March 15, 2023

14.03.2023 (दरभंगा) : प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास स्कीम के तहत दरभंगा आकाशवाणी 15.28 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। उक्त बातें दरभंगा सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर ने कहा। उन्होंने कहा की पूर्व में वह कई मांगों को लेकर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपकर कर अनुरोध कर चुके थे। जिसके फलस्वरूप सांसद डॉ ठाकुर ने मंगलवार को लोकसभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से इन विषयों को उठाने का कार्य किया। उन्होंने मंत्री द्वारा प्राप्त जवाब का हवाला देते हुए कहा कि आकाशवाणी दरभंगा में पांच किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर स्थापित करने हेतु उनकी मांग को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, और जल्द ही इसका स्थापना हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास स्कीम के तहत देश भर 2539 करोड़ रुपया आवंटित किया है, जिसमे आकाशवाणी दरभंगा को 15.28 करोड़ रुपया का आवंटन हुआ है।
इस धनराशि में एफएम ट्रांसमीटर की स्थापना के लिए 10.48 करोड़ रुपया और स्टूडियो नवीकरण के लिए 4.80 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। सांसद ने कहा कि वर्तमान समय में नेपाल और चीन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में एफएम रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है, जो देश की सुरक्षा के लिए अनुकूल नहीं है। अब दरभंगा में एफएम ट्रांसमीटर स्थापित हो जाने से इस क्षेत्र में एफएम रेडियो का प्रसारण यहां से प्रारंभ हो जाएगा। दरभंगा में एफएम ट्रांसमीटर स्थापित हो जाने के पश्चात मैथिली में भी अधिक कार्यक्रमों का प्रसारण सुनिश्चित हो सकेगा, जो मिथिलवासी के लिए एक वरदान साबित होगा। सांसद ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिथिला में हरेक क्षेत्र में विकास हो इस पर विशेष ध्यान दे रहें है। आकाशवाणी दरभंगा के उचित विकास और एफएम ट्रांसमीटर स्थापना हेतु वह वर्षों से प्रयासरत थे। जिसके फलस्वरूप सभी कार्य धरातल पर उतरने लगा है और जल्द ही इसका लाभ आमलोगों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सांसद ने इस स्वीकृति के पश्चात लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात कर इस ऐतिहासिक कार्य के लिए आठ करोड़ मिथिलावासी की ओर से उन्हें धन्यवाद दिया।
March 15, 2023

14.03.2023 (दरभंगा) : श्रम अधीक्षक दरभंगा राकेश रंजन के द्वारा बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु दरभंगा नगर निगम एवं दरभंगा सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम के द्वारा सघन जाँच अभियान चलाया गया। जाँच के क्रम में दो प्रतिष्ठान जिसमें जय श्यामा स्वीट्स एवं भोजनालय से एक बाल श्रमिक, व्यंजन रेस्टोरेंट, बेंता चौक, लहेरियासराय से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति, दरभंगा के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है। बाल एवं किशोर श्रम ( प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम-1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैरकानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना और दो वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एम सी मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार 1996 में दिए गए आदेश के आलोक में नियोजकों से 20 हजार रुपये प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी, जो जिलाधिकारी के पदनाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा किया जाएगा। इस राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध एक सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्र वाद अलग से दायर किया जाएगा।धावा दल टीम के सदस्य के रूप में अमित कुमार कश्यप, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बहादुरपुर, दिलीप कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी दरभंगा सदर, लक्ष्मण कुमार झा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सिंहवाड़ा, मनीष कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जाले, चाइल्डलाइन के सदस्य अमरेश कुमार झा, बाल संरक्षण पदाधिकारी गोविंद राम, आश्रय ट्रस्ट के सदस्य निवेश कुमार, पुलिस केंद्र दरभंगा से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के 3 पुलिसकर्मी शामिल थे। धावा दल टीम के द्वारा द्वारा आज दरभंगा नगर निगम क्षेत्र एवं दरभंगा अनुमंडल क्षेत्र स्थित सभी दुकान एवं प्रतिष्ठानों में सघन जाँच की गई तथा सभी नियोजकों से किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने हेतु एक शपथ पत्र भरवाया गया तथा सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में बाल श्रम मुक्त परिसर से संबंधित स्टीकर भी चिपका गया। श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि धावा दल नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह संचालित होगा तथा दरभंगा शहर के साथ साथ सभी अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालयों में भी संचालित की जाएगी तथा बाल श्रमिकों की विमुक्ति एवं बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
March 15, 2023

14.03.2023 (दरभंगा) : डीएम के आदेशानुसार डीआरडीए निदेशक, राहुल कुमार की अध्यक्षता में जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत 11 अवयवों पर किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की गई।बैठक में अतिक्रमित तालाब/पोखर को अतिशीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश संबंधित अंचलाधिकारीयों को दिया गया। सार्वजनिक आहर की समीक्षा में पाया गया कि जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत मनरेगा द्वारा 296 सार्वजनिक पोखर का जीर्णोद्धार करवाया गया, वहीं 122 आहर एवं 139 पईन का जीर्णोद्धार किया गया है। वही 580 कुँआ का जीर्णोद्धार कराया गया, 398 कुँआ के किनारे सोख्ता का निर्माण कराया गया है तथा 239 चापाकल के किनारे सोख्ता का निर्माण करवाया जा चुका है। छोटी-छोटी नदियों/नालों में मनरेगा के माध्यम से 23 चेक डैम एवं लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से एक चेक डैम का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत मनरेगा के तहत 621 खेत/पोखर का सृजन करवाया गया है, छत वर्षा जल संचयन की 345 संरचनाओं का निर्माण कराया गया है। बैठक में सघन वृक्षारोपण, टपकन सिंचाई, जैविक खेती, वैकल्पिक फसल तकनीकी का उपयोग एवं सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहन की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि 5 अप्रैल 2023 को कृषि विभाग द्वारा जल-जीवन-हरियाली दिवस का आयोजन करवाया जाएगा। बैठक में उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला मिशन प्रबंधक जल-जीवन-हरियाली ऋतुराज एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।
March 15, 2023

13.03.2023 (दरभंगा) : सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्य मंत्री अन्नपूर्णा यादव से मुलाकात कर सीबीएसई एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मैथिली भाषा को शामिल करने पर मिथिला परंपरा अनुसार पाग व चादर देकर सम्मानित किए। मौका था सांसद द्वारा बीते दिनों लोकसभा में मैथिली भाषा में शिक्षा से संबंधित कई विषयों पर पूछे गए प्रश्न के आलोक में शिक्षा मंत्री द्वारा प्राप्त जवाब का। इस अवसर पर बोलते हुए सांसद डॉ ठाकुर ने कहा कि आज आठ करोड़ मिथिलावासियों का मैथिली विषय को लेकर दशकों का सपना और मांग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा साकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब मिथिला क्षेत्र में अवस्थित सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक बच्चों को मैथिली के माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जा सकेगा अथवा मैथिली भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोच है कि शिक्षा का माध्यम गृह भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए, इसी को परिलक्षित करता राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मैथिली के शामिल होने से अब मिथिला के बच्चे बच्चियां सुगमता से पाठ्यक्रम को आत्मसात कर सकेंगे।
सांसद डॉ ठाकुर ने कहा की एनईपी के तहत एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा और सामान्य मॉडल पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा की केंद्रीय मंत्री ने मैथिली भाषा में भी पाठ्यक्रम तैयार करने को स्वीकृति दे दिया है। उन्होंने कहा कि मां जगत जननी मां जानकी सीता माता की भाषा मैथिली को बारहवीं संविधान संशोधन के माध्यम से 22 दिसंबर 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा संविधान के अष्टम अनुसूची में मैथिली भाषा को सम्मिलित कर संवैधानिक दर्जा देने का ऐतिहासिक कार्य किया गया था। वहीं 29 अक्टूबर 2018 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा झारखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा देकर मैथिली को सम्मान देने का कार्य किया गया। भाजपा सांसद ने कहा की वह सांसद निर्वाचित होने के प्रथम दिन से मैथिली और मिथिला के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहें है एवं सड़क से सदन तक इसकी मांग को पुरजोर तरीके से रखते आए है।
जिसके फलस्वरूप आज यह सुखद समाचार प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा की देश के अमृतकाल के इस समय में मिथिलावासियों के लिए यह एक अमृत वरदान है। सांसद ने कहा कि प्राइमरी कक्षा से उच्चतर कक्षा तक मैथिली भाषा की पढ़ाई मिथिलिवासियों की दशकों पुरानी मांग रही है। आज नरेंद्र मोदी ने उस मांग को पूरा कर संपूर्ण मिथिलावासियों को गौरवान्वित करने का ऐतिहासिक कार्य किए है, इसके लिए उन्होंने विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आठ करोड़ मिथिलावासियों की ओर से धन्यवाद दिए।
March 15, 2023

13.03.2023 (दरभंगा) : जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिलाधिकारी राजीव रौशन द्वारा निबंधन पदाधिकारी(नगरपालिका)-सह-अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर एवं बिरौल को पत्र निर्गत करते हुए कहा है कि सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना द्वारा नगर परिषद, जाले, नगर पंचायत, घनश्यामपुर, बिरौल तथा कमतौल अहियारी का निर्वाचन कराये जाने के उद्देश्य से फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार किये जाने का दिशा-निर्देश संसूचित किया गया है। उक्त के आलोक में उन्होंने कहा कि निर्देशानुसार 01.01.2023 की अहर्ता तिथि के आधार पर 27 जनवरी 2023 को बिहार विधानसभा का अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर ही उपरोक्त नगर निकायों के आम निर्वाचन,2023 के लिए मतदाता सूची तैयार किया जाना है। तदनुसार उन्होंने कहा कि नगरपालिका आम निर्वाचन हेतु फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के लिए निम्न प्रकार से कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
उन्होंने कहा कि 13 मार्च 2023 से 23 मार्च 2023 तक अहर्ता तिथि 01 जनवरी 2023 के आधार पर बिहार विधानसभा का अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का वार्डवार विखंडीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही 24 मार्च 2023 से 28 मार्च 2023 तक जिला द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से मतदाता सूची का वार्डवार विखंडीकरण एवं विखंडीकृत मतदाता सूची के डाटा बेस की जाँच की जाएगी। वहीं 31 मार्च 2023 से 03 अप्रैल 2023 तक मतदाता सूची का पी.डी.एफ तैयार कर मतदाता सूची के प्रारूप प्रति का मुद्रण करवाया जाएगा। इसके साथ ही 05 अप्रैल 2023 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। वहीं 05 अप्रैल से 18 अप्रैल 2023 तक दावा/आपत्ति प्राप्त करने की अवधि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि 06 अप्रैल 2023 से 24 अप्रैल 2023 तक प्राप्त दावा,आपत्ति का निराकरण एवं तद्नुसार सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि की जाएगी। इसके साथ ही 25 अप्रैल 2023 से 02 मई 2023 तक मतदाता सूची का पी.डी.एफ तैयार किया जाएगा एवं अंतिम मतदाता सूची का मुद्रण करवाया जाएगा। 03 मई 2023 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करवाया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया कि राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयारी हेतु समय आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।