March 19, 2019

19.03.2019 (दरभंगा) : होली पर्व - 2019 को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु डीएम डॉo त्यागराजन एस.एम. एवं एसएसपी बाबू राम के द्वारा संयुक्त आदेश जारी कर दिया गया है। जिले में कुल 395 जगहों को चिहिन्त कर दण्डाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारी एवं बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है जो कि पूरी स्थिति पर नजर रखेंगे। यातायात व्यवस्था सुचारू ढंग से चले इसे सुनिश्चित कराने की जवाबदेही प्रभारी यातायात को दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में विधि-व्यवस्था संधारण करने/राहजनी/छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम हेतु स्पेशल गश्ती हेतु सी.आई.ए.टी. बल की प्रतिनियुक्ति किया गया है। दंगा/फसाद आदि के रोकथाम हेतु क्यू.आर.टी. टीम की भी तैनाती की गई है जो कि आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। भीड़-भाड़ एवं संवेदनशील स्थलों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए गए है। वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है, जिससे घटनाओं पर नजर रखी जा सकेगी। अग्निशमण पदाधिकारी को फायर टेंडर के साथ मुस्तैद रहने हेतु निदेश दिया गया है।
होली पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था एवं शांति-व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने की जिम्मेवारी प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी, दण्डाधिकारी, संबंधित थानाध्यक्ष, ओ0पी0अध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी की होगी। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने अनुमण्डल क्षेत्र में विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे। वहीं जिला के संपूर्ण सुरक्षा प्रभार में अपर समाहर्ता, दरभंगा रहेंगे।
होली पर्व के अवसर पर दिनांक 20.03.2019 से 22.03.2019 तक जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा, जिसका दूरभाष संख्या - 06272-240600 है। जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभारी विभूति रंजन चौधरी, अपर समाहर्ता, दरभंगा (मो0-9473191318) को बनाया गया है। अग्निशमण पदाधिकारी दरभंगा होली पर्व के अवसर पर अग्निशमण दस्ता की एक टुकड़ी को जिला नियंत्रण कक्ष में दिनांक 20.03.2019 से 22.03.2019 तक के लिए रखेंगे ताकि समय पर उसका उपयोग किया जा सके।
उन्होंने बताया की राज्य सरकार के नयी उत्पाद नीति के अनुसार शराब/ताड़ी-भांग इत्यादि के रखने एवं बिक्री करने तथा शराब पीने पर रोक है। थाना/ओ0पी0 अध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में सघन गश्ती करेंगे और चोरी-छीपे शराब/ताड़ी-भांग इत्यादि के रखने एवं बिक्री करने वाले तथा शराब पीने वाले के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
March 17, 2019

17.03.2019 (दरभंगा) : होली को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित किया गया। 20 मार्च की रात्रि में संवत जलाया जायेगा एवं 21 मार्च को होली मनाया जायेगा। बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा जिला प्रशासन को भरोसा दिलाया गया की दरभंगा जिला में होली का त्यौहार शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएंगे। शांति समिति के सदस्यों द्वारा यह भी ध्यान दिलाया गया की पर्व त्यौहार के अवसर पर प्रशासनिक वयवस्था चुस्त दुरुस्त रहे ताकि किसी अप्रत्याशित घटना पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सके। सभी सुझाव को डीएम एवं एसएसपी द्वारा संज्ञान लेते हुए पूर्ण कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। उन्होंने कहा की संवेदनशील स्थलों पर सशस्त्र बल के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। डीएम डॉo त्यागराजन एस. एम. द्वारा बताया गया की होलिका दहन हेतु कुल 182 जगह चिन्हित है। उक्त स्थलों पर प्रशासन की पूरी नजर रहेगी। होलिका दहन एवं होली के अवसर पर नियंत्रण कक्ष 24 घंटे खुला रहेगा, जो किसी भी सुचना पर त्वरित कार्रवाई करेगा। डीएम द्वारा शांति समिति के सदस्यों से आग्रह किया गया की संवेदनशील स्थलों पर शांति समिति के सदस्य अवश्य उपस्थित रहे और इस पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। डीएम ने कहा की होली में नशा करके हुड़दंग करने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जायेगा। उन्होंने कहा की डीo जेo बजाने और अश्लील गाना बजाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा और प्रशासन से अनुमति लिए बगैर लाउडस्पीकर बजाये जाने पर उपकरण को जप्तकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उक्त बैठक को सम्बोधित करते हुए एसएसपी बाबू राम ने कहा की पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के आहत एवं शोक संतप्त परिवारों के भावना का ख्याल रखते हुए होली का त्यौहार शांतिपूर्ण एवं सादगी से मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा की छोटी-मोटी बातों पर उत्तेजित न होकर अफवाहों को फैलने से रोकना चाहिए। उन्होंने कहा की केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कंपनी भी जिले में आ गयी गई है, जो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार गश्त करेगी जिससे विधि-व्यवस्था कायम रखने में सहयोग प्राप्त होगा। उन्होंने कहा की आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले के आरोपों की पूरी जांच के बाद ही कार्रवाई की जायेगी।
मेयर वैजयंती देवी खेड़िया ने कहा की नगर निगम के टैंकर से पानी की लगातार आपूर्ति जारी रहेगी। खराब चापाकलों को शीघ्र ठीक करा लिया जायेगा।
बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए जिसमे पुलिस के सक्रिय मौजूदगी, शराबबंदी का कड़ाई से अनुपालन, अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था, सम्पूर्ण साफ़-सफाई की व्यवस्था, जल संकट वाले क्षेत्रों में पानी की वैकल्पिक व्यवस्था, DMCH सहित सभी स्वास्थ केंद्रों को 24 घंटे खुली रखने की व्यवस्था, डीo जेo एवं अश्लील गानों पर सख्ती से रोक, ख़राब चापाकलों की मरम्मति आदि शामिल है। उक्त बैठक के अंत में शांति समिति के सदस्यों द्वारा पुलवामा हमले के शहीदों के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा गया एवं उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी।
March 14, 2019

13.03.2019 (पटना) : डीएम कुमार रवि की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भय मुक्त लोक सभा आम निर्वाचन-2019 की तैयारी के संबंध में पुलिस अधीक्षकों, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गयी। बैठक में डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया कि पटना जिला के विभिन्न दूसरे जिला से प्रवेश स्थल एवं स्थानों पर पर्याप्त संख्या में चेक प्वाईंट (नाका) बनाया जाय ताकि निर्वाचन की तिथि को पटना जिला के चारों तरफ से बॉर्डर सील हो जाये। सभी नाकाओं पर पटना शहर से बाहर जाने वाले वाहनों एवं बाहर से पटना आने वाले वाहनों का सघन चेकिंग किया जाय। उन्होंने कहा की वाहनों की चेकिंग कर शराब, नगद राशि, आर्म्स एवं पोस्टर/बैनर की चेकिंग की जाय। अगर शराब, सीमा से अधिक नगद राशि, आर्म्स एवं बिना मुद्रण संख्या एवं मुद्रक के नाम का पम्पलेट, पोस्टर/बैनर पाया जाता है, तो विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि लोक सभा चुनाव-2014, विधान सभा चुनाव-2015 के दौरान हुई घटनाओं में शामिल व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्रवाई की जाय। जिनके विरूद्ध वारंट है, उन्हें गिरफ्तार किया जाय। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध अपराधिक मुकदमा लंबित है तथा जिनसे शस्त्र अनुज्ञप्ति के दुरूपयोग की संभावना है, वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द करने तथा शस्त्र जमा करने की अनुशंसा भेजी जाय। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल की तीन कम्पनी क्रमशः बाढ़, मसौढ़ी अनुमंडल एवं पालीगंज अनुमंडल में चुनाव पूर्व तैयारियों के लिए शीघ्र आ जायेगी। इन अर्द्ध सैनिक बलों द्वारा फ्लैग मार्च किया जाना है। अर्द्ध सैनिक बलों को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम (सी.सी.ए.) 1981 की धारा-3 के अधीन अपराध कर्मियों, जिनका गंभीर अपराधिक इतिहास है तथा लंबित वारंटियों की सूची उपलब्ध करा दी जाय। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि अर्द्ध सैनिक बल कमजोर वर्ग के मतदाताओं के क्षेत्रों में जा कर मतदाताओं के बीच सुरक्षा का वातावरण भी बनायेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि अपने-अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। बैठक में PCCP, पुलिस बल एवं मतदान दल के Dispatch Plan की भी चर्चा हुई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, कुमार रवि ने बताया कि लोक सभा आम निर्वाचन 2019 में विधि-व्यवस्था संधारण हेतु बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा-3 के अधीन नोटिस निर्गत किया गया है।
उक्त बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी कुमार रवि के साथ एसएसपी गरिमा मल्लिक, नगर पुलिस अधीक्षक मध्य पी0के0 दास, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राजेन्द्र कुमार भील, पुलिस अधीक्षक यातायात, अपर जिला दंडाधिकारी विधि-व्यवस्था कृष्ण कन्हैया प्रसाद सिंह, सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थें।
March 13, 2019

13.03.2019 (दरभंगा) : जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कार्यालय प्रकोष्ठ में जिले के सभी प्रिन्टिंग प्रेस के व्यवस्थापकों के साथ बैठक कर उन्हें चुनाव प्रचार सामग्री छापने हेतु निर्वाचन आयोग के प्रावधानों से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि मुद्रित सभी सामग्री पर प्रकाशक द्वारा मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम एवं पता का स्पष्ट रूप से उल्लेख रहना अनिवार्य है। अतः कोई भी प्रिन्टिंग प्रेस ऐसे कोई भी सामग्री को प्रकाशित नहीं करेगा जिस पर मुद्रक एवं प्रकाशक (Printer & publisher) का नाम मुद्रित नहीं है। कोई मुद्रणालय (Printing Press) द्वारा किसी भी पम्फलेट एवं पोस्टर आदि का मुद्रण नहीं किया जायेगा, जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों, द्वारा सत्यापित न हो। यह घोषणा आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट - क में प्राप्त किया जायेगा। मुद्रणालय के व्यवस्थापक (Owner of the press) को निर्देश दिया गया कि प्रचार सामग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अन्दर प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त सामग्रियाँ सहित विहित प्रपत्र में प्रकाशक की घोषणा (परिशिष्ट - क) तथा परिशिष्ट - ख में अपेक्षित सूचना के साथ, मीडिया कोषांग जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, दरभंगा के कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रिन्टिंग प्रेस के व्यवस्थापकों को बताया गया कि यदि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों का किसी भी स्तर पर उल्लंघन होता है तो वह एक अवधि जो कि छः माह तक बढ़ाई जा सकती है या फिर अर्थदंड जो कि 2000/- तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों दंडनीय है। उन्होनें बताया कि अनुभाग 127 ए के अनुबंध/प्रावधानों का उल्लंघन तथा निर्वाचन आयोग के उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन होने पर गंभीरता से लिया जाएगा। जो कि यथोचित मामलों में राज्य के प्रसंगिक कानून के अन्तर्गत प्रिन्टिंग प्रेस का लाईसेंस रद्द करना भी शामिल होगा।
March 11, 2019

11.03.2019 (दरभंगा) : पारदर्शी, स्वच्छ, निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव हेतु जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10.03.2019 को लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 की घोषणा किये जाने के उपरांत डीएम एवं एसएसपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर चुनाव प्रक्रिया एवं तद्नुरूप प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई की मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई। डीएम डॉo त्यागराजन एस.एम द्वारा बताया गया कि लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 को पूर्ण निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु प्रशासनिक तैयारियाँ जोर-शोर से की जा रही है एवं इसके अद्यतन प्रगति का नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दरभंगा जिला में इस बार लोक सभा आम निर्वाचन में 26 लाख 94 हजार 78 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगे। इसमें पुरूष मतदाता की संख्या 14 लाख 27 हजार 871 एवं महिला मतदाता की संख्या 12 लाख 66 हजार 164 है एवं अन्य मतदाताओं की संख्या 43 है। वहीं सेवा मतदाता की संख्या 1864 है। उन्होने कहा कि दरभंगा जिला में कुल 2755 मतदान केन्द्र बनाए गये है, जो 1662 भवनों में अवस्थित है। जिले में पी.डब्लू.डी. मतदाताओं की संख्या 17200 है। डीएम द्वारा बताया गया कि छूटे हुए योग्य निर्वाचकों का नाम पंजीकृत करने हेतु कार्रवाई जारी है जो कि मतदान तिथि के पूर्व तक जारी रहेगा। उन्होने कहा कि लोक सभा आम निर्वाचन के अवसर पर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने पर दरभंगा जिला क्षेत्र में धारा - 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। उन्होनें कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई तेज करने का निदेश अधिकारियों को दिया गया है। 10 सी.सी.ए. का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होनें कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा आम नागरिकों के सुविधा हेतु कई प्रकार के मोबाईल एप्प जारी किये गए है। जिसमें एक cVIGIL app है। इस एप्प को गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड करके कोई भी नागरिक ऑनलाईन शिकायत दर्ज करा सकता है। इस एप्प के माध्यम से दायर किये गए शिकायतों पर 100 मिनट के अन्दर कार्रवाई की जायेगी। उन्होनें कहा कि दरभंगा जिला में चौथे चरण में मतदान निर्धारित है। दिनांक 29 अप्रैल को दरभंगा लोक सभा क्षेत्र में मतदान होगा। मतगणना का कार्य बाजार समिति प्रागंण में होगा।
एसएसपी बाबुराम ने बताया कि वाहनों की सघन चेकिंग चलाई जा रही है। शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराने वाले शस्त्रधारकों के शस्त्र जमा करा लिये जाएगे। उन्होनें कहा कि धारा 107 के तहत 2500 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है। वहीं 1400 व्यक्तियों से बंध-पत्र भरवाया गया है और 16 के विरूद्ध सी0सी0ए0 की कार्रवाई की जा रही है। उन्होने बताया कि सभी थानों को 05-05 सी.सी.ए. का लक्ष्य दिया गया है। एसएसपी द्वारा बताया गया कि लोक सभा आम निर्वाचन में पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की व्यवस्था रहेगी ताकि आम मतदाता भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।