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05.11.2025 (DarbhangaOnline) (पटना) : जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, डाॅ. त्यागराजन एस. एम ने मतदाताओं के नाम एक संदेश में कहा है कि मतदान का दिन सभी नागरिकों के लिए अत्यन्त हर्ष एवं सशक्तिकरण का दिन है। पटना जिला के लगभग 49 लाख निर्वाचक 06 नवम्बर को अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपार गर्व की अनुभूति करें। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण वातावरण में मतदान सम्पन्न कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

सभी पदाधिकारी इसके प्रति सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। किसी भी मतदाता को मताधिकार का प्रयोग करने में कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। सभी पदाधिकारी प्रत्येक मतदाता की हरएक सुविधा का ख्याल रखेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान के अवसर पर त्रुटिहीन सुरक्षा व्यवस्था, सुगम यातायात-प्रबंधन तथा अचूक विधि-व्यवस्था संधारण के लिए सभी पदाधिकारी सक्रिय रहेंगे। विदित हो कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 में पटना जिला अंतर्गत सभी 14 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 06 नवम्बर, 2025 को मतदान की तिथि निर्धारित है। जिलाधिकारी द्वारा 14 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 565 सेक्टर दंडाधिकारियों, 84 जोनल दंडाधिकारियों तथा 14 सुपर जोनल दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इनके साथ पुलिस पदाधिकारियों को भी तैनात किया गया है।

लगभग 10 मतदान केन्द्रों पर 01 सेक्टर दंडाधिकारी, हर एक विधान सभा क्षेत्र में 06-06 जोनल दंडाधिकारियों तथा 01-01 सुपर जोनल दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी एवं एसएसपी द्वारा मतदान के लिए सुपर जोनल दंडाधिकारियों, जोनल दंडाधिकारियों एवं सेक्टर दंडाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों के कार्यों एवं दायित्वों का निर्धारण किया गया है। जिला सीमा सील हेतु 34 स्थानों पर बाॅडर चेकपोस्ट एवं नाका का गठन किया गया है। सीमावर्ती जिला से सीमा सील/नदी मार्ग/नाकेबंदी/अश्वारोही गश्ती आदि के लिए पटना जिला अंतर्गत 45 स्थानों पर बलों की तैनाती की गई है। वाहन जाँच चेकिंग हेतु 358 स्थानों पर वाहन जाँच चेक पोस्ट का गठन किया गया है।

मतदान के दिन सीमा सील रहेगी। 61 एसएसटी, 78 फ्लाईंग स्क्वायड, 44 वीएसटी तथा 44 वीवीटी क्रियाशील रहेगा। 06 अश्वारोही गश्ती को तैनात किया गया है। जिला नियंत्रण कक्ष में तीन पालियों में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।डीएम एवं एसएसपी ने कहा है कि सेक्टर, जोनल तथा सुपर जोनल दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों का कार्य बहु-आयामी है। सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेंगे तथा ससमय विधि-सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ताकि मतदान निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो।

सुपर जोनल दंडाधिकारी जोनल दंडाधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों से भली-भाँति अवगत रहेंगे तथा उनके कार्यों का सतत पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे। सुपर जोनल दंडाधिकारी मतदान संबंधी सम्पूर्ण कार्यों के लिए पूरी तरह जवाबदेह होंगे। यदि मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या अथवा बाधा उत्पन्न होने की स्थिति आए तो वे तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे।

आवश्यकतानुसार व्यवधान उत्पन्न करने वालों के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी जिसका प्रतिवेदन जिला नियंत्रण कक्ष को समर्पित करेंगे। डीएम श्री त्यागराजन ने कहा कि निर्वाचन लोकतांत्रिक ढांचा का रीढ़ एवं भारतीय गणतंत्र का आधार है। जिला प्रशासन निर्वाचन कार्य को उत्सवी माहौल में सम्पन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मतदान केन्द्रों पर वरिष्ठ मतदाताओं, दिव्यांगजन, महिलाओं सहित सभी मतदाताओं के लिए सर्वोत्कृष्ट प्रबंध सुनिश्चित किया गया है। सहज, सुगम, सुरक्षित एवं समावेशी मतदान सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। मतदान केन्द्रों पर कोई भी निर्वाचक निजी वाहनों से आ सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है।

सभी मतदाता 06 नवम्बर को गर्व से वोट डालें तथा मतदान का रिकॉर्ड स्थापित करें। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना के निदेशानुसार 6 नवंबर को मतदान प्रक्रिया की सम्पूर्ण सतत निगरानी रखने, किसी भी आकस्मिक स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने हेतु जिला नियंत्रण कक्ष (दूरभाष सं0 0612-2999811) की स्थापना की गयी है, जो दिनांक 04.11.2025 के पूर्वाह्न से प्रारंभ है तथा मतदान प्रक्रिया समाप्ति तक कार्यरत रहेगा। इसके साथ ही विधानसभा वार एवं प्रखंड स्तरों पर भी नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन के अवसर पर नियंत्रण कक्षों के साथ-साथ वोटर हेल्पलाईन 1950 क्रियाशील रहेगा। इस पर कोई भी सूचना दी जा सकती है।

जिला स्तर पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान समाप्ति के पश्चात 6 नवम्बर को 06.00 बजे अपराह्न के पश्चात पोल्ड ईवीएम एएन कॉलेज, पटना में संग्रहण होना प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए विधानसभावार काउन्टर का निर्माण किया गया है जहाँ ईवीएम एवं वीवीपैट का संग्रहण होगा। जिला दंडाधिकारी द्वारा बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 के तहत पटना जिला अंतर्गत सभी निर्वाचन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की गई है। मतदान समाप्ति के 48 घंटा पूर्व से किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार-प्रसार का कार्य नहीं किया जाएगा। किसी भी मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में किसी भी तरह की राजनैतिक पार्टी एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों का स्थायी/अस्थायी कार्यालय नहीं खोला जाएगा। किसी मतदान केन्द्र अवस्थान/परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्र होने की स्थिति में भी किसी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी के द्वारा इन मतदान केन्द्रों हेतु इनमें से किसी भी मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में मतदान कार्यालय नहीं खोला जाएगा।

इन आदेशों का उल्लंघन करने पर बीएनएसएस की धारा 163 एवं बीएनएस की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार मतदान समाप्ति के 48 घंटा पूर्व प्रचार-प्रसार बंद किया जाना है। दिनांक 04.11.2025 को संध्या 06.00 बजे के पश्चात यदि किसी चुनाव अभ्यर्थी द्वारा प्रचार-प्रसार किया जाता है तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उनके विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। संबंधित मतदान क्षेत्र में यदि बाहरी व्यक्ति (वैसे व्यक्ति जो प्रचार-प्रसार में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं), जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं और उनका ठहराव उस क्षेत्र में हो रहा हो तो उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश पदाधिकारियों को दी गई है।

जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्णतः इंसिडेंट-फ्री चुनाव सम्पन्न कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी पदाधिकारी उच्चतम स्तर का एलर्टनेस रखेंगे। उन्होंने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28 ‘‘क’’ के अनुसार ‘‘किसी निर्वाचन के संचालन के लिए निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी और इस भाग के अधीन नियुक्त कोई अन्य पदाधिकारी, उस अवधि के लिए जो ऐसे निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना की तारीख से प्रारंभ होती है, निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे एवं तदनुसार ऐसे पदाधिकारी उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे।

यह व्यवस्था निर्वाचन कार्य में संलग्न सभी पदाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर तथा निर्वाचन से संबंद्ध व्यवस्थाओं से जुड़े निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी व्यक्तियों एवं संसाधन पर लागू होता है।