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02.03.2024 (दरभंगा) : सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा रंजन देव द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना से प्राप्त निर्देशानुसार ‘‘अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस एवं सप्ताह’’ (प्राधिकार आपके द्वार) के उपलक्ष्य में 04 मार्च से 08 मार्च तक दरभंगा शहरी, ग्रामीण, पिछड़े आदि क्षेत्रों में निःशुल्क विधिक सहायता डोर-टू-डोर/कार्यक्रम किया जाना है। उन्होंने कहा कि उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए दरभंगा जिला अन्तर्गत शहरी, ग्रामीण, पिछड़े आदि क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों/गरीब/असाह्य एवं आर्थिक रूप से पिछड़े/कमजोर लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता देने के लिए डोर-टू-डोर अभियान-सह-विधिक जागरूकता कार्यक्रम का संचालन सफलतापूर्वक कराने के लिए पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वंयसेवक को प्रतिनियुक्त कर टीम गठित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रतिनियुक्त टीम द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपने कार्यों का सफलतापूर्वक सम्पादन करते हुए अधिक से अधिक आमजनों को इसका लाभ पहुँचाने में सहयोग करेंगे।

हनुमाननगर प्रखण्ड के लिए अनिता कुमारी, पैनल अधिवक्ता, मोबाईल नम्बर - 8877529825 एवं सुरेश कुमार चौधरी, पारा विधिक स्वंयसेवक, मोबाईल नम्बर - 7352284521 को प्रतिनियुक्त किया गया है। वहीं केवटी प्रखण्ड के लिए अजय कुमार साहु, पैनल अधिवक्ता, मोबाईल नम्बर - 9006294361 एवं निलाम्बर मिश्रा, पारा विधिक स्वंयसेवक, मोबाईल नम्बर - 8986370073, सदर प्रखण्ड के लिए राधा कुमारी, पैनल अधिवक्ता, मोबाईल नम्बर - 7739480692 एवं विरेन्द्र कुमार आनन्द, पारा विधिक स्वंयसेवक, मोबाईल नम्बर - 8083303970 तथा बेनीपुर प्रखंड के लिए विनोद कुमार मिश्रा, पैनल अधिवक्ता, मोबाईल नम्बर - 6280694227 एवं नीतीश कुमार राम, पारा विधिक स्वंयसेवक, मोबाईल नम्बर - 9122596218 को प्रतिनियुक्त किया गया है। उन्होंने उपर्युक्त पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वंयसेवकों को निर्देश दिया कि डोर-टू-डोर अभियान के पश्चात् विधिक जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करेंगे।

उन्होंने कहा कि निर्धारित प्रखण्ड अन्तर्गत के पंचायत के शहरी क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र/टोला/मोहल्ला/गाँव/वार्ड का चयन कर स्थानीय आशा कार्यकर्त्ताओं/आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं/जीविका समूहों/समाजसेवी संगठन आदि की मदद से विशेषकर महिलाओं के बीच विधिक सहायता संबंधी जानकारी देंगे।

उन्होंने प्रतिनियुक्त पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वंयसेवकों को निर्देश दिया कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशों का नियमानुसार पालन करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का संचालन पूर्वाह्न 10ः30 बजे से अपराह्न 04ः30 बजे तक किया जाएगा।