04.08.2023 (दरभंगा) : प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी चन्दन ठाकुर की कोर्ट ने बहेड़ी थानाक्षेत्र के दोहटनारायण निवासी रामकिशोर मंडल के पुत्र विकास कुमार को चेक बाउंस से संबंधित एक आर्थिक अपराध के मामले में दो वर्षों का कारावास तथा 8 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। वादी के अधिवक्ता संजीव कुमार कुंवर ने बताया कि विकास कुमार ने पबरा गांव के गणेश प्रसाद सिंह से मुर्गी पालन के लिए उधार दाना लिया। जिसके ऐवज में 760329 रुपए का चेक दिया। अभियोगी गणेश ने स्टेट बैंक के अपने खाता में चेक जमा किया। बैंककर्मी ने 7 मार्च 22 को प्रतिवेदित किया कि विकास के खाता में पर्याप्त राशि नही है तथा चेक बाउंस हो गया। इसी मामले में बिचारण और वहश पश्चात श्री ठाकुर की अदालत ने अभियुक्त को एन आई एक्ट की धारा 138 के जूर्म में दोषी पाकर दो वर्षों का कारावास और 8 लाख रुपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी विकास को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।