August 21, 2024
20.08.2024 (DarbhangaOnline) (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुर्व पुनरीक्षण को लेकर बैठक आयोजित की गई। 01-01-2025 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम प्राप्त है, जिसके अनुसार 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को मतदान सूची का प्रारूप प्रकाशन निर्धारित है। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पूर्व पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के रूप में निम्नांकित गतिविधि संपन्न होगी। जिला स्तरीय प्रशिक्षण के उपरांत प्रखंड स्तर पर 21 सितंबर (बुधवार) को बीएलओ की प्रशिक्षण प्रोग्राम निर्धारित है। नॉलेज एटीट्यूड और प्रैक्टिस से संबंधित बेसलाइन सर्वे का कार्य प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा 31 सितंबर 2024 शनिवार तक संपन्न किया जाना है। इसके लिए आयोग द्वारा प्रश्नावली बनाई गई है जिसके आधार पर मतदाताओं के वोटिंग का आकलन किया जाएगा, यह सर्वे एप्प के माध्यम से संपन्न होगा।
डीएम ने कहा की सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी इस कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 18 अक्टूबर 2024 तक गृह सत्यापन का कार्य सभी संबंधित बीएलओ के द्वारा संपन्न कराया जाना है। इस सर्वे के दौरान 01/08/2024 को मानक तिथि मानते हुए अमृत मतदाताओं को चिन्हित करते हुए उनका नियमानुसार विलोपन सुनिश्चित किया जाना है। सर्वे के उपरांत विलोपन की कार्रवाई करते हुए सभी बीएलओ से इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाना है कि 01/08/2024 तक मृत सभी मतदाताओं का विलोपन कर दिया गया है। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/ सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा भी उक्त आशय का प्रतिवेदन 18 अक्टूबर 2024 तक समर्पित करना सुनिश्चित करें। सर्वे के दौरान बी एल ओ के द्वारा मतदान केन्द्रों के अक्षांश- देशांतर का सत्यापन भी किया जाएगा। गृह सत्यापन के दौरान बीएलओ द्वारा निर्वाचकों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी एकत्र की जाएगी। जिनमें योग किंतु और पंजीकृत निर्वाचक 01-10-2024 की अर्हता के आधार पर, भावी निर्वाचक 01-01-2025 की अर्हता के आधार पर, भावी निर्वाचक (अगली तीन अर्हता तिथि के आधार पर), दोहरी प्रविष्टि/ मृत निर्वाचक /स्थाई रूप से स्थानांतरित निर्वाचक, निर्वाचक सूची की अशुद्ध प्रविष्टियों में सुधार आदि शामिल है।
मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन संलग्न प्रपत्र में 29 सितंबर 2024 तक पूर्ण कर लिया जाना है। सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को निर्देश दिया गया की वे सम्बद्ध किए गए मतदान केन्द्रों का शतप्रतिशत भौतिक सत्यापन स्वयं करेंगे। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन के समय मतदान केंद्र के अद्यतन नाम का भी सत्यापन कर लेंगे और उसे अभियुक्त कॉलम में दर्ज करेंगे।निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी प्रतिदिन मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के वेबसाइट पर निर्धारित मॉड्यूल में प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन एवं निर्वाचकों के मानक के प्रतिवेदन 01 जुलाई की अर्हता तिथि के आलोक में अद्यतन निर्वाचक सूची से यह स्पष्ट होगा कि कितने मूल मतदान केंद्र में युक्तिकरण संशोधन की आवश्यकता है जिसके अनुसार मतदान केन्द्रों के प्रारूप सूची में प्रस्ताव सम्मिलित किया जाना है।
भारत निर्वाचन आयोग के निदेशक अनुसार ऐसे सभी मतदान केन्द्रों पर जहां निर्वाचकों की संख्या 1400 से अधिक है वहां युक्तिकरण की कार्रवाई संपन्न की जाएगी। मतदान केन्द्रों पर निर्वाचकों की अधिकतम संख्या को बनाए रखने के लिए सर्वप्रथम आसपास के मतदान केन्द्रों के बीच निर्वाचकों का स्थानांतरण किया जाना है। निर्वाचकों का स्थानांतरण पूर्ण परिवार के निर्वाचकों का एक साथ होना है। जीर्ण शीर्ण मतदान केंद्र के स्थान परिवर्तन के प्रस्ताव भेजने के पूर्व मतदान केन्द्रों का शतप्रतिशत भौतिक सत्यापन निरीक्षण उनके अक्षांश और देशांतर के साथ कर लिया जाए। सभी मतदान केन्द्रों के अक्षांश और देशांतर नवीन चिन्हित और प्रस्तावित मतदान केन्द्रों के निर्माण परिवर्तन की जानकारी ईआरओ, नेट डैशबोर्ड मैं ततसमय अनिवार्य रूप से अद्यतन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
जीर्ण शीर्ण मतदान केंद्र का छायाचित्र भी स्थानांतरण प्रस्ताव के साथ भेजना है। वैसे मतदान केंद्र जिनके मतदाताओं को 02 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है ऐसी स्थिति में समीक्षा करते हुए प्रस्ताव दिया जाना है।मतदान केन्द्रों के प्रारूप सूची की तैयारी का कार्य 01 सितंबर 2024 तक पूर्ण कर लिया जाना है। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी जीर्ण शीर्ण मतदान केन्द्रों का प्रस्ताव भेजने से पूर्व विधानसभा/ प्रखंड स्तर पर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें प्रारूप मतदान केंद्र सूची से अवगत करा देंगे।
मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूची का प्रकाशन 07 सितंबर 2024 को विहित प्रपत्र में विनिर्दिष्ट स्थानों पर मतदान केन्द्रों के प्रारूप सूची का प्रकाशन किया जाना है। 07 सितंबर से 17 सितंबर 2024 तक मतदान केन्द्रों के प्रारूप सूची पर दावा एवं आपत्ति प्राप्त किया जाना है। मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन-29.10.2024, दावा आपत्ति प्राप्त की अवधि-29-10-2024 से 28-11-2024, विशेष अभियान दिवस दावा आपत्ति अवधि में चार विशेष अभियान दिवस का निर्धारण मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। दावा आप्ति निष्पादन 24-12-2024 तक, तथा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 06 जनवरी 2025 को किया जाना है।
बैठक में नगर आयुक्त कुमार गौरव, उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, अपर समाहर्ता राजस्व नीरज कुमार दास, अपर समाहर्ता विभागीय जांच कुमार प्रशांत, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार आदि उपस्थित थे।