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24.04.2024 (पटना) : प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने कहा कि जनहित में सुगम यातायात प्रवाह एवं सड़क सुरक्षा हेतु मुख्य सड़कों तथा फुटपाथ (पेवमेंट) पर वेंडर्स को सामान बेचने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वेंडर्स को जन-सुरक्षा के मानकों का अनुपालन करना ही होगा। सुगम यातायात परिचालन के दृष्टिकोण से केवल राजाबाजार क्षेत्र (नेहरू पथ के दोनों तरफ, शेखपुरा मोड़ से जगदेव पथ से रूपसपुर पुल ड्रग प्वाईंट तक) में प्रातः 09.00 बजे से संध्या 07.00 बजे तक सब्जी/फल बाजारों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

पटना नगर निगम के शेष क्षेत्रों में इस समय सीमा को बाध्यकारी नहीं किया गया है। आयुक्त श्री रवि ने नगर आयुक्त को निदेश दिया कि वेंडर्स नगर निगम के द्वारा चिन्हित वेंडिंग क्षेत्रों में ही अपनी दुकान लगाएँ, यह सुनिश्चित की जाए। साथ ही नगर निगम द्वारा अधिकृत वेंडर्स को चिन्हित वेंडिंग क्षेत्रों में दुकान लगाने में कोई समस्या न हो यह भी सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि सुगम यातायात परिचालन के दृष्टिकोण से पटना नगर निगम के क्षेत्रों में (राजा बाजार सहित) पटना नगर निगम की टीम मुख्य सड़कों तथा फुटपाथ (पेवमेंट) को अवैध वेंडर्स तथा अस्थायी अतिक्रमण से मुक्त रखना सुनिश्चित करेगी।