10 वर्षीय मासूम को मिला न्याय
April 24, 2022
20.04.2022 (दरभंगा) : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम संजीव कुमार सिंह की अदालत ने एक बच्ची की हत्या के मामले में आज हायाघाट थाना क्षेत्र के छतौना गांव के कलर यादव की पत्नी बुच्ची देवी, रामबहादुर यादव की पत्नी मुनर देवी, कलर यादव की पुत्री भूखली देवी एवं सीता कुमारी, रामदेव यादव की पत्नी मलभोगिया देवी, नरेश यादव की पत्नी इंदु देवी एवं वतहु यादव की पत्नी चघुरन देवी को दस वर्षीय राजवती कुमारी की हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए भादवि की धारा 302/149 के तहत आजीवन कारावास एवं दस दस हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को एक एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी वहीं भादवि की धारा 147 के तहत एक एक वर्ष की कैद की सजा सुनाई गयी है. सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। अदालत में चल रहे मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विष्णु कांत चौधरी एवं रेणु कुमारी ने बहस किया। श्री चौधरी एवं श्रीमती कुमारी के अनुसार उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध उसी गांव के योगेंद्र यादव ने 13 सितम्बर 2009 को हायाघाट थाना में कांड संख्या 86/2009 दर्ज कराकर अपनी दस वर्षीय पुत्री राजवती कुमारी को भूमि विवाद को लेकर 12 सितंबर 2009 को 12 बजे दिन में मारपीट कर बुरी तरह जख्मी करने का आरोप लगाया था। जख्मी को इलाज हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट ले जाया गया, जहां ईलाज के क्रम में अहले सुवह बच्ची की मृत्यु हो गयी थी। श्री चौधरी ने बताया कि अनुसंधानकर्ता ने 30 नवंबर 2009 को मामले में आरोप पत्र समर्पित किया ततपश्चात 9 अगस्त 2011 को आरोप गठन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से दस गवाहों की गवाही हुई। श्री सिंह की अदालत ने न्यायालय अभिलेख पर उपस्थित गवाहों के बयान एवं साक्ष्य तथा प्रदर्शों के आधार पर उभयपक्ष बहस सुनने के पश्चात आज सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सभी को सजा सुनाई है।

















































04.07.2019 (दरभंगा): दिल्ली में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर दरभंगा सहित मिथिलांचल के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न ज्ञापन सौंप रेल मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया।



























