November 05, 2025
05.11.2025 (DarbhangaOnline) (पटना) : जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, डाॅ. त्यागराजन एस. एम ने मतदाताओं के नाम एक संदेश में कहा है कि मतदान का दिन सभी नागरिकों के लिए अत्यन्त हर्ष एवं सशक्तिकरण का दिन है। पटना जिला के लगभग 49 लाख निर्वाचक 06 नवम्बर को अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपार गर्व की अनुभूति करें। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण वातावरण में मतदान सम्पन्न कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
सभी पदाधिकारी इसके प्रति सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। किसी भी मतदाता को मताधिकार का प्रयोग करने में कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। सभी पदाधिकारी प्रत्येक मतदाता की हरएक सुविधा का ख्याल रखेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान के अवसर पर त्रुटिहीन सुरक्षा व्यवस्था, सुगम यातायात-प्रबंधन तथा अचूक विधि-व्यवस्था संधारण के लिए सभी पदाधिकारी सक्रिय रहेंगे। विदित हो कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 में पटना जिला अंतर्गत सभी 14 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 06 नवम्बर, 2025 को मतदान की तिथि निर्धारित है। जिलाधिकारी द्वारा 14 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 565 सेक्टर दंडाधिकारियों, 84 जोनल दंडाधिकारियों तथा 14 सुपर जोनल दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इनके साथ पुलिस पदाधिकारियों को भी तैनात किया गया है।
लगभग 10 मतदान केन्द्रों पर 01 सेक्टर दंडाधिकारी, हर एक विधान सभा क्षेत्र में 06-06 जोनल दंडाधिकारियों तथा 01-01 सुपर जोनल दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी एवं एसएसपी द्वारा मतदान के लिए सुपर जोनल दंडाधिकारियों, जोनल दंडाधिकारियों एवं सेक्टर दंडाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों के कार्यों एवं दायित्वों का निर्धारण किया गया है। जिला सीमा सील हेतु 34 स्थानों पर बाॅडर चेकपोस्ट एवं नाका का गठन किया गया है। सीमावर्ती जिला से सीमा सील/नदी मार्ग/नाकेबंदी/अश्वारोही गश्ती आदि के लिए पटना जिला अंतर्गत 45 स्थानों पर बलों की तैनाती की गई है। वाहन जाँच चेकिंग हेतु 358 स्थानों पर वाहन जाँच चेक पोस्ट का गठन किया गया है।
मतदान के दिन सीमा सील रहेगी। 61 एसएसटी, 78 फ्लाईंग स्क्वायड, 44 वीएसटी तथा 44 वीवीटी क्रियाशील रहेगा। 06 अश्वारोही गश्ती को तैनात किया गया है। जिला नियंत्रण कक्ष में तीन पालियों में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।डीएम एवं एसएसपी ने कहा है कि सेक्टर, जोनल तथा सुपर जोनल दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों का कार्य बहु-आयामी है। सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेंगे तथा ससमय विधि-सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ताकि मतदान निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो।
सुपर जोनल दंडाधिकारी जोनल दंडाधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों से भली-भाँति अवगत रहेंगे तथा उनके कार्यों का सतत पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे। सुपर जोनल दंडाधिकारी मतदान संबंधी सम्पूर्ण कार्यों के लिए पूरी तरह जवाबदेह होंगे। यदि मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या अथवा बाधा उत्पन्न होने की स्थिति आए तो वे तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे।
आवश्यकतानुसार व्यवधान उत्पन्न करने वालों के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी जिसका प्रतिवेदन जिला नियंत्रण कक्ष को समर्पित करेंगे। डीएम श्री त्यागराजन ने कहा कि निर्वाचन लोकतांत्रिक ढांचा का रीढ़ एवं भारतीय गणतंत्र का आधार है। जिला प्रशासन निर्वाचन कार्य को उत्सवी माहौल में सम्पन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मतदान केन्द्रों पर वरिष्ठ मतदाताओं, दिव्यांगजन, महिलाओं सहित सभी मतदाताओं के लिए सर्वोत्कृष्ट प्रबंध सुनिश्चित किया गया है। सहज, सुगम, सुरक्षित एवं समावेशी मतदान सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। मतदान केन्द्रों पर कोई भी निर्वाचक निजी वाहनों से आ सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है।
सभी मतदाता 06 नवम्बर को गर्व से वोट डालें तथा मतदान का रिकॉर्ड स्थापित करें। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना के निदेशानुसार 6 नवंबर को मतदान प्रक्रिया की सम्पूर्ण सतत निगरानी रखने, किसी भी आकस्मिक स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने हेतु जिला नियंत्रण कक्ष (दूरभाष सं0 0612-2999811) की स्थापना की गयी है, जो दिनांक 04.11.2025 के पूर्वाह्न से प्रारंभ है तथा मतदान प्रक्रिया समाप्ति तक कार्यरत रहेगा। इसके साथ ही विधानसभा वार एवं प्रखंड स्तरों पर भी नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन के अवसर पर नियंत्रण कक्षों के साथ-साथ वोटर हेल्पलाईन 1950 क्रियाशील रहेगा। इस पर कोई भी सूचना दी जा सकती है।
जिला स्तर पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान समाप्ति के पश्चात 6 नवम्बर को 06.00 बजे अपराह्न के पश्चात पोल्ड ईवीएम एएन कॉलेज, पटना में संग्रहण होना प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए विधानसभावार काउन्टर का निर्माण किया गया है जहाँ ईवीएम एवं वीवीपैट का संग्रहण होगा। जिला दंडाधिकारी द्वारा बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 के तहत पटना जिला अंतर्गत सभी निर्वाचन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की गई है। मतदान समाप्ति के 48 घंटा पूर्व से किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार-प्रसार का कार्य नहीं किया जाएगा। किसी भी मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में किसी भी तरह की राजनैतिक पार्टी एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों का स्थायी/अस्थायी कार्यालय नहीं खोला जाएगा। किसी मतदान केन्द्र अवस्थान/परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्र होने की स्थिति में भी किसी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी के द्वारा इन मतदान केन्द्रों हेतु इनमें से किसी भी मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में मतदान कार्यालय नहीं खोला जाएगा।
इन आदेशों का उल्लंघन करने पर बीएनएसएस की धारा 163 एवं बीएनएस की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार मतदान समाप्ति के 48 घंटा पूर्व प्रचार-प्रसार बंद किया जाना है। दिनांक 04.11.2025 को संध्या 06.00 बजे के पश्चात यदि किसी चुनाव अभ्यर्थी द्वारा प्रचार-प्रसार किया जाता है तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उनके विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। संबंधित मतदान क्षेत्र में यदि बाहरी व्यक्ति (वैसे व्यक्ति जो प्रचार-प्रसार में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं), जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं और उनका ठहराव उस क्षेत्र में हो रहा हो तो उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश पदाधिकारियों को दी गई है।
जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्णतः इंसिडेंट-फ्री चुनाव सम्पन्न कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी पदाधिकारी उच्चतम स्तर का एलर्टनेस रखेंगे। उन्होंने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28 ‘‘क’’ के अनुसार ‘‘किसी निर्वाचन के संचालन के लिए निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी और इस भाग के अधीन नियुक्त कोई अन्य पदाधिकारी, उस अवधि के लिए जो ऐसे निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना की तारीख से प्रारंभ होती है, निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे एवं तदनुसार ऐसे पदाधिकारी उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे।
यह व्यवस्था निर्वाचन कार्य में संलग्न सभी पदाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर तथा निर्वाचन से संबंद्ध व्यवस्थाओं से जुड़े निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी व्यक्तियों एवं संसाधन पर लागू होता है।
November 05, 2025
05.11.2025 (DarbhangaOnline) (दरभंगा) : जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि दरभंगा जिले में 06 नवम्बर 2025 को प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक मतदान तिथि निर्धारित है। निर्वाचन कार्यों की सतत निगरानी के लिए जिला नियंत्रण कक्ष से निगरानी की जाएगी। जिला नियंत्रण कक्ष में सभी विधानसभा क्षेत्र का अलग-अलग तीन बड़े-बड़े टीवी लगाए गए हैं, जिस पर मतदान केंद्रों का लाइव निगरानी किया जायेगा। जिला के सभी 3329 मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है जिसके माध्यम से जिला नियंत्रण कक्ष से निगरानी की जाएगी।
जिला नियंत्रण कक्ष में मीडिया केंद्र संचालित है जिसके लिए टीवी संस्थापित है। नियंत्रण कक्ष में वरीय प्रभार सलीम अख्तर, अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) एवं बालेश्वर प्रसाद, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी दरभंगा की प्रतिनियुक्ति की गई है। विधानसभा-वार नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर निम्नलिखित हैं। कुशेश्वरस्थान – 06272-222367,गौड़ाबौराम –06272-222368, बेनीपुर – 06272-240011,अलीनगर – 06272-222343,दरभंगा ग्रामीण – 06272-222346, दरभंगा –06272-240010, हायाघाट – 06272-222384, बहादुरपुर – 06272-222385, केवटी – 06272-222386, जाले – 06272-222387। नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त कर्मी विधानसभावार सभी सेक्टर पदाधिकारियों के माध्यम से प्रातः 10:00 बजे से प्रत्येक घंटे मतदान कर्मियों एवं पुलिस बल की मतदान केंद्रों पर उपस्थिति की जानकारी प्राप्त कर रहे है।
बताया गया कि सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग पदाधिकारी एवं कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। मतदान के पश्चात पोल्ड ईवीएम बज्रगृह स्थल/मतगणना स्थल बाजार समिति दरभंगा में जमा कराया जाना है, सेक्टर, प्रखंड द्वारा बदले गए खराब ईवीएम/सेक्टर प्रखंड में स्थित रिजर्व एवं ईवीएम /वीवी पैट संस्कृत महाविद्यालय के परीक्षा हॉल (कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय) में जमा किया जाना है।
इस आशय का भी प्रतिवेदन जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त संबंधित कर्मी द्वारा पीठासीन पदाधिकारी, सेक्टर पदाधिकारी से समय-समय पर लिया जाएगा प्रभारी पदाधिकारी जिला नियंत्रण सुनिश्चित करेंगे। नियंत्रण कक्ष में तकनीकी कार्यों का भी निष्पादन किया जाएगा, जिसमें शामिल हैं: Ele Traces App, PO App एवं Sector App के माध्यम से मतदान पर्यवेक्षण वेबकास्टिंग का शत-प्रतिशत पर्यवेक्षण मतदान दिवस पर समाधान पोर्टल एवं ई-मेल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का तत्परता से निष्पादन। जिला नियंत्रण कक्ष यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी मतदान केंद्रों से एप के माध्यम से वोट कास्ट अपडेट समय पर प्राप्त हो रहे हों तथा उनका अनुश्रवण निरंतर किया जाए। मतदान के दिन प्रत्येक दो-दो घंटे पर मतदान की जानकारी ली जाएगी।
November 05, 2025
04.11.2025 (DarbhangaOnline) (दरभंगा) : बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर प्रचार प्रसार समाप्ति के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार एवं एसएसपी जगुनाथ रेड्डी द्वारा प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दरभंगा जिला में 06 नवंबर 2025 को मतदान है। सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है, मतदान के दिन मतदान शांतिपूर्ण हो। जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष प्रेक्षागृह दरभंगा में बनाया गया है तथा नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सलीम अख्तर रहेंगे।
उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर विधानसभा वार स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अनुमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष सह क्यूआरटी तथा प्रखंड स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष एवं क्यूआरटी बनाया गया है। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, सभी का वेब कास्टिंग कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला के सभी दसों विधानसभा क्षेत्र में 3329 मतदान केंद्र बनाया गया है। दरभंगा जिला में कुल 28 लाख 90 हजार 605 मतदाता है, जिनमें पुरुष मतदाता 15 लाख 23 हजार 142 तथा महिला मतदाता 13 लाख 67 हजार 420 एवं थर्ड जेंडर मतदाता 43 है। दरभंगा जिला में सेवा मतदाता कुल 2185 है, जिनमें 2061 पुरुष मतदाता तथा 124 महिला मतदाता है, जिले में 1796 मतदान केंद्र लोकेशन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए 359 सेक्टर, 62 जोनल पदाधिकारी, 20सुपर जोनल बनाया गया है।
उन्होंने कहा कि 7314 मतदान कर्मी पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किये है। सिंगल विंडो के माध्यम से 1493 अनुमति निर्गत किया गया। मतदान समाप्ति के अंतिम 48 घंटे हेतु निर्देश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-126 के तहत मतदान के समापन हेतु नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि में अभियान समाप्त हो गया। अंतिम 48 घंटे हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये जाते है जिनमें शामिल है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-126 के अनुपालन हेतु सार्वजनिक बैठक,जुलूस, सभा आदि पर प्रतिबंध को कड़ाई से लागू किया जाये। सभी अभ्यर्थी / अभिकर्त्ता / राजनीतिक कार्यकर्त्ता इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। निर्वाचन अभियान अवधि के समापन पश्चात् निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी अभियान नहीं होगा।
राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं/जुलूस कार्यकर्ताओं/अभियान कार्यकर्ताओं, जो निर्वाचन क्षेत्र में बाहर से लाए गए हैं और जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहना चाहिए। ऐसे सभी कार्यकर्त्ता, अभियान अवधि समाप्त होने के तुरंत पश्चात् निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ देंगे। मतदान समापन समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान के समापन के लिए नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों में किसी भी समय आयोजित किसी भी ओपीनीयन पोल का कोई भी परिणाम, किसी भी तरीके से प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जाएगा। मतदान दिवस पर वाहनों के परिचालन संबंधी विनियमन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मतदान दिवस पर वाहन के परिचालन के लिए अभ्यर्थी के लिए एक वाहन, उनके अभिकर्त्ता के लिए एक वाहन तथा प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के कार्यकर्त्ताओं के लिए एक-एक वाहन अनुमान्य है।
वाहन पर चालक सहित 5 से अधिक व्यक्ति की अनुमति नहीं दी जायेगी। किसी अभ्यर्थी / उनके एजेंट द्वारा मतदान केन्द्रों पर और मतदाताओं को निःशुल्क वाहन प्रदान करना एक भ्रष्ट आचरण है और कड़ाई पूर्वक निषिद्ध है। मतदान के लिए बूथ पर जाने के लिए स्वयं / परिवार के सदस्यों के लिए निजी वाहनों को मतदान केन्द्र के 100 मीटर की दूरी के अन्दर अनुमति नहीं दी जायेगी। मतदान केन्द्र के 100 मीटर की दूरी के अन्दर मतदान केन्द्र या किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान के अन्दर कोई प्रचार नहीं किया जा सकता है।
एसएसपी श्री रेड्डी ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में केंद्रीय पुलिस एवं राज्य पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि 06 अक्टूबर से 03 नवंबर तक 5 पिस्टल, 16 कारतूस एवं एक खोखा जप्त किया गया। इसी प्रकार 1918 लीटर देसी तथा 3090 विदेशी शराब को जप्त किया गया। उन्होंने कहा कि एफएसटी/एस एस टी द्वारा 8 लाख 92 हजार 430 रूपये सहित तीन किलो गांजा जप्त किया गया। उन्होंने कहा कि ईएसएमएस एप्प के माध्यम से कुल 171.35 लाख रुपए जप्त किया गया। उन्होंने कहा कि 01/07/2025 से 3/11/2025 तक 15337 बीएनएसएस 126 की धारा तथा 12073 पर बीएनएसएस 135 की धारा लगाया गया है। 159 पर सीसीए3 तथा 5 पर सीसीए 12 की धारा लगाया गया है।
November 05, 2025
03.11.2025 (DarbhangaOnline) (दरभंगा) : बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के अवसर पर दरभंगा जिलान्तर्गत सभी 10 (दस) विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की तिथि 06.11.2025 निर्धारित है। मतदान की तिथि को निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है। निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान स्थापित होने के पश्चात् ही मतदान करने की अनुमति दी जायेगी। निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत किये गए हैं। सभी निर्वाचकों जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किये गए हैं, से अपेक्षा की जाती है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
(1) आधार कार्ड, (2) मनरेगा जॉब कार्ड, (3) बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किये गए फोटोयुक्त पासबुक, (4) श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, (5) ड्राइविंग लाइसेन्स, (6) पैन कार्ड, (7) एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गए स्मार्ट कार्ड, (8) भारतीय पासपोर्ट, (9) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, (10) केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, (11) सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गए सरकारी पहचान पत्र, (12) यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।
November 01, 2025
01.11.2025 (DarbhangaOnline) (दरभंगा) : सिटी एसपी के द्वारा आगामी बिहार विधान सभा चुनाव-2025 को मद्देनजर शहरी क्षेत्र के लहेरियासराय एवं कोतवाली थाना अंतर्गत अन्य पुलिस पदाधिकारी तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया गया एवं विभिन्न चेक पोस्ट पर प्रतिनियुक्त स्टैटिक निगरानी टीम (SST) का निरीक्षण किया गया तथा प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी/पुलिस कर्मियों को सभी प्रकार का वाहन जाँच हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए।