April 01, 2019

01.04.2019 (दरभंगा) : 14- दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन हेतु दिनांक 02/04/2019 को अधिसूचना निर्गत होगी और इसी के साथ नाम-निर्देशन दाखिल करने का कार्य भी प्रारंभ हो जायेगा। दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी डॉo त्यागराजन एस.एम., जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी दरभंगा है। उन्होंने बताया कि दरभंगा संसदीय निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन दाखिल करने का कार्य समाहरणालय परिसर में अवस्थित जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय कक्ष में होगा। कार्यालय प्रकोष्ठ में नामांकन अवधि में विधि-व्यवस्था संधारण, यातायात का परिचालन आदि से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था की तैयारी की समीक्षा बैठक में उन्होंने उक्त बातें कहीं।
उन्होंने कहा कि नामांकन करने हेतु आने वाले अभ्यर्थी के साथ अधिकतम चार अन्य समर्थक समाहरणालय में आ सकते है। समाहरणालय के उत्तर- पूर्वी भाग में लहेरियासराय टावर चौक के पास बने बैरिकेडिंग (B1) तक अभ्यर्थी अधिकतम तीन वाहनों के साथ आ सकते हैं। बैरिकेडिंग के अन्दर अभ्यर्थी सहित अधिकतम पाँच व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति है। नामांकन के लिए आए अभ्यर्थी एवं अन्य (अधिकतम पाँच) समाहरणालय के गेट संख्या 03 से समाहरणालय परिसर में प्रवेश करेंगे तथा नामांकन पश्चात इसी गेट से बाहर जाएँगे। वाहन के पार्किंग हेतु पार्किग स्थल पुलिस लाईन लहेरियासराय में परिसर निर्धारित है। इसी प्रकार आयुक्त कार्यालय के पास निर्मित बैरिकेडिंग (B2) तक अभ्यर्थी अधिकतम तीन वाहनों के साथ आ सकते हैं। बैरिकेडिंग के अन्दर अभ्यर्थी सहित अधिकतम पाँच व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। जो गेट नं0 - 3 से समाहणालय परिसर में प्रवेश करेंगे तथा नामांकन पश्चात इसी गेट से बाहर जाएँगे। खाली वाहन के पार्किंग हेतु नेहरू स्टेडियम के आस-पास खाली स्थल निर्धारित है। सभी ड्रॉप गेट, समाहरणालय गेट पर सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाया गया है और पर्याप्त संख्या में वीडियोग्राफरों की तैनाती की गई है, जो हरेक गतिविधियों का रिर्कोडिंग करते रहेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने यातायात प्रबंधन में प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों को सख्त निदेश दिया है कि वे पूरी तत्परता से अपने कर्तव्यों का निर्वह्न सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोताही एवं ढ़िलाई बरते जाने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उक्त बैठक में डी.एम डॉo त्यागराजन एस.एम, एस.एस.पी. बाबुराम, सिटी एस.पी. योगेन्द्र कुमार, सहायक समाहर्ता (प्रशिक्षु) विवेक रंजन मैत्रय, ए.डी.एम. विभूति रंजन चैधरी, उप विकास आयुक्त डॉo कारी प्रसाद महतो, नामांकन कोषांग के नोडल पदाधिकारी अभिनय भास्कर, एस.डी.ओ. सदर दरभंगा, एस.डी.पी.ओ. सदर दरभंगा एवं प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।
March 29, 2019

29.03.2019 (दरभंगा) : लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर चुनाव प्रचार से संबंधित सभी विज्ञापनों को मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति (एम.सी.एम.सी) से प्रमाणित कराना आवश्यक होगा। बगैर प्रमाणीकरण कोई भी विज्ञापन किसी भी मीडिया चाहे वह प्रिंट हो, या इलेक्ट्रोनिक हो, में प्रसारित नही किया जाएगा। गौरतलब है कि सोशल मीडिया भी इलेक्ट्रोनिक मीडिया के श्रेणी में आता है। इसलिए चुनाव प्रचार हेतु सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में राजनैतिक दलों एवं अभ्यथियों को काफी सर्तकता बरतने की जरूरत है।
निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार सभी राजनैतिक दल एवं प्रत्यार्शी को अपने सोशल मीडिया एकाउंट की पूर्व जानकारी देनी होगी। उन्हें अपने नाम निर्देशन पत्र में भी इसका जिक्र करना आवश्यक होगा। सोशल मीडिया मे विकिपेडिया, ट्विटर, यू-ट्यूब, फेसबुक, व्हाट्एप आदि प्रमुखता से प्रचलन में है। निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त सभी मीडिया पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। राजनैतिक दलों के सोशल मीडिया एकाउंट पर निगरानी रखने हेतु राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक निगरानी समिति गठित की गई है। दरभंगा जिला में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डाॅ. त्यागराजन एस.एम. की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति गठित है। जिसमें डी.पी.आर.ओ. सुशील कुमार शर्मा, सदस्य सचिव हैं। इसके अलावा उप विकास आयुक्त, दरभंगा डाॅ. कारी प्रसाद महतो एवं उप निदेशक, ऑल इण्डिया रेडियो, दरभंगा इस समिति के सदस्य है। जो भी पार्टी अथवा अभ्यर्थी प्रिंट/इलेक्ट्रोनिक मीडिया में चुनाव प्रचार विज्ञापन का प्रसारण कराना चाहेंगे, उन्हे पहले उक्त प्रचार सामग्री का एम.सी.एम.सी. से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा कि स्थिति में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा एवं तदनुसार कार्रवाई अपेक्षित होगा।
चुनाव प्रचार विज्ञापन का सत्यापन कराने हेतु आयोग द्वारा गाइड लाइन निर्धारित कर दिया गया है। इसके तहत पंजीकृत राजनैतिक दल एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को विज्ञापन प्रसारण के प्रारंभ हेतु निर्धारित तिथि से तीन दिन पूर्व विहित प्रपत्र में अपना आवेदन एम.सी.एम.सी. कोषांग में प्रस्तुत करनी होेगी। वहीं गैर पंजीकृत राजनैतिक दलों या किन्हीं अन्य व्यक्ति के द्वारा आवेदन किये जाने पर विज्ञापन प्रसारण शुरू करने की तिथि से कम से कम 07 दिन पूर्व विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित करनी होगी। इसके साथ ही उन्हें प्रस्तावित विज्ञापन की इलेक्ट्रोनिक फार्म में दो प्रतियाँ, सी.डी. में तथा उक्त विज्ञापन का एक विधिवत लिप्यन्तरण *(Transcript)* संलग्न करनी होगी। आवेदक को विज्ञापन के निर्माण पर हुए व्यय सहित टेलीविजन/केबुल नेटवर्क या रेडियो पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों पर होने वाले कुल व्यय की जानकारी भी देनी होगी।
March 29, 2019

29.03.2019 (दरभंगा) : लोकतांत्रिक दायित्वों को निर्वह्न करना हर एक व्यस्क नागरिक का कर्तव्य है। इस समय देश में लोक सभा आम चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव में अधिकाधिक मतदाता अपने-अपने मताधिकार का प्रयोग करें यह सुनिश्चित करने की जबावदेही स्वीप कोषांग की है। जिला के निर्वाचकों को मतदान करने हेतु जागरूक करना होगा। उन्हें यह बताना होगा कि उनके एक-एक वोट का महत्व है। उन्हें वोट के महत्व को समझाना है। उक्त बातें लोक सभा आम निर्वाचन चुनाव, 2019 में अधिकाधिक मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु आयोजित जिला कोर कमिटी की बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा।
उन्होंने विगत चुनावों में अपेक्षाकृत कम मतदान प्रतिशत वाले विधान सभा क्षेत्रों में स्वीप गतिविधियाँ तेज करने का निदेश दिया। उन्होंने लोक सभा निर्वाचन के प्रति आम लोगों की उत्सुकता बढ़ाने हेतु कुछ इनोवेटिव कार्यक्रम भी कराने को कहा। फस्र्ट टाइम वोटर की उत्सुकता को कैमरे में कैद कर एल.ई.डी. स्क्रीन पर डिस्पैच किया जायेगा। ताकि अन्य लोग भी इसका हिस्सा बनने के लिए आतुर हों। वहीं एक्सेसिबुल मतदान के तहत पी.डब्लू.डी. वोटरों को मतदान केन्द्र पर सभी जरूरी सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा।
स्वीप कोर कमिटी की बैठक में उपस्थित जिला स्वीप आइकॉन द्वारा सुझाव दिया गया कि निर्वाचन का वातावरण निर्माण करने हेतु कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, स्थानीय भाषा में प्रचार सामग्री एवं फ्लैक्स/बैनर/हैंडबिल का प्रकाशन, महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय कैम्पस में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन आदि शामिल है। जिसे जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अनुमादित किया गया। जिला स्वीप कोर कमिटि में मतदाता जागरूकता हेतु कई कार्यक्रमों का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत शहर के प्रमुख स्थलों पर सेल्फी प्वाइंट विकसित करने, मतदान का संदेश लिखने, गैस बैलून संस्थापित करने, हस्ताक्षर अभियान चलाने, 18-22 वर्ष के युवा वर्ग को निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी करने हेतु कॉलेज /विश्वविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कराने का निर्णय किया गया। शहरी क्षेत्र एवं प्रखण्ड स्तर पर प्रमुख स्थलों में फ्लैक्स लगाने एवं सभी दस विधान क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक चलाकर अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। 50 प्रतिशत से कम संख्या वाले वोटरो के बीच पोस्टर हैण्डबिल्स एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। 18 से 22 वर्षों के बच्चों के बीच कार्यशाला आयोजित मतदाता जागरूकता अभियान, प्रभात फेरी, पत्र लेखन एवं अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिला अनुमण्डल एवं सभी प्रखण्ड स्तर पर पोस्टर, हैंडबिल्स, पम्फलेट के माध्यम से रेलगाड़ी/बस में चिपका कर प्रचार-प्रसार किया जाएगा। प्रत्येक दिन कार्यक्रमों को स्वीप कोषांग के वेबसाईट/वाट्सएप के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
March 24, 2019

23.03.2019 (दरभंगा) : लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने तथा भयमुक्त वातावरण में मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा गैर-कानूनी गतिविधियों में सलिप्त/आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरूद्ध लगातार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा अबतक 31 व्यक्तियों के विरूद्ध सी.सी.ए. के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा को भेजा गया है, जिसमें जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा द्वारा 17 व्यक्तियों पर सी.सी.ए. के तहत कार्रवाई हेतु आदेश निर्गत कर दिया गया है। वहीं आपराधिक व्यक्तियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई हेतु पुलिस के साथ एफ.एस.टी., एस.एस.टी. द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर लगातार दविश बनायी जा रही है। थाना एवं एफ.एस.टी./एस.एस.टी. के द्वारा वाहनों की सघनता से जाँच कर गैर-कानूनी आवाजाही पर निगरानी रखी जा रही है। वाहनों की जाँच में वाहन मालिकों से अबतक 25 लाख 90 हजार 614 रूपया वसूली हुई है। वहीं पुलिस के द्वारा 18,632 लीटर शराब जब्त की गई है। आपराधिक प्रवृत्ति के 6527 व्यक्तियों के विरूद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किया गया है। 2001 व्यक्तियों से बंध पत्र भरवाया गया है। कुल 258 भेद्द टोले की पहचान हुई है। वहीं 884 व्यक्ति ऐसे चिन्ह्ति किये गए हैं जिसके द्वारा गड़बड़ी फैलायी जाने की आशंका है।
March 19, 2019

19.03.2019 (पटना) : जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी कुमार रवि द्वारा आज शांतिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं सहभागितापूर्ण लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 को सफलता पूर्वक सम्पन्न कराने हेतु श्रीकृष्ण स्मारक भवन में सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, फ्लाइंग स्क्वायड (FS) एवं स्टेटिक सर्विलांस टीम (SST) के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर उन्हें प्रशिक्षण दिया गया।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों का यह दायित्व है कि अपने सेक्टर के अंदर अवस्थित 10-12 मतदान केन्द्रों की पूर्ण जिम्मेवारी का निर्वाहन करते हुए मतदान के दिन क्या-क्या जरूरी है, सारी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करायें। अपने अधिनस्थ सभी मतदान केन्द्रों को एक पेज पर नजरी नक्शा बनाये जिसमें भेद्य टोला को भी चिन्हित करें एवं हमेशा साथ रखें। उन्होंने कहा की सेक्टर के सभी मतदान केन्द्र आधा घंटा के अंदर कवर करेंगे अन्यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी से अतिरिक्त मोटरसाईकिल की व्यवस्था करायेंगे। सभी सेक्टर पदाधिकारी, मतदान स्तरीय पदाधिकारी से पी0डब्लू0डी0 मतदाता की सूची प्राप्त कर अपने साथ रखेंगे। सेक्टर पदाधिकारी ए0एस0डी0 मतदाता की सूची अपने साथ रखेंगे। सेक्टर पदाधिकारी विगत चुनाव का मतदान प्रतिशत प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त कर अपने साथ रखेंगे। मतदान केन्द्र पर शेड का सर्वे कर शेड लगवाने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी से अनुरोध करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशनुसार दिव्यांग मतदाताओं को टोला से मतदान केन्द्र तक ले जाने हेतु ई-रिक्शा चलाने की व्यवस्था करेंगे। मतदान केन्द्र पर रैम्प एवं व्हील चेयर की व्यवस्था के साथ फोटो पहचान पत्र वितरित करेंगे। फोटो वोटर स्लीप वितरित करना एवं जो वितरित नहीं होता है उसे अल्फावेटिकल रूप में सूचीबद्ध कर सील करते हुए वापस लौटायेंगे। 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदान केन्द्र को चिन्हित कर वहाँ लाईट एवं अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कर न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं, यथा-मतदान के लिए फर्नीचर, बिजली, पानी, रैम्प, अगर मतदान केन्द्र पर शेड की व्यवस्था नहीं है तो शेड की व्यवस्था करायेंगे।उन्होंने कहा की ई0वी0एम0 एवं वीवीपैट रखने की जगह पर पर्याप्त रौशनी की व्यवस्था हो। वीवीपैट कभी धूप में नहीं रखा जाय। धूप में रखने से वी0वी0पैट0 खराब हो सकता है। वरिष्ठ नागरिकों के बैठने के लिए बेंच एवं डेस्क की व्यवस्था करायेंगे। सेक्टर पदाधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत सेंसिटिव एरिया का पहचान कर लेंगे। जिस पर असमाजिक तत्वों के द्वारा कमजोर वर्ग के मतदाताओं को डरा-धमका कर मतदान कराने की संभावना है। All Women बूथ की पहचान करेंगे। जिस मतदान केन्द्र पर सभी मतदान कर्मी एवं पुलिस पदाधिकारी महिला होंगी। चलंत मतदान केन्द्र एवं मोडल मतदान केन्द्र की पहचान करेंगे। नदी पार के मतदान केन्द्रों के लिए नाव की व्यवस्था है या नहीं इससे सुनिश्चित कर लें।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रतिनियुक्त फ्लाइंग स्क्वायड (FS) एवं स्टेटिक सर्विलांस टीम (SST) को प्रशिक्षण देते हुए कहा कि गठित फ्लाइंग स्क्वायड (FS) एवं स्टेटिक सर्विलांस टीम (SST) अपने-अपने क्षेत्रों के अंतर्गत आवा-जाही के मार्ग पर अवस्थित चेक पोस्ट/नाका पर रह कर भारी मात्रा में नकद, अवैध शराब, अवैध शस्त्र, बैनर, पोस्टर, पम्पलेट तथा कोई भी संदेहास्पद वस्तु की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखेंगे तथा चेकिंग की पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी करायेंगे। सेक्टर पदाधिकारी एवम पुलिस पदाधिकारी के साथ वीडियोग्राफर प्रतिनियुक्त रहेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकार ने कहा कि फ्लाइंग स्क्वायड (FS) एवं स्टेटिक सर्विलांस टीम (SST) जहां व्यय अधिक होने की संभावना है, वहां जगह बदल-बदल कर अपने-अपने क्षेत्र में अलग-अलग प्वाईंट पर चेकिंग करेंगे।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि यदि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश का उल्लंघन का मामला पाया जाता है अथवा कोई अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित टीम के द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अगर कोई सामान किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थियों के द्वारा भारी मात्रा में ले जाया जा रहा है तो उसे जप्त कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। बहुमूल्य धातु यथा-सोना, चांदी एवं प्लेटिनम एक किलो से अधिक ले जाया जा रहा है तो उसे जप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी ने बताया कि कोई भी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल 10000/- रुपये से अधिक नकद व्यय नहीं कर सकते हैं। 10000/- रुपये तक ही नगद व्यय कर सकते हैं। कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी 50000/- से अधिक की राशि राजनीतिक परियोजन से ले जा रहे हैं तो उसे सन्देहास्पद मानकर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। लेकिन ध्यान रहे कि आम आदमी को परेशानी न हो। अगर चेकिंग के दौरान 10 लाख से अधिक की नकद राशि पायी जाती है तो आयकर विभाग को खबर कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी ने बताया कि जिला स्तर पर गठित व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग के द्वारा विधान सभा वार फ्लाइंग स्क्वायड (FS) एवं स्टेटिक सर्विलांस टीम (SST) का दैनिक अनुश्रवण किया जायेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि cVigil एप पर जो शिकायत आती है, उसका समाधान 100 मिनट के अंदर किया जाना है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि ELe-Traces एप को डाउनलोड करें, इस एप के माध्यम से आपके द्वारा किये जा रहे कार्यों एवं लोकेशन की जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं निर्वाचन आयोग को मिलता रहेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि अगर कोई राजनीतिक दल पोस्टर, बैनर और फ्लैक्स निजी सम्पति के उपर लगाता है तो इसका लिखित अनुमति संपत्ति के मालिक से लेना होगा। शहरी क्षेत्र में इसकी जांच नगर निगम के पदाधिकारी करेंगे। सरकारी संपत्तियों या सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरह का पोस्टर बैनर, झंडा कटाउट नहीं लगाया जा सकता है। निजी वाहनों पर छोटे पोस्टर लग सकते हैं। व्यवसायिक वाहनों पर कोई भी पोस्टर बैनर या झंडा तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक की निर्वाची पदाधिकारी की अनुमति न प्राप्त हो जाए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सभी सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, फ्लाइंग स्क्वायड (FS) एवं स्टेटिक सर्विलांस टीम (SST) के पदाधिकारियों के साथ बैठक प्रत्येक शनिवार को करेंगे। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड स्तपर पर प्रत्येक बुधवार को सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, फ्लाइंग स्क्वायड (FS) एवं स्टेटिक सर्विलांस टीम (SST) के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि ई0वी0एम0/वीवीपैट मशीन की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे तथा अपने क्षेत्र में सतर्क एवं तटस्थ रहकर कार्रवाई करेंगे।
इस अवसर पर एसएसपी गरिमा मलिक ने कहा कि सभी सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, फ्लाईंग स्क्वायड (FS) तथा स्टैटिक सर्विलांस टीम (SST) के पदाधिकारी की भूमिका लोक सभा निर्वाचन, 2019 में अतिमहत्वपूर्ण है। एसएसपी ने कहा कि भेद्य टोलों की पहचान कर असमाजिक तत्वों एवं संगीन अपराधियों के उपर की गई कार्रवाई की नियमित सूचना देंगे। सभी पदाधिकारी आपस में समन्वय बनाकर, मिलजुल कर समय-सीमा के अंदर सिस्टमैटिक तरीके से एक साथ कार्य करें, ताकि स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने का लक्ष्य पूरा हो सके।