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07.03.2024 (दरभंगा) : जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन द्वारा आदेश जारी करते हुए कहा गया कि लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रेस नोट की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता पूरे दरभंगा जिला में लागू हो जाएगा तथा चुनाव की प्रकिया की समाप्ति तक प्रभाव रहेगा।

उन्होंने कहा कि सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने, इसके उल्लंघन के विशिष्ट मामलों पर विचार करने एवं उपर्युक्त अवधि में इसके अक्षरसः अनुपालन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करने के निमित्त निर्वाची पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका, 2023 के अध्याय - X की कंडिका 10.4 में निहित प्रावधान के आलोक में जिला स्तर पर "स्थायी समिति" का गठन किया गया है।

उन्होंने कहा कि उपर्युक्त "स्थायी समिति" के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, दरभंगा - अध्यक्ष होंगे तथा "स्थायी समिति" के एसएसपी, अपर समाहर्त्ता (विधि-व्यवस्था), दरभंगा, सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी, दरभंगा जिला, नोडल पदाधिकारी, आदर्श आचार संहिता कोषांग, दरभंगा, अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल, बेनीपुर एवं दरभंगा सदर, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बिरौल, बेनीपुर एवं दरभंगा सदर, लोक सभा क्षेत्र के सभी अभ्यर्थी (अभ्यर्थिता निर्धारित होने के बाद) तथा सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों के अध्यक्ष/सचिव, दरभंगा जिला - सचिव होंगे। उप निर्वाचन पदाधिकारी, दरभंगा "स्थायी समिति" के सदस्य सचिव होंगे।