February 05, 2024

03.02.2024 (दरभंगा) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री विनोद कुमार तिवारी के निर्देशानुसार अवर न्यायाधीश-सह-जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने मंडल कारा में चल रहे "रिस्टोरिंग द यूथ- 2024" अभियान का जायजा लिया। उन्होंने तरुण वार्ड के सभी बंदियों से बारी-बारी से उनके उम्र के बावत जानकारी ली, उन्होंने जेल विजीटिंग अधिवक्ताओं से कहा कि यदि कोई काराधीन बंदी जुवेनाइल होने का दावा करता है तो उसे निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायें।
उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में काराधीन बंदी के उम्र के सत्यापन के लिए यदि उचित साक्ष्य न हो और वे दावा करते है तो उन्हें अभियान में शामिल किया जाए। जुवेनाइल को जेल में रखना उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। मौके पर चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल प्रकाश स्वरूप, डिप्टी चीफ विरेंद्र कुमार झा, असिस्टेंट पिंकू कुमार यादव व अंकुर प्रिया, जेल विजीटिंग अधिवक्ता बेबी सरोज, इन्दु कुमारी, संजीव कुमार और माधव लाभ एवं मंडल काराधीक्षक आदि उपस्थित थे।
January 31, 2024

31.01.2024 (दरभंगा) : दरभंगा राज परिवार द्वारा संचालित कामेश्वर रिलिजियस ट्रस्ट के अधीनस्थ 108 मंदिरों के देवी देवताओं के बहुमूल्य जेवरात भारतीय स्टेट बैंक के बोल्ट से गायब होने के घटना की विद्यापति सेवा संस्थान ने निंदा की है। संस्थान की ओर से बुधवार को प्रेस बयान जारी कर महासचिव डॉ बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने इस मामले की सीबीआई से जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि धार्मिक मामले से जुड़ा यह बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी जांच अनिवार्य रूप से सीबीआई से कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने ट्रस्ट से जुड़ी महारानी काम सुंदरी के वयोवृद्ध होने एवं उनकी याददाश्त कमजोर होने का फायदा उठाकर ट्रस्ट के अधिकारियों द्वारा की गई इस साजिश की तीव्र भर्त्सना करते हुए इस ट्रस्ट के बायलॉज के अनुसार महाराज कामेश्वर सिंह के पौत्र कुमार कपिलेश्वर सिंह के द्वारा उठाए गए कदमों को सही ठहराया है।
January 31, 2024

31.01.2024 (दरभंगा) : पंचायत स्तर पर छुपी हुई प्रतिभा को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए जिला स्तरीय गैर आवासीय खो-खो खेल प्रशिक्षण योजना हेतु बालक एवं बालिका (दोनों वर्ग) में अण्डर - 14 के खिलाड़ियों का चयन किया गया, ये जानकारी जिला खेल पदाधिकारी परिमल द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई। उन्होंने कहा कि नेहरू स्टेडियम, लहेरियासराय को वुशु खेल हेतु स्थल का चयन किया गया था, जिसमें 10 बालक 10 बालिका का चयन किया गया। वहीं ग्राम पंचायत राज आनंदपुर स्थित ल. म. उच्च विद्यालय खेल मैदान को खो-खो विद्या के बालक एवं बालिका वर्ग में प्रशिक्षण हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि इसी स्वीकृति के आलोक में 31 जनवरी 2024 को 11:00 बजे दिन में ल.म. विद्यालय खेल मैदान, आनंदपुर, हायाघाट में बालक एवं बालिका (दोनों वर्ग) में अण्डर 14 के खिलाड़ियों का चयन प्रक्रिया आरंभ किया गया।
इस चयन प्रक्रिया के लिए दरभंगा जिला के एकलव्य प्रशिक्षण शिविर के एन.आई.एस प्रशिक्षक कुंदन कुमार, चंद्रभानु एवं तरुण प्रकाश को जिला खेल कार्यालय से अधिकृत किया गया। सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षक, आनंदपुर आशीष कुमार द्वारा जिला खेल पदाधिकारी श्री परिमल को पाग,चादर एवं माला से सम्मानित किया गया।
जिला खेल पदाधिकारी परिमल ने चयन प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ियों को सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली विभिन्न लाभकारी योजनाओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया की कठिन अभ्यास से ही आज इस गाँव को यह ऊँचा स्थान प्राप्त हुआ है, इस प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों का फिटनेस, स्किल टेस्ट एवं खेल की कलात्मकता के आधार पर इनका चयन किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्लस टू ल.म. उच्च विद्यालय, आनंदपुर के शिक्षक ने किया।
January 31, 2024

31.01.2024 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन के आदेशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बेनीपुर शम्भू नाथ झा द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए बताया गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा का आयोजन 01 फरवरी से 12 फरवरी 2024 तक दो पाली में यथा - प्रथम पाली 09ः30 बजे पूर्वाह्न से 12ः45 बजे अपराह्न तक तथा द्वितीय पाली 02:00 बजे अपराह्न से 05ः15 बजे अपराह्न तक बेनीपुर अनुमण्डल क्षेत्र स्थित 02 परीक्षा केन्द्र यथा- अनुमण्डल डिग्री कॉलेज, बेनीपुर एवं प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, बेनीपुर में आयोजित की गई है।
उन्होंने कहा कि उक्त परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त एवं सफलता पूर्वक संचालन कराने हेतु प्रत्येक परीक्षा तिथि को परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 गज की परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के आलोक में परीक्षा केन्द्र पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बेनीपुर शम्भू नाथ झा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 (2) की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 गज की परिधि में 12 फरवरी 2024 तक निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इस आदेश के तहत संबंधित परीक्षा केन्द्र के 200 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है। परीक्षा केन्द्र के अन्दर परीक्षार्थी एवं परीक्षा से संबंधित अन्य सभी व्यक्ति मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रोनिक पेन, पेजर, व्हाइटनर, इरेज़र, ब्लेड, सेल्युलर फोन एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारियों जो परीक्षा संचालन कार्य में नियुक्त हो, सरकारी अथवा प्रसाशन द्वारा निर्गत पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।
January 31, 2024

31.01.2024 (दरभंगा) : सिविल सर्जन, दरभंगा डॉ. अनिल कुमार द्वारा बताया गया कि दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं यू.डी.आई.डी. कार्ड बनाने के लिए अभ्यर्थियों का शारीरिक जाँच 01 फरवरी से 15 फरवरी 2024 (रविवारीय अवकाश को छोड़कर) तक प्रत्येक दिन को सिविल सर्जन कार्यालय, दरभंगा में मध्याह्न 11:30 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक मेडिकल बोर्ड की बैठक निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि 04 फरवरी तथा 11 फरवरी 2024 को रविवारीय अवकाश होने के कारण मेडिकल बोर्ड की बैठक आयोजित नही होगी। उन्होंने सभी संबंधित डॉक्टरों एवं पदाधिकारियों को उक्त बैठक में निश्चित रूप से भाग लेने हेतु निर्देशित किया है।