April 05, 2024

05.04.2024 (पटना) : जिला निर्वाचन पदाधिकारी- सह- जिलाधिकारी, पटना, शीर्षत कपिल अशोक के निदेश पर लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पूरे ज़िला में सघन मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। डीएम के निर्देश के अनुसार नॉक-द-डोर अभियान पूरे जिला में वृहत रूप से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वीप कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों द्वारा शत-प्रतिशत घरों में जाकर 100% मतदाताओं से संपर्क करके उन्हें बूथ के बारे में जानकारी दिया जाए तथा मतदान के दिन वोट करने हेतु प्रेरित भी किया जाये।
आज स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे जिला में अधिकारियों ने मतदाताओं को विभिन्न माध्यमों से मतदान हेतु जागरूक किया। इसी कड़ी में आज आईसीडीएस की सेविकाओं ने अपने पोषक क्षेत्रों में घर-घर जाकर लोगों को मतदाता सूची में नाम के बारे में जानकारी दी, उन्हें उनके बूथ के बारे में बताया तथा मतदान हेतु जागरूक किया। साथ ही साथ 'मेरा वोट, मेरा अभिमान' जैसे नारों के साथ मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन करके महिलाओं एवं उनके माध्यम से सभी को मतदान करने हेतु प्रेरित किया। वहीं जीविका दीदियों ने भी वृहत रूप से नॉक-द-डोर अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने सामुदायिक संगठनों के माध्यम से संबंधित क्षेत्र के युवा, महिलाओं एवं अन्य मतदातागण को मतदान हेतु शपथ दिलाया तथा उन्हें उनके बूथ के बारे में जानकारी दी। इसके साथ रस्सा-कशी व रस्सी कूद खेलों के माध्यम से भी जीविका की दीदियों के द्वारा मतदाताओं को जागरुक किया जा रहा है। बूथ लेवल ऑफिसर्स भी घर-घर जाकर मतदाताओं को मतदाता सूची एवं उनके बूथ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कल्याण विभाग से विकास मित्रों के द्वारा भेद्य टोला में हर घर दस्तक देकर लोगों को मतदान हेतु प्रेरित किया जा रहा है एवं उन्हें उनके मतदाता सूची में नाम तथा बूथ की जानकारी दी जा रही है।
वहीं कृषि विभाग के स्थानीय अधिकारियों एवं कर्मियों के द्वारा भी ग्रामीण इलाकों में घर-घर जाकर मतदाताओं को चुनाव के दिन मतदान हेतु जागरूक किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में पहले के चुनाव की अपेक्षा मतदान प्रतिशत काफ़ी बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारी Knock-the-Door अभियान सघन रूप से चला रहे हैं। पीडीएस एवं आईसीडीएस का आधार विस्तृत होने के कारण ज़िला प्रशासन द्वारा उनके साथ भी सघन स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। डीएम ने कहा कि यदि पहचान पत्र से किसी निर्वाचक की पहचान स्थापित हो जाती है तो अधिकारियों को मतदाता पहचान पत्र की सामान्य त्रुटियों को नजरअंदाज करना चाहिए। मतदाता सूची में शामिल कोई भी मतदाता मतदान के अपने अधिकार से वंचित न हो।भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुसार लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 हेतु मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मतदाताओं द्वारा *निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) या निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी भी दस्तावेज को दिखाया जा सकता हैः-
1. आधार कार्ड, 2. मनरेगा जॉब कार्ड 3. बैंक/डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबुक 4. श्रम मन्त्रालय योजना अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड 5. ड्राईविंग लाईसेंस 6. पैन कार्ड 7. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) अन्तर्गत भारत के महारजिस्ट्रार (आरजीआई) द्वारा निर्गत स्मार्ट कार्ड 8. भारतीय पासपोर्ट 9. फोटोयुक्त पेन्शन दस्तावेज 10. केन्द्रीय/राज्य सरकार/ पीएसयू/ पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र 11. सांसदों/विधायकों/विधान पार्षदों को जारी किये गये आधिकारिक पहचान पत्र 12. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र-यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी)।
डीएम ने कहा कि सहभागितापूर्ण वातावरण में लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। सुगम, सहज, सुरक्षित एवं समावेशी चुनाव कराने के लिए सभी कदम उठाया जा रहा है। मतदाता मतदान करने के लिए कोई भी एक मान्य पहचान दस्तावेज़/ आईडी प्रूफ़ लेकर मतदान केन्द्र पर आएँ। उन्हें हर सुविधा प्राप्त होगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर आश्वस्त न्यूनतम सुविधाएं को सुनिश्चित किया जा रहा है। मतदान केन्द्रों पर रैम्प, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, विद्युत, साईनेज, हेल्पडेस्क आदि की व्यवस्था रहेगी।
डीएम ने कहा कि पीडब्ल्यूडी और वरिष्ठ मतदाताओं की जरूरतों के प्रति प्रशासन जागरूक एवं सतर्क है और उनके लिए सुलभ चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मतदान में प्राथमिकता, ग्राउंड फ्लोर पर पोलिंग स्टेशन, रैंप जैसी बुनियादी सुविधाएं रहेगी। साथ ही वैकल्पिक होम वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। डीएम ने कहा कि सम्पूर्ण पटना जिला में आयोग के निदेशों के अनुसार तेजी से तैयारी चल रही है। हमलोग पूरी तन्मयता से कार्य कर रहे हैं। हम लोकतंत्र के इस उत्सव को एक सुखद अनुभव बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सभी निर्वाचकों से अपील है कि वे वोट जरूर दें। इससे हमारा समृद्ध लोकतंत्र और प्रस्फुटित होगा तथा इसे नया आयाम मिलेगा।
“जागरूक मतदाता हमारे समृद्ध लोकतंत्र की रीढ़ हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त वयस्क मताधिकार बहुमूल्य है एवं इस अधिकार का प्रयोग एक नागरिक के लिए अत्यावश्यक है। चुनाव में उच्च मतदान प्रतिशत हमारे प्रजातंत्र को एक नया आयाम देगा। डीएम ने लोकतंत्र के इस महापर्व में नागरिकों से भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि मतदान की तिथि को अपने-अपने बूथ पर सबसे पहले पहुंच कर वोट अवश्य डालें। डीएम ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण वातावरण में लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है।
April 05, 2024

05.04.2024 (दरभंगा) : लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 के अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पटना द्वारा राज्य स्तर पर संयुक्त आयकर निदेशक (अन्वे), पटना-सह-राज्य नोडल पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में नियंत्रण कक्ष-सह-आपत्ति अनुश्रवण सेल बनाया गया है। उपर्युक्त सेल का टॉल फ्री नम्बर - 18003456213 तथा व्हाट्स एप्प नम्बर - 7763940066 है, इस नम्बर पर लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना तथा आपत्तिर्यों का निराकरण के लिए सम्पर्क कर सकते है। इसके साथ ही नियंत्रण कक्ष-सह-आपत्ति अनुश्रवण सेल द्वारा ई-मेल आई.डी. bihar.nodal.election@incometax.gov.in) भी जारी किया गया है, इसके माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकते है।
April 05, 2024

05.04.2024 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में दरभंगा, समाहरणालय परिसर अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर सभागार में मस्तिष्क ज्वर के रोकथाम के लिए जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने कहा कि गर्मी और उमस के बढ़ते ही बच्चों में एम्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) बीमारी का खतरा बढ़ने लगता है।
उन्होंने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (समेकित बाल विकास परियोजना) डॉ. रश्मि वर्मा को निर्देश दिये कि आँगनवाड़ी केन्द्रों के पोषण क्षेत्र में सभी बच्चों को खीर आदि बनाकर सेविका/सहायिका के माध्यम से सुलभ कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (शिक्षा) को निर्देश दिया कि विद्यालयों में भी एम.डी.एम. के माध्यम से सभी बच्चों को गुणवर्त्तायुक्त भोजन उपलब्ध करावें। उन्होंने जिलावासियों से अपील किया कि वे कोशिश करें छोटे-छोटे बच्चे पूर्वाह्न 09ः00 बजे से 10ः00 बजे के बाद अनावश्यक कार्य से घर से बाहर नहीं निकले, अधिक से अधिक पानी का प्रयोग करें, ताकि शरीर में पानी की कमी नहीं हो। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आँगनवाड़ी केन्द्रों/विद्यालयों में ओ.आर.एस. घोल सुलभ कराने का निर्देश दिया।
एसएसपी ने कहा कि थाना प्रभारी, जन प्रतिनिधियों आदि से भी मस्तिष्क ज्वार के रोकथाम के लिए आवश्यक सहायता लें। माईकिंग के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार करावें, ओ.आर.एस. घोल पर्याप्त मात्रा में वांछित लोगों तक पहुँचावें। डीएम ने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को अपने गाड़ी में जिंगल के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया। उन्होंने जिलावासियों से अपील किया कि वे अपने छोटे बच्चों को रात में बिना खाना खाए सोने नहीं दे। उन्होंने कहा कि मस्तिष्क ज्वार बीमारी (चमकी को धमकी) का जागरूकता ही बचाव है। चमकी को धमकी के अन्तर्गत पहली धमकी (खिलाओ) - बच्चे को रात में सोने से पहले भरपेट खाना जरूर खिलाएँ और उस भोजन में पीठा पदार्थ भी शामिल करें, दूसरी धमकी (जगाओ) - रात में एवं सुबह उठते ही देखें कि कहीं बच्चा बेहोश या उसे चमकी तो नहीं तथा तीसरा धमकी (अस्पताल ले जाओ) - बेहोशी या चमकी दिखते ही तुरंत आशा को सूचित कर नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ले जाए। मस्तिष्क ज्वर के लक्षण।
01. सरदर्द, तेज बुखार आना, जो 5-7 दिनों से ज्यादा का ना हो। 02. अर्द्ध चेतना एवं मरीज में पहचाने की क्षमता नहीं होना/भ्रम की स्थिति में होना/बच्चे का बेहोश हो जाना। 03. शरीर में चकमी होना अथवा हाथ पैर में थरथराहट होना। 04. पूरे शरीर या किसी खास अंग में लकवा मारना या हाथ पैर का अकड़ जाना। 05. बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक संतुलन ठीक नहीं होना। उपरोक्त लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखने पर अविलम्ब अपने गाँव की आशा/ए.एन.एम. दीदी से सम्पर्क कर अपने सबसे निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पर जाकर चिकित्सीय परामर्श लें। इसके उपरान्त ही सदर अस्पताल/मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चों को इलाज हेतु ले जायें।
सामान्य उपचार एवं सावधानियाँ -*सिविल सर्जन दरभंगा ने बताया कि 01. अपने बच्चों को तेज धूप से बचाएँ। 02. अपने बच्चों को दिन में दो बार स्नान कराएँ। 03. गर्मी के दिनों में बच्चों को ओ.आर.ए. अथवा नींबू-पानी-चीनी का घोल पिलाएँ। 04. रात में बच्चों को भरपेट खाना खिलाकर ही सुलाएं। ध्यान देने वाली बातें। क्या करें- 01. तेज बुखार होने पर पूरे शरीर को ताजे पानी से पोछें एवं पंखा से हवा करें, ताकि बुखार 100 डिग्री से कम हो सके। 02. पारासिटामोल की गोली/सीरप मरीज को चिकित्सीय सलाह पर दें। 03. यदि बच्चा बेहोश नहीं है तब साफ एवं पीने योग्य पानी में ओ.आर.एस. का घोल बनाकर पिलायें। 04. बेहोशी/मिर्गी की अवस्था में बच्चे को छायादार एवं हवादार स्थान पर लिटाएँ। 05. चमकी आने पर, मरीज को बाएँ एवं दाएँ करवट में लिटाकर ले जाएं। 06. बच्चे के शरीर से कपड़े हटा लें एवं गर्दन सीधा रखें। 07. अगर मुँह से लार या झाग निकल रहा हो तो साफ कपड़े से पोछें, जिससे कि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। 08. तेज रोशनी से बचाने के लिए मरीज की आँखों को पट्टी या कपड़े से ढ़ँके।
क्या न करें- 01. बच्चे को कम्बल या गर्म कपड़ों में न लपेटें। 02. बच्चे की नाक बंद नहीं करें। 03. बेहोशी/मिर्गी की अवस्था में बच्चे के मुँह से कुछ भी न दें। 04. बच्चे का गर्दन झुका हुआ नहीं रखें। 05. चूंकि यह दैविक प्रकोप नहीं है, बल्कि अत्यधिक गर्मी एवं नमी के कारण होने वाली बीमारी है। अतः बच्चे के ईलाज में ओझा गुणी में समय नष्ट न करें। 06. मरीज के विस्तर पर ना बैठें तथा मरीज को बिना वजह तंज न करें। 07. ध्यान रहें की मरीज के पास शोर न हो और शांत वातावरण बनाये रखें।
बैठक में अपर जिला दण्डाधिकारी (विधि-व्यवस्था) राकेश रंजन, सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार, उप निदेशक, जन सम्पर्क सत्येन्द्र प्रसाद, डी.आई.ओ., डी.पी.ओ. (आई.सी.डी.एस), यूनिसेफ के प्रतिनिधि, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
April 05, 2024

05.04.2024 (दरभंगा) : जिला निर्वाचन पदाधिकारी, राजीव रौशन द्वारा बताया गया कि लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 को लेकर दरभंगा जिला में एकल खिड़की संचालित है। उन्होंने कहा कि उपर्युक्त व्यवस्था के तहत सभी राजनैतिक पार्टियों, उम्मीदवारों एवं अन्य संबंधितों द्वारा निर्वाचन के दौरान सभाओं, रैलियों, जुलूसों, लाउडस्पीकर और चुनाव प्रचार के दौरान वाहन के प्रयोग के साथ ही गैर-वाणिज्यिक/सूदूर/हवाई अड्डों/हैलीपैड आदि के उपयोग की स्वीकृति/अनुमोदन हेतु प्राप्त आवेदनों का निष्पादन करने हेतु किया गया है। इसके अन्तर्गत राजनैतिक दल के सदस्य/अभ्यर्थी द्वारा 24 घंटे पूर्व एकल खिड़की कोषांग के प्रभारी को अपना आवेदन उपलब्ध कराएंगे, जिसमें व्यय योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी अंकित हो।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यक्रम/मद (इवेन्ट) की स्वीकृति हेतु अलग-अलग आवेदन विहित प्रपत्र में समर्पित किया जाना अनिर्वाय होगा। यदि रैली/जुलूस संसदीय क्षेत्र के सीमा के अन्तर्गत दो या दो से अधिक जिलों से गुजरता हो, तो आवेदक द्वारा इस हेतु संबंधित जिले के निर्वाची/सहायक निर्वाची पदाधिकारी को अलग-अलग आवेदन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस बल से संबंधित स्वीकृति भी एकल खिड़की कोषांग से ही प्राप्त किया जाएगा तथा आवेदक को अलग से पुलिस से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि एकल खिड़की कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा संबंधित विभाग यथा - अग्निशमन विभाग, जिला/अनुमण्डल थाना, अंचलाधिकारी एवं अन्य कार्यालय से 24 घंटे के अन्दर अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त कर राजनीतिक दल के सदस्य/अभ्यर्थी को आवेदन देने के 36 घंटे के अन्दर स्वीकृति पत्र हस्तगत कराया जाएगा।
आवेदकों को ‘‘पहले आओ पहले पाओ’’ के आधार पर केवल एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से ही अनुमोदन/निर्णय जारी किया जाएगा।
March 29, 2024

29.03.2024 (पटना) : आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना, कुमार रवि द्वारा आज पटना में अतिक्रमण उन्मूलन, यातायात प्रबंधन तथा सुरक्षित परिवहन से संबंधित विषयों पर समीक्षा बैठक की गई। उन्होंने कहा कि मुख्य ट्रंक रोड पर अवैध व्यावसायिक गतिविधियों की मंजूरी नहीं दी जा सकती। पैदल यात्रियों के लिए चलने वाले रास्तों पर अवैध दुकानों का संचालन करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। जिन बड़े-बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा पार्किंग का प्रबंध नहीं किया गया है वहाँ अवैध पार्किंग के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई करें।
अस्पतालों यथा आईजीआईएमएस, पीएमसीएच, एम्स इत्यादि के आस-पास कोई अतिक्रमण नहीं रहना चाहिए। रोगियों, डॉक्टर्स तथा एम्बुलेंस के सुगम आवागमन में कोई व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए। वाहनों के अवैध पड़ाव पर रोक लगाएँ तथा विधि-सम्मत दंडात्मक कार्रवाई करें। मेन रोड पर अवैध दुकान लगाने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करें। सबेरे 05.00 बजे से 09.00 बजे तक तथा शाम में 07.00 बजे से 10.00 बजे तक ही निर्धारित स्थलों पर सब्ज़ी बेची जा सकती है। इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करें। पटना नगर निगम, ज़िला प्रशासन, यातायात, पुलिस, परिवहन, पथ निर्माण तथा अन्य संबंधित विभाग के पदाधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर इन निर्देशों का अनुपालन करेंगे। आयुक्त श्री रवि के निदेश पर पटना में फेजवाइज अतिक्रमण उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा। 01 अप्रैल से नेहरू पथ पर राजवंशी नगर, राजा बाजार, आईजीआईएमएस, आशियाना-दीघा मोड़ तथा पुराना बाईपास के इलाके में अतिक्रमण हटाया जाएगा।
इसके लिए डीएम शीर्षत कपिल अशोक द्वारा ज़िला नियंत्रण कक्ष को टीम का गठन करने का निर्देश दिया गया है। यह एक मल्टी-एजेंसी अभियान होगा जिसमें प्रशासन, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन, राजस्व, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशाम, पुल निर्माण निगम, दूरसंचार, वन प्रमंडल, विद्युत सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी शामिल रहेंगे। सभी सम्बद्ध पदाधिकारी अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित कर निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आयुक्त ने अधिकारियों को निदेश दिया कि कड़ाई से स्पेशल ड्राइव चलाएं। अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई करें। पब्लिक न्यूसेंस हटाने के लिए पुलिस से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दं.प्र.सं. की धारा 133 में नोटिस देकर कार्रवाई करें। प्रावधानों के अनुसार अर्थदंड लगाएं।
पुनः अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करें। जन सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करें। आयुक्त ने निदेश दिया कि रोड ट्रैफ़िक को बाधित करने वालों के विरूद्ध ऐक्शन लें। पुल तथा पेड़ की आड़ में अतिक्रमण तथा अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर्विस रोड को हमेशा परिचालन हेतु फ्री रखें। दुकान के आगे एवं पीछे अस्थायी संरचना को हटाएँ तथा ऐसा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करें। जीरो माईल से जगनपुरा के रास्ते को सुगम रखें। मसौढ़ी मोड़ के पास बस स्टैण्ड के नजदीक वाहनों का परिचालन व्यवस्थित रखें।यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करें।
आयुक्त श्री रवि ने कहा कि अतिक्रमण उन्मूलन संबंधित कार्रवाई न केवल लगातार करें बल्कि प्रभावी ढंग से भी करें। उन्होंने पुलिस अधीक्षक यातायात, पुलिस अधीक्षक विधि-व्यवस्था, अपर जिला दंडाधिकारी विधि-व्यवस्था तथा अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम की सदस्यता वाली एक चार-सदस्यीय कमिटि का गठन किया जो इन अभियानों के लिए कार्रवाई करेगी। आयुक्त ने कहा कि अभी लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 की प्रक्रिया चल रही है। अतः अधिकारीगण भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। मतदाताओं को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आयुक्त द्वारा पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को विभिन्न क्षेत्रों में सायनेज लगाने का निदेश दिया गया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक, यातायात को अटल पथ, जेपी गंगा पथ, नेहरू पथ सहित कहीं भी ओवरस्पीडिंग करने वालों के विरूद्ध दंड लगाने का निदेश दिया।
उन्होंने पुलिस अधीक्षक, यातायात को इसके लिए सीसीटीवी से अनुश्रवण करने तथा पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को जनहित में गतिसीमा पुनः निर्धारित करने के लिए नियमों के अनुसार प्रस्ताव उपस्थापित करने का निदेश दिया। बैठक में आयुक्त के साथ डीएम शीर्षत कपिल अशोक, एसएसपी राजीव मिश्रा, पुलिस अधीक्षक यातायात, पटना सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।