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01.07.2024 (DarbhangaOnline) (दरभंगा) : तीन नए आपराधिक कानून ( भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ) के लागू होने के अवसर पर स्थानीय नागरिकों को तीन नए अपराधिक कानूनों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी हेतु विभिन्न थानों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार पुलिस महानिदेशक द्वारा आदेश के आलोक में एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी के नेतृत्व में सिटी एसपी शुभम आर्य द्वारा तीन नए आपराधिक कानून लागू होने के अवसर लहेरियासराय थाना परिसर में स्थानीय लोगों को आमंत्रित कर तीन नए आपराधिक कानून के प्रमुख विशेषताओं से अवगत कराया।Dbg

उन्होंने कहा की नए आपराधिक कानून को नागरिक केन्द्रित बनाने की दिशा में बड़ी पहल है, नागरिक घटनास्थल या उससे परे कहीं से भी FIR दर्ज करा सकते हैं। पीड़ित FIR की एक नि:शुल्क प्रति प्राप्त करने के हकदार हैं। पुलिस द्वारा पीड़ित को 90 दिनों के अंदर जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना अनिवार्य है। महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटे के अंदर पीड़िता की सहमति से उसकी मेडिकल जांच की जाएगी। साथ ही 7 दिनों के अंदर चिकित्सक उसकी मेडिकल रिपोर्ट भेजेंगे।

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अभियोजन पक्ष की मदद के लिए नागरिकों को खुद का कानूनी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। BNS की धारा 396 एवं 397 में पीड़ित को मुआवजे और मुफ्त इलाज का अधिकार दिया गया है। BNS की धारा 398 के अंतर्गत गवाह संरक्षण योजना का प्रावधान है। केस वापसी के पहले न्यायालयों को पीड़ित की बात सुनने का अधिकार दिया गया है। कोर्ट में आवेदन करने पर पीड़ितों को ऑर्डर की नि:शुल्क कॉपी प्राप्त करने का अधिकार मिला है। कानूनी जांच, पूछताछ और मुकदमे की कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयोजित करने का प्रावधान है।Dbg

अन्य कतीपय बिंदु पर आम नागरिकों को बताया गया एवं अन्य कतिपय बिंदु के बारे में अवगत कराया गया| इस कार्यक्रम में आए सभी नागरिकों को 12 पेज का नए आपराधिक कानून का एक बुकलेट उपलब्ध कराया गया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक काम्या मिश्रा द्वारा तीन नए आपराधिक कानून लागू होने के अवसर मनिगाछी थाना परिसर में स्थानीय लोगों को आमंत्रित कर तीन नए आपराधिक कानूनो के प्रमुख विशेषताओं के बारे में अवगत कराया गया। एसएसपी, दरभंगा के दिशा निर्देशन में दरभंगा जिला के सभी थानों पर स्थानीय नागरिकों को आमंत्रित कर तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रमुख विशेषताओं के बारे में अवगत कराने हेतु सभी थानों के थाना परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत थानाध्यक्ष के स्वागत भाषण से किया गया एवं स्वागत भाषण के उपरांत तीनों अपराधिक कानूनी के जानकारी एवं विषेताओ के बारे में बताया गया। सभी थानों में पदस्थापित महिला पुलिस पदाधिकारीयों द्वारा आमंत्रित नागरिकों को विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित प्रमुख प्रावधानों के बारे में अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान द्वारा किया गया।