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27.05.2025 (DarbhangaOnline) (दरभंगा) : अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव को ADJ - 3 सह MP - MLA कोर्ट के न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने IPC की धारा 506 के तहत 02 वर्ष का कारावास और एक -एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड नही जमा करने पर दोनों सजायाफ्ता को एक -एक माह का अतिरिक्त साधारण सजा भुगतनी पड़ेगी। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह एमपी/एम एल ए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की कोर्ट ने एक आपराधिक मामले के सुचक उमेश मिश्र के अपील वाद सं. 06/25 में दोषसिद्ध दोनो अभियुक्तों को सजा के बिन्दु पर गहन सुनवाई के बाद निर्णय सुनाया है।

सजा के बिन्दु पर सुनवाई के दौरान वचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दोनो का प्रथम दोष होने की बाबत प्रोबेशन ऑफ अफेन्डर ऐक्ट का लाभ देने तथा मुक्त करने की याचना की। जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया। अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे स्पेशल एपीपी रेणू झा ने बताया की 29 जनवरी 2019 को सुबह के 6 बजे समैला निवासी उमेश मिश्र मॉर्निंग वाक के लिए घर से जा रहे थे। जब वे गोसाईटोल पहुंचे तो पुरब दिशा से आ रहे विधायक मिश्रीलाल यादव, गोसाईटोल निवासी सुरेश यादव एव अन्य 20-25 लोग हथियार से लैश होकर सुचक को घेरकर मारपीट किया। मिश्री लाल यादव ने फरसा से उनका सर फार दिया तथा सुरेश यादव ने लाठी रॉड से प्रहार कर उनके पॉकेट से 2300 रुपया निकाल लिया।

इसकी FIR उमेश मिश्र ने 30 जनवरी 2019 को कराया। गौरतलब है की 21 फरवरी 2025 को एमपी/एम एल ए कोर्ट के पीठासीन पदाधिकारी करुणानिधि प्रसाद आर्य की कोर्ट ने मामले की सुनवाई पुरी कर विधायक समेत दोनो अभियुक्त को IPC की धारा 323 में दोषी पाते हुए दोनो को तीन माह का कारावास तथा 500 रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई थी। Lower Court के फैसला से आहत विधायक समेत दोनो दोषियों ने अपीलवाद सं. 03/25 संस्थित कराया। वहीं निम्न अदालत द्वारा दी गई सजा से असंतुष्ट सुचक उमेश मिश्र ने सजा बढ़ाने और IPC की धारा 506 में भी सजा देने की मांग को लेकर अपीलवाद सं. 06/25 संस्थित कराकर न्याय की याचना की।

आज अपीलीय विशेष न्यायाधीश श्री दिवाकर की कोर्ट ने दोनो अपीलवाद की एक साथ सुनवाई पुरी कर विधायक द्वारा दाखिल अपीलवाद सं. 3/25 को अस्वीकृत करते हुए निम्न अदालत द्वारा पूर्व में दी गई सजा को सम्पुष्ट करते हुए दोनो को जेल भेज दिया। वहीं पीड़ित सुचक के अपीलवाद सं. 06/25 को आंशिक स्वीकृत करते हुए दोनो को IPC की धारा 506 में दोषी पाते हुए सजा अवधि का निर्धारण के बिन्दु पर सुनवाई के पश्चात सजा की घोषणा की।

अदालत के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक मिश्रीलाल यादव ने मीडिया से कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूर्ण आस्था है और सम्मान करते हैं। इस फैसले के विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय जायेंगे।