
28.05.2024 (पटना) : जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक द्वारा आज एएन कॉलेज, पटना में लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 के दृष्टिगत मतदान के उपरांत पोल्ड ईवीएम संग्रहण, मतगणना एवं अन्य तैयारियों का जायज़ा लिया गया। सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के साथ उन्होंने मतदान दलों के योगदान-प्रस्थान, मतदान दिवस की गतिविधियों, ईवीएम संग्रहण एवं मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। सुगम यातायात, उत्कृष्ट भीड़-प्रबंधन तथा सुदृढ़ विधि-व्यवस्था संधारण के प्रति सभी पदाधिकारियों को सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहने का निदेश दिया गया।डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन उत्सवी माहौल में निर्वाचन कार्य को सम्पन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मतदान केन्द्रों पर वरिष्ठ मतदाताओं, दिव्यांगजन, महिलाओं सहित सभी मतदाताओं के लिए सर्वोत्कृष्ट प्रबंध सुनिश्चित किया गया है।
सहज, सुगम, सुरक्षित एवं समावेशी मतदान सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। मतदान केन्द्रों पर कोई भी निर्वाचक निजी वाहनों से आ सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। सभी मतदाता 1 जून को गर्व से वोट डालें तथा मतदान का रिकॉर्ड स्थापित करें। डीएम ने कहा कि मतदान समाप्ति के पश्चात 1 जून को 06.00 बजे अपराह्न से पोल्ड ईवीएम एएन कॉलेज, पटना में संग्रहण होना प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए विधानसभावार काउन्टर का निर्माण किया गया है जहाँ ईवीएम एवं वीवीपैट का संग्रहण होगा। जिलाधिकारी द्वारा आज एएन कॉलेज में रिसीविंग काउंटर, वज्रगृह, मतगणना कक्ष, बैरिकेडिंग, हेल्पडेस्क एवं ड्रॉप गेट का निर्माण तथा विभिन्न हॉल इत्यादि का निरीक्षण किया गया तथा पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया। डीएम ने पदाधिकारियों को मतदान एवं मतगणना के विभिन्न आयामों पर विस्तार से दिशा-निदेश दिया तथा मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार त्वरित गति से कार्य करने का निदेश दिया।
उन्होंने कहा कि मतदान के पश्चात ईवीएम-वीवीपैट का संग्रहण सुगमतापूर्वक हो इसके लिए सभी प्रबंध रहनी चाहिए। प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों को समुचित प्रशिक्षण रहना चाहिए ताकि वे तत्परतापूर्वक संग्रहण कार्य पूरा करें। डीएम ने ए. एन. कॉलेज में समुचित संख्या में हेल्पडेस्क का निर्माण सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रकाश की उत्कृष्ट व्यवस्था रहनी चाहिए। पदाधिकारियों को आंतरिक साईनेज प्लान का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि मानकों के अनुसार सीसीटीवी का अधिष्ठापन रहना चाहिए ताकि सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। डीएम ने कहा कि निर्वाचन के अवसर पर जिला नियंत्रण कक्ष (दूरभाष सं0 0612-2999250, 2999262) तथा हेल्पलाईन 1950 क्रियाशील है। इस पर कोई भी सूचना दी जा सकती है। जिला स्तर पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। स्थल पर ही समीक्षा बैठक में डीएम ने कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 के क्रम में ईवीएम-वीवीपैट को मतदान केन्द्र पर पहुँचाने हेतु पीसीसीपी की व्यवस्था नहीं है।
मतदान दलों द्वारा ही ईवीएम एवं अन्स सभी मतदान सामग्रियों को ईवीएम डिस्पैच केन्द्र पर प्राप्त की जाएगी। इसके लिए विधान सभावार ईवीएम डिस्पैच केन्द्र का निर्माण किया गया है। निर्धारित योगदान स्थल पर निर्धारित तिथि एवं समय पर मतदान कार्मिकों, सुरक्षा बल तथा माईक्रो प्रेक्षक द्वारा योगदान दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान दल के प्रस्थान स्थल तथा प्राप्ति केन्द्रों पर सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को सहयोग करने के लिए जिला-स्तर से वरीय पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। मतदान दल के योगदान तिथि से पूर्व डिस्पैच सेन्टर पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित रहनी चाहिए।
किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए वरीय पदाधिकारियों को मुस्तैद रहने का निदेश दिया गया है। डीएम द्वारा कार्मिक कोषांग, सामग्री कोषांग, वाहन कोषांग, ईवीएम कोषांग, कार्मिक कल्याण प्रबंधन कोषांग, विधि-व्यवस्था कोषांग सहित सभी संबंधित कोषांगों के पदाधिकारियों को आपस में सार्थक समन्वय एवं सुदृढ़ संवाद स्थापित रखने का निदेश दिया गया है। डिस्पैच सेन्टर पर जीविका दीदियों द्वारा संचालित ‘‘दीदी की रसोई’’ के स्टॉल का पर्याप्त संख्या में संचालन सुनिश्चित करने का निदेश डीपीएम जीविका एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को दिया गया है। डीएम ने निर्धारित अवधि में यथा पी-3, पी-2 तथा पी-1 में चेकलिस्ट के अनुसार कार्यों को सम्पादित करने का निदेश दिया है। भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार मतदान समाप्ति के 48 घंटा पूर्व प्रचार-प्रसार बंद किया जाना है। दिनांक 30.05.2024 को संध्या 06.00 बजे के पश्चात यदि किसी चुनाव अभ्यर्थी द्वारा प्रचार-प्रसार किया जाता है तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उनके विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। संबंधित मतदान क्षेत्र में यदि बाहरी व्यक्ति (वैसे व्यक्ति जो प्रचार-प्रसार में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं), जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं और उनका ठहराव उस क्षेत्र में हो रहा हो तो उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश पदाधिकारियों को दी गई है।
डीएम ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा तीव्र गति से तैयारी की जा रही है। यह अंतिम चरण में है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा मतदान के लिए सुपर जोनल दंडाधिकारियों, जोनल दंडाधिकारियों एवं सेक्टर दंडाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है तथा इनके कार्यों एवं दायित्वों का निर्धारण किया गया है। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों यथा बख्तियारपुर में 30, दीघा में 39, बांकीपुर में 36, कुम्हरार में 32, पटना साहिब में 35, फतुहा में 34, दानापुर में 41, मनेर में 36, फुलवारी में 41, मसौढ़ी में 42, पालीगंज में 34 तथा बिक्रम में 38 जोनल दंडाधिकारियों को तैनात किया गया है। बख्तियारपुर में 06, दीघा में 06, बांकीपुर में 06, कुम्हरार में 06, पटना साहिब में 06, फतुहा में 06, दानापुर में 07, मनेर में 06, फुलवारी में 06, मसौढ़ी में 06, पालीगंज में 06 तथा बिक्रम में 06 सुपर जोनल दंडाधिकारियों को तैनात किया गया है। कुल 438 सेक्टर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिला सीमा सील हेतु 33 स्थानों पर चेकपोस्ट एवं नाका का गठन किया गया है।
वाहन जाँच चेकिंग हेतु 22 स्थानों पर वाहन जाँच चेक पोस्ट का गठन किया गया है। मतदान के दिन सीमा सील रहेगी तथा मतदाताओं द्वारा मतदान केन्द्र तक वाहन ले जाने में सहायता प्रदान की जाएगी। 40 एसएसटी, 12 वीएसटी तथा 12 वीवीटी क्रियाशल रहेगा। दो अश्वारोही गश्ती को तैनात किया गया है। जिला नियंत्रण कक्ष में तीन पालियों में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। डीएम ने कहा कि सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यक कार्य करेंगे।