Dbg

18.05.2024 (दरभंगा) : सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रंजन देव द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार-सह-जिला सत्र न्यायाधीश, दरभंगा के निर्देश के आलोक में मई माह में दरभंगा के विभिन्न प्रखण्डों के पंचायतों में विभिन्न विषयों पर विधिक जारूकता कार्यक्रम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में 19 मई 2024 (रविवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे से बेनीपुर प्रखण्ड अन्तर्गत धरौरा पंचायत में तथा 26 मई 2024 (रविवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे से बेनीपुर प्रखण्ड अन्तर्गत वार्ड नम्बर - 19 के बसौली में विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 19 मई (रविवार) को आयोजित विधिक जारूकता कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता मो. हैदर अली, मोबाईल नम्बर - 6204134865 एवं पारा विधिक स्वयं सेवक टुनटुन दास द्वारा पंचायत के लोगों को दलील सौदेबाजी/अपराध के समझौता के लाभ के बारे में, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 यथा - POSH अधिनियम, 2013 के बारे में, मेडिको लीगल जागरूकता शिविर का आयोजन, दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 के बारे में, पी.सी एण्ड पी.एन.डी.टी अधिनियम, 1994 के बारे में तथा 13 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि जबकि 26 मई (रविवार) को आयोजित विधिक जारूकता कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता मो. हैदर अली, मोबाईल नम्बर - 6204134865 एवं पारा विधिक स्वयं सेवक नीतीश कुमार राम द्वारा लोक अदालत और एडीआर प्रणाली-मध्यस्थता के बारे में, किशोर न्याय अधिनियम-2015 और पी.सी एवं पी.एन.डी.टी अधिनियम के बारे में, बिहार मोटर वाहन (संशोधन-1) नियमावली, 2021 के बारे में, एसिड अटैक के दौरान पीड़ित व्यक्ति का उपचार और बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना- 2014 के बारे में, मध्यस्थता प्रक्रिया और ए.डी.आर तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 यथा - POSH अधिनियम, 2013 के बारे में तथा 13 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी दी जाएगी।