May 19, 2024

18.05.2024 (दरभंगा) : सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रंजन देव द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार-सह-जिला सत्र न्यायाधीश, दरभंगा के निर्देश के आलोक में मई माह में दरभंगा के विभिन्न प्रखण्डों के पंचायतों में विभिन्न विषयों पर विधिक जारूकता कार्यक्रम किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में 19 मई 2024 (रविवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे से बेनीपुर प्रखण्ड अन्तर्गत धरौरा पंचायत में तथा 26 मई 2024 (रविवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे से बेनीपुर प्रखण्ड अन्तर्गत वार्ड नम्बर - 19 के बसौली में विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 19 मई (रविवार) को आयोजित विधिक जारूकता कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता मो. हैदर अली, मोबाईल नम्बर - 6204134865 एवं पारा विधिक स्वयं सेवक टुनटुन दास द्वारा पंचायत के लोगों को दलील सौदेबाजी/अपराध के समझौता के लाभ के बारे में, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 यथा - POSH अधिनियम, 2013 के बारे में, मेडिको लीगल जागरूकता शिविर का आयोजन, दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 के बारे में, पी.सी एण्ड पी.एन.डी.टी अधिनियम, 1994 के बारे में तथा 13 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि जबकि 26 मई (रविवार) को आयोजित विधिक जारूकता कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता मो. हैदर अली, मोबाईल नम्बर - 6204134865 एवं पारा विधिक स्वयं सेवक नीतीश कुमार राम द्वारा लोक अदालत और एडीआर प्रणाली-मध्यस्थता के बारे में, किशोर न्याय अधिनियम-2015 और पी.सी एवं पी.एन.डी.टी अधिनियम के बारे में, बिहार मोटर वाहन (संशोधन-1) नियमावली, 2021 के बारे में, एसिड अटैक के दौरान पीड़ित व्यक्ति का उपचार और बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना- 2014 के बारे में, मध्यस्थता प्रक्रिया और ए.डी.आर तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 यथा - POSH अधिनियम, 2013 के बारे में तथा 13 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी दी जाएगी।
May 19, 2024

18.05.2024 (दरभंगा) : जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी राजीव रौशन व एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा संयुक्त रूप से लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर 06-मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के दो विधानसभा 86-केवटी एवं 87-जाले के लिए प्रतिनियुक्त सभी संबंधित मतदान पदाधिकारीयों को कई आवश्यक निर्देश दिए।
सर्वप्रथम जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने 87-जाले के लिए बनाए गए ईवीएम डिस्पैच सेंटर दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, 86-केवटी हेतु बनाए गए केंद्रीय विद्यालय वायु सेना स्थल दरभंगा डिस्पैच सेन्टरों पर उपस्थित मतदान कर्मियों और पदाधिकारीयों चुनाव से संबंधित सभी कार्यों को बिंदुवार समझाया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदान कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि 13 मई 2024 को 14-दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदान कर्मियों के द्वारा मतदान का कार्य बेहतर ढंग से किया गया है और मतदान शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया है। उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद है कि केवटी एवं जाले विधानसभा के मतदान कर्मियों अपना कर्तव्य सही तरीके से निर्वाहन, तत्परता पूर्वक करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में अपना काम करते हुए शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराएंगे।
उन्होंने कहा कि 20 मई को पूर्वाह्न 7:00 से अपराह्न 6:00 तक मतदान कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को मतदान में सुविधा के लिए मतदाता पर्ची दिया गया है लेकिन यदि कोई मतदाता पर्ची नहीं लेकर भी आता है तो, उसे बाहर नहीं करेंगे, सहायक बीएलओ के पास उसका सीरियल नंबर अल्फाबेटिकल रखा रहता है उसे मिलान कर लें या मतदाता के द्वारा मतदाता एप्प माध्यम से भी क्रमांक पता करके आता है तो मिलान कर लें और 12 वैकल्पिक दस्तावेज से किन्ही एक दस्तावेज से वे वोट कर सकते है। एंड्राइड मोबाइल के माध्यम से प्ले स्टोर पर जाकर दरभंगा मतदान केंद्र एप्प को लोड कर निर्वाचन से संबंधित सारी जानकारियां एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। अधिकांश मतदान अधिकारियों ने इस एप्प को लोड भी कर लिया है।
आम जनता भी लोड कर अपने उपयोग में सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप अपना ध्यान रखें सभी मतदान केन्द्रों पर न्यूनतम आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराई गई है, सभी जगह पेयजल के लिए मटका की व्यवस्था कराई गई है। बुजुर्ग मतदाता एवं गर्भवती महिलाओं को मतदान प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। यदि वृद्ध एवं दिव्यांग मतदाताओं को व्हीलचेयर की आवश्यकता होती है तो उपलब्ध करा दें। सभी मतदान केन्द्रों पर दो-दो व्हीलचेयर कुर्सी उपलब्ध करा दी गई है।उन्होंने कहा कि मॉक पोल के दौरान ईवीएम का जो भी भाग खराब होगा सिर्फ उसी को चेंज करना है,पूरा सेट नहीं बदलना है और उस पर डिफेक्ट का सील लगा देना है तथा जिस डिब्बे से जो मशीन निकाला गया है उसी डिब्बे में पुनः रखना है, नहीं तो संग्रहण के दौरान दिक्कत होगी, मॉक पोल के बाद डाटा डिलीट कर देना है। ईवीएम मशीन के संचालन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया।
उन्होंने कहा कि वास्तविक मतदान के लिए समय से पहले तैयार कर ले, यह सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। सभी मतदान केन्द्रों पर मेडिकल किट्स उपलब्ध करा दिया जाएगा, यदि किसी मतदाता को भी जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए एक अलग से हेल्प डेस्क की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का गाइडलाइन नहीं है कि आप लोग मीडिया को बयान देने के लिए प्राधिकृत हैं, इसलिए आप लोग को कोई बयान नहीं देना है।
मीडिया कतार में लगे मतदाता का फोटो ले सकते हैं। मीडिया ईवीएम कंपार्टमेंन्ट क्षेत्र का फोटो नहीं ले सकते हैं। मतदान समाप्ति के उपरांत फोर्ड एवं आर. के कॉलेज मधुबनी में संग्रह होगा। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी को कहा कि लोकतंत्र के महात्योहार में शतप्रतिशत होना चाहिए, सब लोग जिसका हक है,वे मतदान करें।
प्रत्येक मतदान केंद्र के एक सौ मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है। सभी मतदान कर्मियों को डेमो के माध्यम से मतदान प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इन सभी बिंदुओं पर सभी पदाधिकारीयों एवं मतदान कर्मियों को ध्यान देने की जरूरत है।
एसएसपी ने संबोधित करते हुए कहा कि सामग्री प्राप्त करने के बाद कहीं रुकना नहीं है, सभी लोग बूथ पर ही जाएं। किसी के लालच में नहीं आना है यदि शिकायत मिलेगी तो सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। कोई भी बॉडीगार्ड 200 मीटर की परिधि के मतदान केंद्र से बाहर ही रहेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी पदाधिकारी, सभी मतदान कर्मी परिस्थितियों के अनुरूप अपने कार्य एवं दायित्व के प्रति सक्रिय सजग एवं सचेष्ट रहकर दिए गए निर्देशों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक करते हुए स्वच्छ एवं निष्पक्ष, शांतिपूर्ण मतदान कराएंगे। उन्होंने मतदान अधिकारी को निर्देश दिया कि उत्साह के साथ योगदान करें और गर्मी को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में पेयजल का सेवन करें।
May 19, 2024

18.05.2024 (दरभंगा) : लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 के अवसर पर पंचम् चरण में 20 मई 2024 को दरभंगा जिला अन्तर्गत दो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र यथा - 86-केवटी एवं 87- जाले में प्रातः 07ः00 बजे से संध्या 06ः00 बजे तक मतदान सम्पन्न होगा। उक्त के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन के आदेश के आलोक में जिला स्तर पर जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना दरभंगा, समाहरणालय परिसर स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर सभागार में की गयी है, जिसका दूरभाष संख्या - 06272-240010 एवं 06272-240011 है, जो 21 मई तक 24 घंटे कार्यरत रहेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला नियंत्रण कक्ष में विभिन्न स्तरों से प्राप्त शिकायतों और उस पर की गई कार्रवाई को पंजी में संधारित करने हेतु तीन शिफ्ट में अधिकारियों और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि जिला नियंत्रण कक्ष के माध्यम से मतदान के दिन होने वाली घटनाओं, शिकायत संबंधी कार्रवाई एवं फेक न्यूज पर नियंत्रण, सोशल मीडिया पर नियंत्रण, सी.विजिल पर प्राप्त शिकायतों का समाधान, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्राप्त शिकायत, सुझाव पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
May 19, 2024

18.05.2024 (दरभंगा) : लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 के अवसर पर पंचम् चरण में 20 मई 2024 को दरभंगा जिला अन्तर्गत दो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र यथा - 86-केवटी एवं 87- जाले में प्रातः 07ः00 बजे से संध्या 06ः00 बजे तक मतदान सम्पन्न होगा। उक्त के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन के आदेश के आलोक में जिला स्तर पर जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना दरभंगा, समाहरणालय परिसर स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर सभागार में की गयी है, जिसका दूरभाष संख्या - 06272-240010 एवं 06272-240011 है, जो 21 मई तक 24 घंटे कार्यरत रहेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला नियंत्रण कक्ष में विभिन्न स्तरों से प्राप्त शिकायतों और उस पर की गई कार्रवाई को पंजी में संधारित करने हेतु तीन शिफ्ट में अधिकारियों और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि जिला नियंत्रण कक्ष के माध्यम से मतदान के दिन होने वाली घटनाओं, शिकायत संबंधी कार्रवाई एवं फेक न्यूज पर नियंत्रण, सोशल मीडिया पर नियंत्रण, सी.विजिल पर प्राप्त शिकायतों का समाधान, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्राप्त शिकायत, सुझाव पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
May 16, 2024

16.05.2024 (दरभंगा) : माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जेलों में बंद महिला बंदियों के रहने, खाने पीने, स्वास्थ्य आदि जैसे आधारभूत संरचनाओं को लेकर समीक्षात्मक बैठक का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जेल मैनुअल के अनुसार बंदियों को उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। दूसरी ओर क्रिमिनल इंज्यूरी कंपनसेशन बोर्ड की बैठक भी जिला सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुआ।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार रंजन देव द्वारा प्रस्तुत मामलों में से कुल तीन पीड़ितों को 09 लाख रुपये प्रतिकर राशि भुगतान करने का निर्णय लिया गया। बैठक में एसएसपी सह प्राधिकार सदस्य जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी, अपर समाहर्ता नीरज कुमार दास, चिकित्सा पदाधिकारी, मंडल काराधीक्षक स्नेहलता, उप कारा बेनीपुर के अधीक्षक धीरज कुमार उपस्थित थे।