30.08.2024 (DarbhangaOnline) (दरभंगा) : उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश श्री रविशंकर कुमार की अदालत ने कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के लड़नी गांव निवासी बच्चा यादव के पुत्र पवन कुमार यादव को अवैध शराब कारोबार का दोषी पाते हुए दस वर्ष कारावास और दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। उन्होंने कहा की अर्थदंड की राशि नही देने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

उत्पाद अधिनियम के स्पेशल एपीपी हेमंत कुमार ने बताया की 01 मई 2022 की अहले सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कुशेश्वरस्थान के दिघिया चौर में विदेशी शराब उतारा जा रहा है। जब पुलिस पहूंची तो एक ट्रक डब्लू. बी. 73 सी 5793 से पीकअप भान पर शराब लोड किया जा रहा है। पुलिस ने घटना स्थल से 4104 लीटर शराब बरामद किया। इस संबंध में कुशेश्वरस्थान थाना में कांड संख्या - 152/2022 दर्ज की गई। सजा के बिंदु पर सुनवाई के पश्चात अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया।