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जावेद आलम (जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश)
(फाइल फोटो)

30.04.2022 (दरभंगा) : कोई भी बिचारधीन बंदी रुपया के अभाव में न्याय से वंचित नही होगा। ऐसे लोगों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार निः शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराता है। उक्त बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावेद आलम ने शनिवार को दरभंगा मंडल कारा में निरीक्षण के क्रम में विचाराधीन वंदियों से कही। उन्होंने निरीक्षण के क्रम में कारा कर्मी को आवश्यक निर्देश दिया। कारा में बंद कैदियों का हालचाल जाना, कारा के अंदर बने तरुण वार्ड का निरीक्षण किया। वहां उन्होंने विचाराधीन बंदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार से मिलने वाले लाभ से अवगत कराया। तरुण वार्ड में बंद बंदियों के उम्र से संबंधित जानकारी ली। उन्होने बंदियों से मिलकर उसका हाल जाना। उन्होंने बंदियों को मिलने वाली भोजन के संबंध में जानकारी ली तथा उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। श्री आलम ने विचाराधीन बंदियों की समस्यों के निदान के लिए पैनल अधिवकता को आवयश्क निर्देश दिया। कारा में पुरुष और महिला वार्ड में जाकर विचाराधीन कैदियों के रहन- सहन, खान पान आदि का जानकारी लिया। उन्होंने कारा के अंदर अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी ली। श्री आलम ने जेल के अंदर पारा लीगल वोलेंटियर को आवयश्क दिशा निर्देश दिए। मौके पर काराधीक्षक संदीप कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे।