May 26, 2024

25.05.2024 (दरभंगा) : माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में "विशेष लोक अदालत" का आयोजन 29 जुलाई 2024 से 03 अगस्त 2024 तक किया जाएगा। लोक अदालत में माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित सुलहयोग्य वादों का निष्पादन पक्षकारों के बीच हुए आपसी सुलह-समझौता के आधार पर किया जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय में होने वाले इस विशेष लोक अदालत के मद्देनजर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने दरभंगा सदर के सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक किया।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित होने वाले विशेष लोक अदालत के संबंध में न्यायालय आनेवाले पक्षकारों को बतायें, विद्वान अधिवक्ताओं को जानकारी दें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित दरभंगा जिले के मुकदमों के पक्षकारों को सूचित करने, पक्षकारों के बीच प्रि-काउंसलिंग, प्रचार-प्रसार आदि की निगरानी के लिए न्यायिक अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव से कहा कि पैनल अधिवक्ताओं, पीएलवी, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया आदि के जरिए माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में होने वाले विशेष लोक अदालत का प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके।
May 26, 2024

25.05.2024 (दरभंगा) : लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष सम्पन्न कराने एवं विधि-व्यवस्था के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, राजीव रौशन द्वारा शस्त्र सत्यापन की तिथि निर्धारित करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को संबंधित थाना में उपस्थित होकर अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराने की सूचना दी गई है। जिला शस्त्र प्रशाखा, दरभंगा द्वारा जिले के सभी थानाध्यक्ष से शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की सूची प्राप्त की गई। तदोपरान्त थाना से प्राप्त शस्त्र अनुज्ञप्ति की सत्यापन सूची का नडाल से मिलान किया गया है। मिलान के क्रम में पाया गया कि कमतौल थाना क्षेत्र के 10 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति का सत्यापन थाना स्तर से नहीं कराया गया है।
वहीं बहादुरपुर/फेकला थाना क्षेत्र के 27 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति का सत्यापन थाना स्तर से नहीं कराया गया है। उपरोक्त के आलोक में जिला अधिकारी, दरभंगा द्वारा कमतौल, बहादुरपुर/फेकला थाना क्षेत्र के वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी, जिन्होंने अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति का सत्यापन नहीं कराया है, को निर्देश दिया कि वे पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर उपर्युक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण (अद्यतन साक्ष्य सहित) देना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत स्पष्टीकरण नहीं देने वाले शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई करते हुए उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द/निलंबित किया जाएगा। जिला अधिकारी द्वारा थानाध्यक्ष, कमतौल, बहादुरपुर/फेकला को निर्देश दिया गया कि सभी संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को यथाशीघ्र पत्र तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन तथा उनके शस्त्र को थाना के मालखाना में जमा करने का प्रतिवेदन स-समय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
May 23, 2024
23.05.2024 (दरभंगा) : दिनांक-20.05.24 की रात्रि में जाले थाना पर कुछ असमाजिक तत्वों द्वारा नाजायाज मजमा लगा कर जाले थाना कांड सं0-103/24 दिनांक - 20.05.24 धारा-419/420/171(डी)/ 171(एफ) भा0द0वि० के चार प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा से जबरदस्ती छुड़ाकर लेकर चले गये।
जिसके संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर - 02 कमतौल को जाँच कर विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया।अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर- 02 कमतौल द्वारा मामले की जांच कर विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि दिनांक -20.05.24 को लोक सभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के दौरान जाले विधान सभा क्षेत्र सं0-87 के ग्राम - देवरा, बंधौली के बूथ सं0-85 हक्कानिया मदरसा देवरा बंधौली के प्रांगण में फर्जी मतदान करने के आरोप में चार लोगों के विरूद्ध जाले थाना कांड सं0-103/24 दिनांक - 20.05.24 धारा-149/420/171(डी)/171(एफ) भा0द0वि० दर्ज करते हुए महिला अभिरक्षा में थाना सिरिस्ता में रखा गया था। चारों लोगों से थाना के पदाधिकारी द्वारा महिला कर्मी की उपस्थिति में सिरिस्ता में आवश्यक पूछताछ की जा रही थी।
समय करीब 23.05 बजे रात्रि में असमाजिक तत्वों के साथ लगभग 130.140 व्यक्ति थाना पर आये और चारो को जबरन छुड़ाकर ले गये। घटना कों रोकने में विफल रहने और वरीय पदाधिकारी को सूचना नहीं देने के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशांसा किया गया। उक्त अनुशंसा के आलोक में एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक, मिथिला क्षेत्र दरभंगा को थानाध्यक्ष जाले के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशांसा की गई।
जिसके आलोक में पुलिस उप-महानिरीक्षक, मिथिला क्षेत्र दरभंगा द्वारा पु०नि० विपिन बिहारी थानाध्यक्ष जाले को दिनांक - 21.05.24 से निलंबित किया गया है।
May 23, 2024
23.05.2024 (दरभंगा) : दिनांक-20.05.24 की रात्रि में जाले थाना पर कुछ असमाजिक तत्वों द्वारा नाजायाज मजमा लगा कर जाले थाना कांड सं0-103/24 दिनांक-20.05.24 धारा-419/420/171(डी) /171(एफ) भा0द0वि० के चार प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा से जबरदस्ती छुड़ाकर ले जाने के संबंघ में 24 नामजद एवं 130-140 अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध जाले थाना कांड सं0-104/24 दिनांक-21.05.24 धारा-147/148/149/323/324/325/225/353/354(बी.)/504 भा0द0वि0 अंकित किया गया। उक्त कांड में संलिप्त सभी नामजद 24 प्राथमिकी अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय से वारंट प्राप्त है।
उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सिटी एसपी शुभम आर्य के नेतृत्व में विषेष अनुसंधान दल का गठन किया गया। अनुसंधान के क्रम में विषेष अनुसंधान दल द्वारा विडियो फुटेज के अवलोकन के पश्चात घटना में संलिप्त 02 अपराधकर्मी (1) मो0 तारिक अनवर उम्र 37 वर्ष पिता-मो0 हफीज इजहार ग्राम-मनसा थाना-जाले, (2) नुर नबी उम्र 25 वर्ष पिता-मो0 जाकिर हुसैन ग्राम-गाजी मुहल्ला थाना-जाले, जिला-दरभंगा) को दिनांक-22/23.05.2024 की रात्रि में उनके घर से गिरफ्तार किया गया है।
May 23, 2024

23.05.2024 (दरभंगा) : जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, दरभंगा, राजीव रौशन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के अवसर पर वाहनों के अधिग्रहण, ईंधन की आपूर्ति, सेवा का भुगतान आदि के संबंध में परिवहन विभाग, बिहार द्वारा निर्गत मार्ग-दर्शिका, जो निर्वाचन विभाग, बिहार से निर्गत पत्र में संसूचित है, के आधार पर निर्वाचन कार्य मे अधिग्रहित वाहनों की सम्पूर्ण मुआवजा राशि का भुगतान अधिकतम तीस दिनों के अंदर किया जाना है।
उपर्युक्त के आलोक में डी.ई.ओ द्वारा लोस चुनाव, 2024 के अवसर पर जिला स्तरीय एवं प्रखण्ड स्तरीय वाहन कोषांग द्वारा विमुक्त किये गये वाहनों का लॉगबुक, वी.एम.एस. प्रतिवेदन, वाहन अधिग्रहण पंजी, भुगतान किये गये अग्रिम भुगतान (खुराकी), वाहन द्वारा वास्तविक रूप में तय की गयी दूरी, आपूर्ति किये गये ईंधन आदि के आधार पर अंतिम रूप से वास्तविक राशि के भुगतान की गणना एवं जाँच हेतु प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी के नेतृत्व में जाँच दल का गठन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला स्तरीय वाहन कोषांग, विधान सभा के बनाये गए डिस्पैच सेन्टर पर गठित वाहन कोषांग एवं प्रखण्ड स्तरीय वाहन कोषांग द्वारा अधिग्रहित वाहनों के अंतिम मुआवजा की गणना एवं जाँच हेतु 26 मई 2024 से 31 मई 2024 तक वाहन कोषांग (नेहरू स्टेडियम) में विशेष कैम्प का आयोजन किया गया है।
डी.ई.ओ द्वारा दरभंगा जिला अन्तर्गत लोक सभा आम निर्वाचन के अवसर पर अधिग्रहित किए गए वाहनों के मालिकों को सूचित किया कि वे पूर्ण यात्रा विवरणी के साथ वाहन प्रयोग करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त लॉगबुक स्थानीय नेहरू स्टेडियम (पोलो मैदान) में बनाये गए वाहन कोषांग में अविलम्ब जमा करना सुनिश्चित करें, ताकि नियमानुसार भुगतान की पूर्ण कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया की वाहन मालिक को लॉगबुक जमा करते समय अनिवार्य रुप से अपना बैंक स्टेटमेंट/पासबुक के साथ-साथ वाहन निबंधन प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।
उन्होंने कहा कि जाँच दल के पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदन नोडल पदाधिकारी, वाहन कोषांग के समक्ष समर्पित करें, जिससे भुगतान के लिए अग्रेतर की जा सकें।