April 17, 2019

16.04.2019 (दरभंगा) : भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार लोक सभा आम निर्वाचन के अवसर पर सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पर्ची (Photo Voter Slip) उपलब्ध कराया जा रहा है। फोटो मतदाता पर्ची के वितरण की जवाबदेही बी.एल.ओ.(बूथ लेवल ऑफिसर) को दी गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी बी.एल.ओ. को मतदान की तिथि से 07 दिन पहले तक सभी मतदाताओं को फोटो मतदाता पर्ची उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया है। फोटो मतदाता पर्ची में मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदान केन्द्र का नाम, संख्या मतदाता सूची में क्रमांक आदि का ब्यौरा दिया गया है। आयोग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि फोटो मतदाता पर्ची का इस्तेमाल मतदाताओं के पहचान के लिए कदापि नही किया जा सकेगा। मतदान करने के लिए निर्वाचको के पास ईपिक अथवा आयोग द्वारा अनुमोदित 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक साथ रखना अनिवार्य होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने फोटो मतदाता पर्ची का शत्-प्रतिशत् वितरण सुनिश्चित कराने हेतु सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को सख्त निदेश दिया है।
आयोग के निदेशानुसार फोटो मतदाता पर्ची का वितरण बी.एल.ओ. के द्वारा घर-घर जाकर संबंधित मतदाताओं के बीच किया जायेगा। यह पर्ची संबंधित मतदाता स्वयं अथवा उनके अनुपलब्ध रहने पर उनके परिवार के सदस्य प्राप्त करेंगे। पर्ची के वितरण के वक्त बी.एल.ओ. द्वारा उस पर हस्ताक्षर अंकित किया जायेगा। बी.एल.ओ. मतदाता के घर पर जाकर संबंधित मतदाताओं की पहचान करेंगे एवं उसके बाद पर्ची पर हस्ताक्षर करके उसे हस्तगत करायेंगे। इसके साथ ही बी.एल.ओ. द्वारा फोटो मतदाता पर्ची के वितरण की प्राप्ति का हस्ताक्षर संबंधित मतदाता से एक पंजी में प्राप्त किया जायेगा। किसी मतदाता के अनपढ़ होने की स्थिति में उनके अंगूठे का निशान पंजी में प्राप्त कर बी.एल.ओ. द्वारा सत्यापित कर दिया जायेगा। मतदाता पर्ची के वितरण के समय अगर कोई मतदाता अनुपलब्ध है अथवा बाहर चला गया है अथवा जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वैसे मतदाता के पर्ची पर Absent/Shifted/Dead का मुहर लगा दिया जायेगा। मतदाता पर्ची वितरण के समय राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बी.एल.ए./अभ्यर्थी के अभिकर्त्ता साथ रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई अन्य गैर-सरकारी व्यक्ति के द्वारा इसका वितरण नहीं होगा। सभी बी.एल.ओ. को हिदायत दिया गया है कि वे मतदाता पर्ची वितरण कार्य में किसी गैर-सरकारी व्यक्ति का सहयोग कतई नही लेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाता पर्ची वितरण प्रक्रिया को सेक्टर दण्डाधिकारी रैण्डमली जाँच करेंगे। वहीं संबंधित बी.डी.ओ./सी.ओ. एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी इसका सघन पर्यवेक्षण करेंगे। सभी बी.एल.ओ. मतदाता पर्ची वितरण का प्रतिवेदन प्रपत्र - 4 में प्रतिदिन बी.डी.ओ. को उपलब्ध करायेंगे।
April 12, 2019

12.04.2019 (दरभंगा) : जिला निर्वाचन पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर जिला के सभी मतदान केन्द्रों को धुम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। यानि मतदान केन्द्रों पर सिगरेट, बीड़ी आदि का प्रयोग वर्जित हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया है। मतदान केन्द्रों को धुम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित करने की यह कार्रवाई निर्वाचन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेश के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 (Consumption of Cigarettes and other Tobacco Products Act, 2003) की धारा 4 के तहत की गई है।
April 11, 2019

11.04.2019 (दरभंगा) : जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा रामनवमी त्यौहार को पूर्ण शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु जिले के सभी लोगों से अपील किया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का यह महात्यौहार लोक सभा चुनाव के ठीक बीच में पड़ा है। पूरे जिला क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता अभी प्रभावी है। इसलिए रामनवमी त्यौहार को पूर्ण शांतिपूवर्क एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाकर जिलावासी को एक अनुठा मिसाल पेश करने का मौका है। उन्होंने कहा कि जिला शांति समिति, रामनवमी समिति एवं मुहर्रम समिति आदि की पूर्व में भी कई बैठके आयोजित की गई थी और समिति के सदस्यों को प्रशासन की भावना से अवगत करा दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस पर अमल की जानी चाहिए। डी.जे. बजाने, अश्लील गाने बजाने पर पूर्ण पाबंदी रहेंगी। रामनवमी के झाँकी में कोई पार्टी या व्यक्ति राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नही करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति धार्मिक कार्यकलापों में शरीक हो सकता है, लेकिन उसमें राजनीतिक लाभ यथा - चुनाव प्रचार की बातें कदापि नहीं हो। उन्होंने समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित जिला शांति समिति की बैठक में उक्त बातें कहीं। बैठक में उपस्थित एसएसपी बाबू राम ने कहा कि लोक सभा चुनाव के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराना प्रशासन का मूल दायित्व है। इसलिए जनता को प्रशासन की भावना को समझना चाहिए और रामनवमी त्यौहार को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने में सभी को सहयोग करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि रामनवमी जुलूस में कोई गैर-कानूनी या नियम विरूद्ध कार्य होने पर प्रशासन दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरे समय चौकस रहेगा। छोटी-छोटी घटनाओं पर भी प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। जगह-जगह पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये गये हैं और वीडियोग्राफी टीम की तैनाती की गई है। अगर कोई विधि-व्यवस्था या माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो प्रशासन उसके खिलाफ सख्ती से पेश आयेगा। इसके पूर्व जिला शांति समिति के सदस्यों द्वारा रामनवमी त्यौहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने का भरोसा दिया गया और उनके द्वारा कई महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया। जिस पर डी.एम. एवं एस.एस.पी. द्वारा तुरंत संज्ञान लिया गया। इसमें सभी महत्वपूर्ण चौक-चौराहों व जुलूस निकालने के रास्तों पर पुलिस एवं पदाधिकारी की पर्याप्त संख्या में मौजूदगी, पानी के टैकर की व्यवस्था, फायर टेंडर की तैनाती, शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में अतिक्रमित स्थलों को मुक्त कराने, जगह-जगह पर स्टैटिक मेडिकल यूनिट की तैनाती करने आदि शामिल है। जिला पदाधिकारी एवं एस.एस.पी. ने सभी सुझावों पर अमल करने हेतु शांति समिति के सदस्यों को विश्वास दिलाया। जिला के शांति समिति के सदस्यों के एक महत्वपूर्ण सुझाव पर रामनवमी जुलूस के दौरान निकलने वाली झाँकी का प्रशासन द्वारा निर्माण के समय ही निरीक्षण कर लिया जायेगा ताकि बाद में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।
इस बैठक में जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, नगर निगम के मेयर, नगर आयुक्त, अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच) सदर एस.डी.ओ एवं एस.डी.पी.ओ. सभी थाना प्रभारी सहित जिला शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक का संचालन सदर एस.डी.ओ., दरभंगा राकेश कुमार गुप्ता ने किया।
April 11, 2019

11.04.2019 (दरभंगा) : इस वर्ष रामनवमी का त्यौहार 13 अप्रैल को मनाया जायेगा। रामनवमी पर्व के अवसर पर महावीरी अखाड़ों द्वारा जुलूस निकाले जाने की परंपरा रही है जिसमें भारी संख्या में धर्मावलंबी शरीक होते रहे हैं। जिला प्रशासन, दरभंगा द्वारा चैती छठ पर्व एवं रामनवमी त्यौहार के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण करने हेतु सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किये हैं। जिला दण्डाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक की हस्ताक्षर से संयुक्त आदेश जारी किया गया है। जिसमें प्रमुख व संवेदनशील चौक-चौराहा, जुलूस के प्रस्तावित मार्गों में भारी संख्या में सशस्त्र बल के साथ दण्डाधिकारी की तैनाती की गई है। इस अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण की कमान जिला के वरीय पदाधिकारियों को दी गई है। उनके साथ वरीय एवं कनीय पदाधिकारियों को विधि-व्यवस्था ड्यूटी पर लगाया गया है। रामनवमी के अवसर पर विधि-व्यवस्था में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी को महावीरी झंडा जुलूस के साथ-साथ रहकर जुलूस पर नियंत्रण करने, मेले में असामाजिक एवं गुडा तत्वों पर नजर रखने, शराब के आवाजाही पर पूर्ण रोक लगाने, वाहन की सघन चेकिंग करने हेतु निर्देश दिया गया है।
रामनवमी का त्यौहार चैती छठ के साथ शुरू होगा तथा महावरीरी झंडा एवं चैती दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के उपरांत समाप्त होगा। जिला प्रशासन द्वारा उक्त सभी त्यौहारों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु सुरक्षा व्यवस्था मजबूत किया गया है। प्रायः त्यौहारों के अवसर पर अवाछित तत्वों के द्वारा कभी-कभी अफवाहें फैलाने की कोशिश की जाती है। विधि-व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी ऐसे अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए ठोस कारगर कार्रवाई करेंगे। मेले के अवसर पर दंगा/फसाद के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सभी अनुमण्डल स्तर पर क्यू0आर0टी0 टीम का गठन किया गया है। जुलूस/भीड़ पर नजर रखने हेतु नगर क्षेत्र में कुल 16 स्थलों पर 48 सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाया गया है और 11 अलग-अलग जगहों पर वीडियोग्राफी टीम की तैनाती की गई है। वहीं दिनांक 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक पुलिस का भी.एच.एफ. सेट् चौबीसों घंटे खुला रहेगा। भी.एच.एफ. पर हर एक घंटे सभी थानों से जिला मुख्यालय रिपोर्ट भेजा जायेगा। जिला पदाधिकारी द्वारा इस अवसर पर सभी अस्पतालों/प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों को 24x7 घंटे चालू रखने का निदेश दिया गया है।
रामनवमी त्यौहार के अवसर पर विधि-व्यवस्था पर निगरानी रखने हेतु जिला स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया हैं जो दिन-रात चालू रहेगा। इस नियंत्रण कक्ष का नम्बर 0672-200600 है। नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभारी अपर समाहर्त्ता हैं। वहीं सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को अपने-अपने अनुमण्डल क्षेत्र में विधि-व्यवस्था संधारण की संपूर्ण जवाबदेही दी गई है। उक्त अवसर पर विधि-व्यवस्था ड्यूटी में कुल 330 जगहों पर दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही 07 जगहों पर सेक्टर पोस्ट बनाया गया है। सभी सेक्टर पोस्ट पर 04-04 लाठी बल की तैनाती की गई है।
April 03, 2019

02.04.2019 (दरभंगा) : समाहरणालय स्थित डीएम कार्यालय प्रकोष्ठ में संयुक्त संवाददाता सम्मलेन आयोजित किया गया। उक्त सम्मलेन को सम्बोधित करते हुए डीएम डॉo त्यागराजन एस.एम. ने कहा की स्वच्छ, पारदर्शी, शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह संकल्पित है। उन्होंने कहा की चुनाव आयोग के निर्देशानुसार वोटर आईडी कार्ड में से कोई एक मताधिकार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा की 02 अप्रैल से 09 अप्रैल तक नामांकन, 10 अप्रैल को स्क्रूटनी तथा 12 अप्रैल को नामांकन वापसी की तिथि निर्धारित की गयी है। उन्होंने कहा की अपराधी तत्वों पर नजर रखी जा रही तथा मतदाताओं को भयभीत करनेवालों को किसी भी हाल में बक्शा नहीं जायेगा। इस चुनाव में जो लोग पहली बार वोट डालेंगे उन्हें एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जायेगा।
एसएसपी बाबू राम ने कहा की लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने तथा भयमुक्त वातावरण में मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा गैर-कानूनी गतिविधियों में सलिप्त/आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरूद्ध लगातार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी ने कहा की जिला में अब तक 51 व्यक्तियों के विरूद्ध सी.सी.ए. के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा को भेजा गया है, जिसमें से जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा द्वारा 23 व्यक्तियों पर सी.सी.ए. के तहत कार्रवाई हेतु आदेश निर्गत कर दिया गया है। थाना एवं एफ.एस.टी./एस.एस.टी. के द्वारा वाहनों की सघनता से जाँच कर गैर-कानूनी आवाजाही पर निगरानी रखी जा रही है।
वाहनों की जाँच में वाहन मालिकों से अबतक 31 लाख 31 हजार 700 रूपया वसूली हुई है। वहीं पुलिस के द्वारा 21,093 लीटर शराब जब्त की गई है। आपराधिक प्रवृत्ति के 7079 व्यक्तियों के विरूद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किया गया है। कुल 14,792 व्यक्तियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, जिसमें से 2952 व्यक्तियों से बंध पत्र भरवाया गया है। अनुज्ञप्ति प्राप्त शस्त्रधारकों के 983 शस्त्रों का सत्यापन किया गया। जिसमें से 107 शस्त्र शस्त्रधारकों से जमा करा लिया गया है। वहीं 62 शस्त्रधारको के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है। एसएसपी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब तक 13 व्यक्तियों के विरूद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शराब बन्दी कार्रवाई में 199 लोगों को जेल भेजा गया है।
उन्होंने कहा कि लोक सभा आम निर्वाचन के अवसर पर सभी मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहेंगे। वहीं दियारा क्षेत्र के मतदान केन्द्रों पर केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। इसके साथ 85 जगहों पर नाका लगाकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।