नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 को लेकर सभी पदाधिकारी सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें – आयुक्त
December 16, 2022
15.12.2022 (पटना) : आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना, कुमार रवि ने कहा है कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022, स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी पदाधिकारी सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें। वे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पटना प्रमंडल अंतर्गत सभी जिलों में नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे।
बैठक में पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय प्रक्षेत्र, पटना, राकेश राठी, पुलिस उपमहानिरीक्षक शाहाबाद क्षेत्र, प्रमंडल अन्तर्गत सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। आयुक्त ने कहा कि प्रथम चरण के लिए मतदान दिनांक 18.12.2022 को एवं मतगणना दिनांक 20.12.2022 को तथा द्वितीय चरण के लिए मतदान दिनांक 28.12.2022 को एवं मतगणना दिनांक 30.12.2022 को होना है। उन्होंने निदेश दिया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सभी कार्य ससमय की जाए। आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि निकायवार मजिस्ट्रेट-फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान का क्रियान्वयन किया जाए।
आज की इस बैठक में कार्मिकों का प्रशिक्षण, मतदान सामग्री की व्यवस्था, वाहन अधिग्रहण, ईवीएम कलस्टर एवं कलस्टर प्रभारी, कॉम्युनिकेशन प्लान में प्रविष्टि, आदर्श आचार संहिता, विधि-व्यवस्था संधारण, मतदान केन्द्र, बज्रगृह एवं मतगणना स्थल सहित सभी बिन्दुओं पर एक-एक कर समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया। आयुक्त श्री रवि ने सभी जिला पदाधिकारियों से तैयारियों के संबंध में जानकारी ली तथा आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने प्रत्येक मतदान केन्द्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं (एएमएफ) की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों पर विद्युत व्यवस्था, चार्जिंग प्वाईंट, प्रकाश की वैकल्पिक व्यवस्था रहनी चाहिए। नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 में प्रत्येक नगरपालिका के तीन पद यथा- पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद के पद पर ईवीएम द्वारा मतदान कराया जाना है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार पीसीसीपी का गठन, सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, सुपर सेक्टर, जोनल तथा सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक मतदान दल में एक पीठासीन पदाधिकारी तथा पाँच मतदान पदाधिकारी (पी1, पी2, पी3ए, पी3बी एवं पी3सी) शामिल हैं। पर्याप्त संख्या में आईटी कर्मियों को शामिल किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि उत्तरदायित्व, पारदर्शिता एवं तटस्थता सुनिश्चित की जाए। आयुक्त ने वाहनों की आवश्यकता के आकलन के अनुसार निर्वाचन कार्य के लिए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का निदेश दिया।
उन्होंने पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, मतगणना पर्यवेक्षक एवं मतगणना सहायक की नियुक्ति पत्र का ससमय तामिला सुनिश्चित करने का निदेश दिया। पोलिंग पार्टी, डिस्पैच केन्द्र पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति, ईवीएम डिस्पैच केन्द्र पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति, पोल्ड ईवीएम संग्रहण हेतु कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्रांतर्गत सभी नगर निकायों के डिस्पैच सेन्टर एवं कलेक्शन प्वाईंट का समुचित अनुश्रवण करने का निदेश दिया।
उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रहनी चाहिए। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार कम्युनिकेशन प्लान को पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया। आयुक्त ने निर्देश दिया कि शस्त्रों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करें। नगरपालिका चुनाव में उड़न दस्ता (फ्लाईंग स्क्वायड) तथा स्थैतिक निगरानी दल नियमित तौर पर क्रियाशील रखें। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचकों को डराने, धमकाने, प्रभावित करने और प्रलोभन देने के सभी प्रयासों को उड़न दस्ता (फ्लाईंग स्क्वायड) तथा स्थैतिक निगरानी दल द्वारा विफल किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए नकदी या घूस की कोई भी वस्तु का वितरण या बाहुबल का इस्तेमाल करना आईपीसी की धारा 171(ख) और धारा 171(ग) के अंतर्गत अपराध है। असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सभी पुलिस पदाधिकारी लगातार भ्रमणशील रहें।
थानाध्यक्ष एवं एएसपी डिस्पैच सेन्टर तथा काउंटिंग सेन्टर का स्थलीय भ्रमण करें। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की सुसंगत धाराओं के अधीन प्राथमिकी दर्ज की जाए। आयुक्त ने सभी जिलों के पदाधिकारियों को अन्तर्काेषांगीय समन्वय सुनिश्चित करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया का सफलतापूर्वक संचालन करने का निदेश दिया। आयुक्त ने कोविड-19 के संदर्भ में सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोविड-अनुकूल व्यवहार सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा की प्रत्येक निर्वाचन का हर कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मतदान, मतगणना सहित निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक सभी पदाधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

















































04.07.2019 (दरभंगा): दिल्ली में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर दरभंगा सहित मिथिलांचल के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न ज्ञापन सौंप रेल मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया।



























