03.06.2025 (DarbhangaOnline) (दरभंगा) : प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पांडे की अदालत ने सुनिल कुमार राय की हत्या के जूर्म में विपिन राय को IPC की धरा 302 में उम्रकैद और पचास हजार रुपये अर्थदंड एवं 27 आर्म्स के तहत तीन साल कैद व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने गत 30 मई को जूर्मि विपिन राय को दोषी ठहराया था और सजा की अवधि निर्धारण के बिंदु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 03 जून की तिथि निर्धारित किया था।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विष्णु कांत चौधरी ने बहस किया जिसमे उनके सहयोगी अधिवक्ता मनीष कुमार सिन्हा ने उन्हें सहयोग किया। घटना के सम्बन्ध में श्री चौधरी ने बताया की मृतक सुनील कुमार राय के पिता मिश्रटोला नागमन्दिर निवासी राम प्रकाश राय ने 30 दिसंबर 18 को नगर थाने में FIR दर्ज कराया था जिसमे आरोप था की उनका बेटा सुनील कुमार राय बाजार समिति में काम करता था। वहीं सूचक मिश्रटोला नाग मंदिर के निकट चाय की दुकान चलाता था। घटना के दिन 9:00 बजे रात में उनका पुत्र सुनील कुमार राय उसके दुकान पर आया और बैठ गया। उसी समय आरोपी विपिन राय सहित कई लोग दुकान पर आए और पुरानी विवाद को लेकर मेरे पुत्र को भला बुरा कहने लगा और सुनील को गोली मार दिया।

बुरी तरह से जख्मी हालत में सुनील को DMCH ले जाया गया जहाँ डोक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। A.P.P. श्री चौधरी ने बताया की अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों ने गवाही दी। उन्होंने कहा की आरोपित पूर्व से न्यायिक हिरासत में है तथा सभी सजायें साथ-साथ चलेगी।