Dbg

19.12.2024 (DarbhangaOnline) (दरभंगा) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विनोद कुमार तिवारी एवं डीएम राजीव रौशन द्वारा संयुक्त रूप से सिविल कोर्ट लिपिक के पद पर नियुक्त हेतु प्रारंभिक परीक्षा को कदाचारमुक्त और स्वच्छ वातावरण में संपन्न कराने को लेकर दंडाधिकारियों एवं केंद्राधीक्षक को ब्रीफिंग की गई। डीएम ने कहा कि सिविल कोर्ट बिहार, पटना द्वारा लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 22 दिसम्बर 2024 (रविवार) को दो पालियों में यथा प्रथम पाली पूर्वाह्न 10:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 02:00 बजे से 04:00 बजे तक जिला मुख्यालय अवस्थित पच्चीस (25) परीक्षा केन्द्रों पर निर्धारित कार्यक्रमानुसार आयोजित होगी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर जिला न्यायलय द्वारा ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है जो सम्पूर्ण परीक्षा प्रक्रिया का अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण करेंगे। सभी परीक्षा केन्द्रों पर स्टेटिक दंडाधिकारी सहित पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है, जो सभी परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा दिवस को पूर्वाह्न 07:30 बजे तक उपस्थित होकर अपने दिए गए कार्य दायित्व का निर्वहन निर्धारित समय से प्रारंभ कर देंगे। सभी परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा कार्य में आवश्यक सहयोग के लिए केंद्र प्रभारी तथा सहायक केंद्र प्रभारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग समय 08:30 बजे पूर्वाह्न से 09:30 बजे तक प्रथम पाली के लिए तथा द्वितीय पाली के लिए अपराह्न 12:30 से 01:30 बजे तक निर्धारित है। डीएम ने कहा कि प्रथम पाली के लिए 09:30 पूर्वाह्न तथा द्वितीय पाली के लिए अपराह्न 01:30 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थियो को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। जिला प्रशासन द्वारा सभी परीक्षा केन्द्रों पर DOOR FRAMED METAL DETECTOR / HAND HELD METAL DETECTOR उपलब्ध कराया जायेगा जिसे प्रतिनियुक्त पुलिस बल द्वारा संचालित किया जायेगा। परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियो का सघन जाँच पुलिस बल द्वारा किया जायेगा तथा परीक्षा केंद्र के कर्मी उन्हें आवश्यक सहयोग करेंगे।

परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी प्रवेश के समय प्रवेश पत्र (02 प्रति में), दो पासपोर्ट फोटो, एक पहचान पत्र तथा उसकी एक अतिरिक्त स्वभिप्रमाणित प्रति, पारदर्शी पानी की बोतल के साथ पारदर्शी बॉल पेन के अलावा किसी भी प्रकार की सामग्री यथा बैग, मोबाईल, पर्स/ वालेट, घड़ी (सामान्य/इलेक्ट्रोनिक), केलकुलेटर एवं वैसे सामग्री जो कदाचार की श्रेणी में आते हों के साथ प्रवेश नहीं करेंगे। सभी परीक्षा केंद्र पर जैमर लगाया जायेगा तथा परीक्षा केंद्र पर उपस्थित ऑब्जर्वर द्वारा उसके सही काम करने का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। परीक्षा कक्ष में संलग्न किसी भी कर्मी / वीक्षक मोबाईल फोन / घड़ी / किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गजेट के साथ प्रवेश नहीं करेंगे। यदि वे अपने साथ परीक्षा केंद्र पर ले आते हैं तो यथा समय केन्द्राधीक्षक के पास सुरक्षित जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

डीएम ने कहा कि सभी परीक्षा कक्ष में सभी केन्द्राधीक्षक दीवाल घड़ी लगवाना सुनिश्चित करेंगे। सभी केन्द्राधीक्षक अपने स्तर पर प्रतिनियुक्त वीक्षकों को परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व बैठक बुलाकर परीक्षा से सम्बंधित अनुदेशों से अवगत करा देंगे। परीक्षा प्रारंभ होने के एक (01) दिन पूर्व आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गए अनुदेश पुस्तिका के अनुसार एक बेंच पर दो परीक्षार्थी जिनके मध्य न्यूनतम 03 फीट की दुरी होगी के साथ आवासन की व्यवस्था करेंगे। बैठने की योजना (सीटिंग प्लान) उस दिन प्रदर्शित नहीं की जायेगी, प्रत्येक हॉल एवं परीक्षा कक्ष के बाहर परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व यथासमय प्रदर्शित की जायेगी। परीक्षा केंद्र पर केन्द्राधीक्षक एवं परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त सभी वीक्षक एवं कर्मी पूर्वाह्न 07:00 बजे तक उपस्थित रहेंगे। सभी परीक्षा केंद्र में प्रतिनियुक्त वीक्षक परीक्षा कक्ष में 08:30 बजे पूर्वाह्न से उपस्थिति पत्रक (ATTENDANCE SHEET) के साथ उपस्थित रहकर कक्ष में प्रवेश करने वाले सभी परीक्षार्थी का एडमिट कार्ड का उपस्थिति पत्रक से मिलान कर उनकी सघन जाँच करेंगे। परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी एडमिट कार्ड पर एक फोटो चिपका कर एवं अपने पहचान पत्र की एक स्वअभिप्रमाणित प्रति वीक्षक को हस्तगत करेंगे जिसे केन्द्राधीक्षक द्वारा शिल्ड कर पैकेट्स में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

केन्द्राधीक्षक प्रथम पाली की गोपनीय प्रश्न पत्र के बॉक्स को 09:20 बजे पूर्वाहन तथा द्वितीय पाली के गोपनीय प्रश्न पत्र को 01:20 बजे अपराह्न को ऑब्जर्वर की उपस्थिति में खोलेंगे बक्से की चाभी वरीय प्रेक्षक द्वारा केन्द्राधीक्षक को उपलब्ध कराया जायेगा। परीक्षा प्रारंभ होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी तथा प्रारंभ होने के एक घंटा बाद परीक्षार्थी को शौचालय जाने की अनुमति दिया जा सकता है। परीक्षा कक्ष में एजेंसी द्वारा प्रत्येक परीक्षार्थी का बायोमेट्रिक एवं फोटो लेते हुए उपस्थिति (ATTENDANCE) दर्ज किया जायेगा।

परीक्षा केंद्र पर प्रायः यह देखा जाता है कि बायोमेट्रिक करने वाले कर्मी परीक्षा केंद्र परिसर तथा कक्ष में मोबाईल लेकर यत्र-तत्र घुमते रहते हैं जो कदाचार की श्रेणी में है। केन्द्राधीक्षक इस पर ध्यान देंगे तथा सभी बायोमेट्रिक कर्मी को एक सुनिश्चित स्थान पर आवासन की व्यवस्था करेंगे।केन्द्राधीक्षक कोर्ट द्वारा दिए गए अनुदेश पुस्तिका के अनुसार ही आवश्यक संख्या में परीक्षा कक्ष में वीक्षकों की प्रतिनियुक्त करेंगे। सभी केन्द्राधीक्षक सिविल कोर्ट द्वारा उपलब्ध कराये गए अनुदेश पुस्तिका में दिए आलोक में ही परीक्षा का संचालन सुनिश्चित करेंगे। ब्रीफिंग में जिला गोपनीय प्रभारी, सीजीएम, उपनिदेशक जनसंपर्क, सचिव विधिक सेवा प्राधिकार व कई पदाधिकारी उपस्थित थे।