August 15, 2022

15.08.2022 (दरभंगा) : लहेरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम, में आयोजित 15 अगस्त 2022 (स्वतंत्रता दिवस) मुख्य समारोह के उपरान्त आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा डॉ. मनीष कुमार द्वारा जनता के दरबार में जिलाधिकारी वेब पोर्टल एप्प एवं मोबाईल एप्प का शुभारंभ किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त वेब पोर्टल एप्प एवं मोबाईल एप्प के आमजनों को अपनी शिकायत डीएम को दे सकते है।
इसके लिए आमजनों को दरभंगा जिला का वेबसाइट darbhanga.nic.in पर उपलब्ध लिंक Link for Janta Ke Darbar me Jiladhikari या http://edistrict.bih.nic.in/JKDDM/JantaDarbar पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते है। राज्य में दरभंगा जिला जनता के दरबार में जिलाधिकारी वेब पोर्टल एप्प एवं मोबाईल एप्प में लॉन्च करने वाला पहला जिला रहा। डीएम राजीव रौशन के विशेष आग्रह पर दरभंगा के लिए एन.आई.सी, पटना द्वारा जनता के दरबार में जिलाधिकारी वेब पोर्टल को विकसित किया गया। इसको विकसित करने में राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह का मार्गदर्शन एवं अपर राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी शैलेश कुमार सिंह का कुशल नेतृत्व में यह पोर्टल विकसित किया गया है, जो दरभंगा जिला में पालयट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया गया। भविष्य में यह पोर्टल अन्य जिलों में भी कार्य करेगा। तत्पश्चात आयुक्त द्वारा ई-ऑफिस में उत्कृष्ट कार्य करने के जिला जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा एवं जिला प्रबंधन संजय कुमार सहनी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं सामान्य प्रशाखा प्रभारी टोनी कुमारी को सामान्य शाखा का पूर्ण कार्य ई-ऑफिस के माध्यम से निष्पादित करने के लिए आयुक्त द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी द्वारा स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सिंहवाड़ा डॉ. प्रेम चन्द्र प्रसाद को कोरोना महामारी से समय स्वस्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं शिक्षा विभाग के नगर निगम क्षेत्र के शिक्षक अफलाक मंजर अंसारी को शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
August 15, 2022

13.08.2022 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में डीएम द्वारा कृषि विभाग व उससे जुड़ी हुई इकाई की बिन्दुवार समीक्षा की गयी। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि डीजल अनुदान के लिए 2,400 किसानों द्वारा आवेदन दिया गया है, जिनमें से अभी 304 आवेदनों का सत्यापन कृषि समन्वयकों द्वारा कर लिया गया है तथा 739 आवेदनों को रद्द किया गया है। डीएम द्वारा निर्देश दिया गया कि लंबित आवेदनों का निष्पादन जल्द से जल्द किया जाए। बैठक में डीएम द्वारा संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि आवेदन में त्रुटि ना रहे, इसके लिए किसान सलाहकार को प्रशिक्षित किया जाए, ताकि आवेदकों का कम-से-कम आवेदन रद्द हो। उर्वरक की समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी जिले के किसी भी प्रखण्ड में उर्वरक की कमी नहीं है। डीएम द्वारा निर्देश दिया गया कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसानों को सही मूल्य पर उर्वरक मिलनी चाहिए, यदि किसी प्रकार की कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कार्यपालक अभियंता (विद्युत) ने बताया कि बेनीपुर अनुमण्डल में 36 कृषि फीडरों में से 35 कार्यरत हैं। बैठक में वर्षापात एवं विचलन के संबंध में बताया गया कि अगस्त माह में 119.15 मिमी सामान्य वर्षापात के विरूद्ध 67.97 मिमी वर्षापात हुआ है,जिसका विचलन -45.15 मिमी है। खरीफ फसल अभी तक कुल 92,592.91 हेक्टर में आच्छादन हो चुका है, जो कि कुल लक्ष्य का 82% है। बैठक में उप विकास आयुक्त अमृषा बैंस, जिला कृषि पदाधिकारी संजय कुमार सिंह, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी अमजद हयात, सहायक निदेशक, उद्यान आभा कुमारी, सहायक निदेशक (कृषि), सहायक निदेशक रसायन एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
August 15, 2022

13.08.2022 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन द्वारा जिले के सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी बाल विकास पदाधिकारी को पत्र निर्गत करते हुए कहा है की भारत सरकार की एपिड योजना एवं राष्ट्रीय व्योश्री योजना द्वारा दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठजनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण यथा - ट्राइसाईकिल, व्हील चेयर, कान की मशीन, वैशाखी, छड़ी, मानसिक दिव्यांगजन हेतु किट, नेत्रहीन दिव्यांगों के लिए किट एवं कृत्रिम अंग तथा सहायक उपकरणों के वितरण हेतु परीक्षण शिविर का आयोजन 05 सितम्बर से 14 सितम्बर 2022 तक हेतु पूर्व में पत्र निर्गत किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठजनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविरों हेतु पात्रता एवं साथ लाये जाने वाले आवश्यक कागजात में एलिम्कों द्वारा संसोधन किया गया है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन को पात्रता हेतु अपने साथ सी.एम.ओ. द्वारा जारी न्यूनतम 40 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड/वोटर आई.डी कार्ड, सभी श्रोतों से 22,500 रूपये मासिक का आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज दो फोटो लाना अनिवार्य होगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को पात्रता हेतु अपने साथ 60 वर्ष या उससे अधिक का आधार कार्ड/वोटर आई.डी कार्ड, 15 हजार प्रतिमाह का आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साईज का दो फोटो लाना अनिवार्य होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 05 सितम्बर एवं 06 सितम्बर 2022 को पूर्वाह्न 09ः00 बजे से अपराह्न 05ः00 बजे तक दरभंगा क्लब, दरभंगा में हायाघाट प्रखण्ड के साथ-साथ अन्य पाँच प्रखण्डों यथा - हनुमाननगर, केवटी, बहादुरपुर, दरभंगा सदर एवं बहेड़ी प्रखण्ड के लिए प्रमाणीकरण शिविर का आयोजन किया गया है।
August 06, 2022

04.08.2022 (दरभंगा) : समाहरणालय स्थित सभागार में एसएसपी अवकाश कुमार की अध्यक्षता में मोहर्रम एवं अंतिम सोमवारी को लेकर जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिला मोहर्रम कमिटी के सचिव ने कहा कि 06 अगस्त को 07वीं के अवसर पर अखाड़ा का आयोजन रात्रि 10ः00 बजे से किलाघाट पर तथा 07 अगस्त को 08वीं के अवसर पर संध्या 04ः00 बजे से रात्रि 08ः00 बजे तक किलाघाट से लम्बा जुलूस निकलेगी जो नगर थाना-दरभंगा टावर-गुदरी बाजार होते हुए मुसरफ बाजार तक जायेगी। 08 अगस्त को 09वीं के अवसर पर मिलान चौक पर जिले के 142 अखाड़ा विभिन्न मार्गों से आकर मिलान करेगी और 09 अगस्त को 10वीं को 08ः00 बजे रात्रि को मिलान का कार्यक्रम होगा, जो रात्रि 10ः00 बजे तक समापन हो सकेगा। उन्होंने जुलूस के विभिन्न मार्गों की सफाई करवाने, पानी और प्रकाश की व्यवस्था करवाने, शहरी क्षेत्र के सी.सी.टी.वी. कैमरे को चालू करवाने, फायर बिग्रेड की गाड़ी की व्यवस्था करवाने की माँग की।
इस अवसर पर जिला शांति समिति के सदस्यों ने अपनी-अपनी राय रखी और विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्था वांछित स्थलों पर करवाने का सुझाव दिया। बैठक को सम्बोधित करते हुए उप विकास आयुक्त अमृषा बैंस ने जिला शांति समिति के सदस्यों को कहा कि शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहर सम्पन्न हो, आशा है कि इसके लिए आप सजग रहेंगे तथा अपने से जुड़े लोगों को भी प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि रामनवमी के अवसर पर देश के कई भागों में दूसरे समुदाय के लोगों ने रामनवमी के जुलूस पर पुष्प वर्षा की। मीडिया में यह खबर प्रसारित हुई , इससे पूरे देश में एक सकारात्मक संदेश गया, इस पर यहाँ भी गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिला शांति समिति के सदस्यों द्वारा इस बैठक में जो भी सुझाव रखे गए हैं, उसे संबंधित विभाग द्वारा नोट किया गया है और इस पर अमल किया जाएगा। प्रशासन द्वारा सभी धार्मिक स्थलों के समीप दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है। उम्मीद है कि सब के सहयोग से ये दोनों त्योहार भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्ण सम्पन्न होंगे।
जिला शांति समिति को सम्बोधित करते हुए एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा कि जिले में रामनवमी का पर्व शांति पूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया, इसमें शांति समिति के सदस्यों की सकारात्मक भूमिका रही। आशा है कि मोहर्रम और अंतिम सोमवारी का त्योहार भी शांतिपूर्ण वातावरण में आपसी सौहार्द के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जुलूस में कोई नशे की हालत में न रहे, जिला मोहर्रम समिति इसे सुनिश्चित करावें। विभिन्न थानों द्वारा ब्रेथ एनलाइजर से जाँच जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अंतिम सोमवारी के अवसर पर सभी वांछित धार्मिक स्थलों पर बल की व्यवस्था रहेगी। महिला पुलिस पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्त की जाएगी। पर्व के अवसर पर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग निर्धारित सीमा के डेसिबल में किया जाए तथा रात्रि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने से पहले अनुमति अवश्य ले ली जाए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के सी.सी.टी.वी. कैमरे चालू रहेंगे तथा जगह-जगह पर वीडियोग्राफी भी करायी जाएगी।
उन्होंने कहा कि किरासन तेल मुँह से फुककर आग प्रज्जवलित करने का खेल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए ऐसा खेल न किया जाए, तो अच्छा रहेंगा। उन्होंने कहा कि त्योहर मनोरंजन के लिए है, इससे किसी को क्षति नहीं होनी चाहिए। त्योहार के अवसर पर सोशल मीडिया के माध्यम से असामाजिक तत्व अफवाह फैलाने की प्रयास करते हैं, यदि ऐसा कोई मैसेज किसी को मिलता है, तो इसे किसी ग्रुप में न डाले, बल्कि वरीय पदाधिकारियों या थानों को तुरंत सूचित करें, ताकि संबंधित के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई की जा सके।
वैसे जिला में साइबर सेल भी कार्यरत है। त्योहार के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने हेतु मंथन किया जा रहा है। व्यवस्था को मीडिया के माध्यम से सभी को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी असामाजिक तत्व द्वारा किसी धार्मिक स्थल के समीप कुछ आपत्तिजनक वस्तु फेंकने की सूचना मिलती है, तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें, ताकि उसका त्वरित निष्पादन किया जा सके।
उक्त बैठक में अनुमण्डल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी सदर कृष्ण नन्दन कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) अमित कुमार, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, उत्पाद अधीक्षक ओम प्रकाश, प्रभारी पदाधिकारी आपदा सत्यम सहाय के साथ-साथ अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। वहीं जिला शांति समिति से विष्णु चंद्र पप्पू ,मोहम्मद असलम, शत्रुघ्न प्रसाद यादव, अजय कुमार जालान, श्याम किशोर प्रधान, अशोक नायक, नवीन खटीक, प्रमोद चौधरी, मो. वसी अहमद, महेंद्र कुमार पासवान, सुजीत मल्लिक, मो. शमशुल हक, सुनील राय, रीता सिंह एवं कई लोग उपस्थित थे।
August 06, 2022
28.07.2022 (दरभंगा) : 9 ADJ संजीव कुमार सिंह ने सिंघवाड़ा थाना क्षेत्र के भजौरा निवासी सुनील शाही हत्याकांड में तीन लोगों को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं बीस हज़ार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोषियों ने 25 मई 2005 को रात्रि में सुनील शाही की ईंट पत्थर से बर्बरतापूर्वक मारकर हत्या कर दी थी। अदालत ने 26 जुलाई को तीनों को दोषी करार देते हुए बंध पत्र खंडित कर जेल भेज दिया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार पार्वती देवी, मदन शर्मा, सिंहेश्वर शर्मा इन सभी निवासी ग्राम भाजौरा ने हत्या की थी। सजा निर्धारण के बिंदु पर अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के बहस सुनने के बाद यह फैसला पारित किया गया। एपीपी रेनू झा ने इस केस के ट्रायल में 12 गवाहों की गवाही कराकर हत्या के आरोप को साबित करने में सफलता पायी। Informant अंजनी कुमार शाही के तरफ से सीनियर एडवोकेट अनिल कुमार सिंह, ऋषभ श्रीवास्तव, एवं राजीव चंद्र झा, ने कानूनी पक्ष रखने का काम मजबूती से किया। Informant के मुताबिक़ 25 मई 2005 की रात्रि में छोटे भाई सुनील की हत्या सभी आरोपितों ने पार्वती देवी के आँगन में ईंट पत्थर से मार कर दी। पार्वती देवी ने पुलिस को फ़ोन कर यह सुचना दी की एक चोर को पकड़ा है। पुलिस के पहुँचने पर यह पता चला की सुनील की हत्या कर दी गयी है। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राथमिकी दर्ज की गयी। न्यायालय ने पार्वती देवी, सिंहेश्वर शर्मा और मदन शर्मा को दोषी पाते हुए IPC की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी। अर्थदंड नहीं चुकाने पर तीनो को तीन माह और कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।