April 30, 2023

27.04.2023 (दरभंगा) : नेहरु युवा केन्द्र, दरभंगा द्वारा महारानी अधिरानी रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय दरभंगा के सभागार में "जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण स्थिरता में युवाओं की सहभागिता" विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण-सह-उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया।कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन फारूक इमाम, जिला परियोजना अधिकारी-नमामि गंगे, नेहरू युवा केन्द्र, दरभंगा, ऋतू राज, जिला मिशन प्रबंधक, जल-जीवन-हरियाली मिशन, दरभंगा,संदीप कुमार, जिला सलाहकार, जिला जल स्वच्छता समिति, दरभंगा द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया।
जिला परियोजना अधिकारी-नमामि गंगे फारूक इमाम ने कार्यशाला के उद्देश्य पर उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण स्थिरता विषय पर युवाओं को संवेदनशील बनाकर, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाकर जलवायु परिवर्तन के लिए किए जा रहे कार्यों में ज्यादा से ज्यादा युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित कर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का न्यूनीकरण किया जा सके।
जिला मिशन प्रबंधक ऋतु राज ने जल-जीवन-हरियाली मिशन के द्वारा जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में किए जा रहे कार्यों एवं मिशन के सभी अवयव पर विस्तार से चर्चा किया। जिला सलाहकार संदीप कुमार ने जल संरक्षण, धूसर जल प्रबंधन, स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत स्वच्छता से समृद्धि पर विस्तृत प्रकाश डाला एवं उपस्थित युवाओं से अपने-अपने कार्य क्षेत्र में अभियान का नेतृत्व करने का अनुरोध किया।
कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों द्वारा जल संरक्षण, इसके विवेकपूर्ण इस्तेमाल, जल निकायों को पुनर्जीवित एवं संरक्षित करना, धूसर जल के पुनः उपयोग एवं कैच द रेन, अभियान के संदेश को ग्राम स्तर तक पहुंचाने हेतु सामूहिक रूप से कार्य योजना तैयार कर उसकी प्रस्तुति दी गई एवं आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा किया। कार्यशाला में राष्ट्रीय युवा स्वंयसेवक मणिकांत, पूजा, दिव्या नाथ, प्रशांत, पंकज, संगीता, उपासना, ज्ञान रंजन, संजय, पुरुषोत्तम, स्पियरहेड सदस्य श्रृष्टि, प्रभा कांत सहित विभिन्न प्रखंड के पचास युवा शामिल रहे।
April 30, 2023
26.04.2023 (दरभंगा) : जिला अभियोजन कार्यालय, दरभंगा द्वारा बताया गया कि आज 26 अप्रैल को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 (संशोधित - 2022) की धारा 30(a) के अन्तर्गत अभियुक्त रूना देवी को कमतौल थाना पी.आर संख्या - 145/2022 (जी.ओ - 546/2022) में दोषी करार दिया गया तथा पाँच वर्ष का कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माना की सजा दी गयी। इस मुकदमे के अभियोजन पदाधिकारी विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद, दरभंगा, हरे राम साहू हैं।
April 21, 2023

21.04.2023 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन से प्राप्त पत्र के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा समर बहादुर सिंह द्वारा जिले से सभी कोटि के उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को पत्र निर्गत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की महत्वकांक्षी योजना 07 निश्चय में से एक निश्चय आर्थिक हल युवाओं को बल अन्तर्गत बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम योजना का निःशुल्क पंजीकरण एवं दस्तावेजों का सत्यापन जिला स्तरीय कार्यलय जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, दरगंगा द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि जिले में कुशल युवा कार्यक्रम योजना में आवेदनों की संख्या काफी कम प्राप्त हो रहे हैं, जिससे लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि में गिरावट निरंतरता बनी हुई है, जो काफी खेद का विषय है। उन्होंने कहा कि आवेदनों की संख्या में निरंतर वृद्धि एवं जिले की रैंकिंग में सुधार हेतु जिला अन्तर्गत सभी सरकारी/गैर सरकारी विद्यालय/महाविद्यालय/ मदरसा/+2 विद्यालयों से अपेक्षित सहयोग की आवश्यकता है।
उक्त के आलोक में उन्होंने सभी संबंधित को निदेशित किया कि पुनः अपने स्तर से सभी +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों/मदरसा एवं अन्य सभी संबंधित विद्यालयों से सभी छात्र/छात्राओं को प्रेरित करते हुए कुशल युवा कार्यक्रम में निबंधन एवं दस्तावेजों का सत्यापन जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र से करवाना सुनिचित करेंगें। इसके साथ ही वर्ष 2023 में उत्तीर्ण 12वीं के सभी छात्र/छात्राओं का अंक प्रमाण पत्र/विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र तभी दिया जाए, जब छात्र/छात्राओं द्वारा कुशल युवा कार्यक्रम में निबंधन एंव दस्तावेजों का सत्यापन जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, दरभंगा द्वारा करवा लिया हो। वहीं वर्ष 2023 में मैट्रीक उत्तीर्ण विद्यार्थियों का विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र का वितरण एवं 11वीं में नामांकन उन्ही विद्यार्थियों को दिया जाए, जिन्होंने कुशल युवा कार्यक्रम का निबंधन एवं दस्तावेजों का सत्यापन जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, दरभंगा द्वारा करवा लिये हो। उन्होंने कहा कि जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, दरभंगा से प्राप्त पावती रसीद दिखाये जाने के पश्चात ही उपरोक्त प्रमाण पत्र वितरण करें।
April 21, 2023

21.04.2023 (दरभंगा) : अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा की अध्यक्षता में ईद-उल-फितर पर्व के अवसर पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफिंग की गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि जुम्मे की नमाज से लेकर ईद की नमाज समाप्त होने तक सभी अपने-अपने कर्तव्य स्थल पर तैनात रहकर चौकसी करना सुनिश्चित करेंगे। गश्ती दल को रात्रि में गश्ती करने का निर्देश दिया गया। आसूचना संकलन करने हेतु सभी चौकीदार एवं दफेदार को सक्रिय रखने का निर्देश दिया गया तथा विगत वर्षों में संप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया। नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने कहा कि कहीं भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जाता हैं तो वैसे लोगों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कार्रवाई की जाए, इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता में दंडाधिकारी को प्रदत शक्ति का प्रयोग किया जाए। उन्होंने प्रवर को सभी पोस्ट पर स-समय बल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, साथ ही पूरी चौकसी के साथ दायित्व निभाने का निर्देश दिया गया। ब्रीफिंग करते हुए अपर समाहर्ता ने कहा कि जुम्मा के नमाज के उपरांत ईद के नमाज तक सभी दंडाधिकारी मुस्तैदी से अपने कर्तव्य स्थल पर बने रहेंगे तथा आस-पास के क्षेत्र में चौकसी बरतेंगे, किसी भी प्रकार की घटना की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी को अतिशीघ्र देना सुनिश्चित करेंगे।
उल्लेखनीय है कि जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में अपर समाहर्ता हैं, जिनका मोबाइल नंबर-9473191318 है। उन्होंने कहा कि यदि किसी थाना क्षेत्र में शांति समिति की बैठक नहीं हुई है तो आज ही बैठक कर लें। उन्होंने ऑनलाइन उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल एवं अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर को भी अपने अपने क्षेत्र के प्रमुख मस्जिदों एवं ईदगाह पर चौकसी बरतने के निर्देश दिए। ब्रीफिंग में बताया गया कि कहीं से भी किसी अफवाह की सूचना मिलते ही जिला स्तर पर अवगत कराते हुए, अफवाह फैलाने वाले के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
सभी ईदगाहों/मस्जिदों जहां ईद का नमाज अदा किया जाता है, उनका पूर्णतः भौतिक सत्यापन कर लिया जाए तथा वहां तक आने-जाने वाले रास्तों के आस-पास अन्य धार्मिक स्थलों से उस दिन किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो पाए, यह सुनिश्चित किया जाए।उल्लेखनीय है कि दरभंगा जिले के कुल 410 स्थलों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, तथा जिला नियंत्रण कक्ष तीन पाली में 24 X 7 घंटे कार्यरत रहेगा, जिसका दूरभाष नंबर-06272-240600 है।
बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंद्रिमा अत्री, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी सत्यम सहाय, वरीय उप समाहर्ता गौरव शंकर एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।
April 21, 2023

20.04.2023 (दरभंगा) : बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में असंगठित क्षेत्र के 18 से 60 वर्ष के कामगार का निबंधन हो जाने पर तथा निबंधन का एक साल पूरा हो जाने पर, उन्हें एवं उनके संतान को उनके योजनाओं का लाभ प्रदान किये जाते है। कामगारों का निबंधन बोर्ड के वेबसाईट http://bocw.bihar.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन देकर किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक, रंगीन पासपोर्ट साईज का फोटो एवं विगत 01 वर्ष में नियोजक द्वारा निर्गत 90 दिन कार्य करने का प्रमाण-पत्र अथवा 90 दिनों के कार्य करने से संबंधित स्वघोषण पत्र अपलोड करना होता है। साथ ही निर्धारित निबंधन शुल्क 20 रूपये एवं 50 पैसे प्रतिमाह की दर से 05 वर्ष के लिए निबंधन के समय ही 30 रूपये अंशदान अर्थात निबंधन एवं अंशदान शुल्क 50 रूपये देय है। 05 वर्ष के बाद श्रमिक को पुनः नवीकरण करना पड़ता है। अंशदान समय पर जमा नहीं करवाने पर सदस्यता समाप्त हो जाती है। आवेदन के साथ नवीकरण हेतु निर्धारित शुल्क Payment Gatway के माध्यम से जमा किया जाता है।
भवन एवं सन्निर्माण कार्य के अन्तर्गत, जो कामगार आते है, उनमें भवन निर्माण एवं सड़क निर्माण कार्य में संलग्न अकुशल कोटि के कामगार, राज मिस्त्री, राज मिस्त्री का हेल्पर, बढ़ई, लोहार, पेंटर, भवन में बिजली एवं संलग्न कार्य करने वाले इलेक्ट्रीशियन, भवन में फर्श/फ्लोर टाइल्स का कार्य करने वाले मिस्त्री तथा उसके सहायक, सेंट्रिग एवं लोहा बांधने का कार्य करने वाले, गेट ग्रिल एवं वेल्डिंग का कार्य करने वाले, कंक्रीट मिश्रण करने वाले, कंक्रीट मिक्सर मशीन चलाने वाले तथा कंक्रीट मिक्स ढ़ोने वाले, महिला कामगार (रेजा), जो सिमेन्ट, गारा मिक्स ढ़ोने का कार्य करती है, रौलर चालक, सड़क, पुल एवं बांध निर्माण कार्य में लगे मजदूर, सड़क पुल बांध, भवन निर्माण कार्य में विभिन्न आधुनिक यंत्रों को चलाने वाले मजदूर, बांध, पुल, सड़क या भवन निर्माण कार्य में लगे चौकीदार, भवन निर्माण में जल प्रबंधन का कार्य करने वाले प्लम्बर, फीटर इत्यादि, ईंट निर्माण एवं पत्थर तोड़ने के कार्य में लगे मजदूर, रेलवे, टेलीफोन, हवाई अड्डा इत्यादि के निर्माण में लगे अकुशल अस्थायी कामगार, मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत (बागवानी एवं वानिकी को छोड़कर) है।