26.04.2023 (दरभंगा) : जिला अभियोजन कार्यालय, दरभंगा द्वारा बताया गया कि आज 26 अप्रैल को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 (संशोधित - 2022) की धारा 30(a) के अन्तर्गत अभियुक्त रूना देवी को कमतौल थाना पी.आर संख्या - 145/2022 (जी.ओ - 546/2022) में दोषी करार दिया गया तथा पाँच वर्ष का कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माना की सजा दी गयी। इस मुकदमे के अभियोजन पदाधिकारी विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद, दरभंगा, हरे राम साहू हैं।