December 16, 2022

15.12.2022 (दरभंगा) : आयुक्त दरभंगा प्रमण्डल, सह तिरहुत प्रमंडल मनीष कुमार की अध्यक्षता में सी.डब्ल्यू.जे.सी. नंबर-9692/2015 में पारित आदेश के आलोक में तालाब /पोखर अतिक्रमण वाद की समीक्षा बैठक तिरहुत एवं दरभंगा प्रमंडल के सभी जिलों के साथ की गयी। बैठक में डीएम राजीव रौशन ने बताया कि दरभंगा में 11 तालाब अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु बचे हुए हैं जिनमें सदर अनुमंडल के तीन, सिंहवाड़ा के तीन, मनीगाछी के तीन एवं बहादुरपुर के दो तालाब शामिल है। उन्होंने कहा कि सदर अंचल के तीनों तालाब पर माननीय उच्च न्यायालय का स्टेटस लगा हुआ है। आयुक्त ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि सभी जल संरचना सरकारी संपत्ति है।
जिससे सभी लोगों का हित जुड़ा हुआ है और पब्लिक राइट प्राइवेट राइट से ऊपर होता है। उन्होंने अपर समाहर्ता राजस्व एवं अनुमंडल पदाधिकारी को अपने अंचलाधिकारी के साथ बैठक कर इस तथ्य से अवगत करा देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद-21 एवं 21(ए) के तहत सभी तलाब सरकारी संपत्ति है। क्योंकि जल का उपयोग करने से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता है, जल सभी के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण मुक्त कराने के उपरांत संबंधित तालाब/पोखर का जियो टैग फोटो उपलब्ध कराया जाए। मुजफ्फरपुर जिले से अपर समाहर्ता राजस्व एवं दोनों अनुमंडल पदाधिकारी के ऑनलाइन नहीं जुड़े रहने के कारण समीक्षा नहीं हो सकी। आयुक्त ने उन सबो से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए एक दिन का वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया। डीएम मधुबनी, अरविंद कुमार ने बताया कि उनके यहां केवल चार तालाब अतिक्रमण मुक्त कराने को बचे हुए हैं, जिनमें से तीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जो जल्द ही अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा, लौकही अंचल का एक तालाब पर अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की जा रही है।
आयुक्त ने कहा कि वैसे राजस्व कर्मचारी जो तालाब/पोखर अतिक्रमण के लिए जवाबदेह पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी, भले ही वह सेवानिवृत्ति होकर पेंशन पा रहे हो। समस्तीपुर के डीएम योगेंद्र सिंह ने बताया कि उनके यहां तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई तेजी से चल रही है, हाल के दिनों में एक सौ तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, 101 तालाब शेष बचे हुए हैं जिन्हें शीघ्र ही अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाएगा। आयुक्त ने अतिक्रमण मुक्त तालाबों का जियो टैग फोटो उपलब्ध कराने का निर्देश दिए।
डीएम शिवहर, मुकुल कुमार गुप्ता ने बताया कि उनके यहां 142 तलाब अतिक्रमित थे, जिन्हें अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। आयुक्त ने कहा कि अपर समाहर्ता राजस्व, अनुमंडल पदाधिकारी एवं डीसीएलआर संयुक्त रूप से सभी अंचलाधिकारी के साथ बैठक करके इसकी समीक्षा कर लें। सीतामढ़ी के डीएम मनेश कुमार मीणा ने बताया कि उनके यहां 586 तालाब अतिक्रमित थे, जिन्हें अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है केवल एक तालाब डुमरा अंचल का बचा था, उसे भी अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। वैशाली के डीएम यशपाल मीणा ने बताया कि उनके यहां पाँच तालाब अतिक्रमण मुक्त कराने को शेष बचे हैं, जो गोरौल अंचल के हैं, जिन्हें रविवार तक अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाएगा।
पूर्वी चंपारण के डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने बताया कि उनके यहां के सभी तालाब से अतिक्रमण हटा दिया गया है। पश्चिमी चंपारण के उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ के 10 तालाब पर अतिक्रमण है जो स्थाई प्रकृति के हैं। जिनमें से चनपटिया और नतौन के कुछ तलाब के भिंड पर भूमिहीन परिवार बसे हुए हैं। आयुक्त ने भूमिहीन परिवारों के लिए भूमि की व्यवस्था करते हुए तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए।
बैठक में आयुक्त के सचिव देवेंद्र प्रसाद तिवारी, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार सह प्रभारी राजस्व पदाधिकारी राजेश कुमार, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर शंभू नाथ झा, एसडीओ मधुबनी, डीसीएलआर झंझारपुर एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।
December 16, 2022

15.12.2022 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकक्ष में सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गयी। बैठक में डीएम ने सड़क सुरक्षा को लेकर पथ निर्माण विभाग के अभियंता को निर्देशित करते हुए कहा कि शहर के सभी सड़कों के किनारे उजली पट्टी को फिर से रंगवा दे तथा डिवाइडर को ऊंचा करवा दें, सड़क के दोनों ओर कैट्स आई लगवया जाए। शहर से गुजरने वाली सड़कों के जंक्शन पॉइंट पर आवश्यकता अनुसार संकेतक का साइनेज लगवाने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया।
उन्होंने कहा कि शहर में जाम की समस्या के समाधान के लिए एक टीम बनाई जाए, जो यह देख ले कि कहां-कहां पार्किंग जोन बनाया जा सकता है, किन स्थलों को नो-पार्किंग जोन घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि जहां भी सड़क का निर्माण हो रहा है वहां पानी का छिड़काव संबंधित एजेंसी से करवाया जाए ताकि धूल कण न उड़ सके। साथ ही जिन वाहनों से मिट्टी की ढुलाई की जा रही है वह भी ढक कर मिट्टी को ले जाएं ताकि धूल कण न उड़ सके, इसके कारण प्रदूषण बढ़ता है और दुर्घटना भी होती है। उन्होंने कहा कि जितने भी ब्लैक स्पॉट है जहां पर प्रायः दुर्घटना होती है उन स्थलों को चिन्हित किया जाए। साथ ही नया ड्राइविंग लाइसेंस लेने वाले को सड़क सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाए, साथ ही उनसे शपथ पत्र लिया जाए कि कभी भी किसी नशा का प्रयोग नहीं करेंगे।
बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि हिट एंड रन से हुई मृत्यु के मामले में परिवहन विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाता है और उसमें दो लाख रुपये का मुआवजा जिला परिवहन कार्यालय से प्रदान किया जाता है। डीएम ने कहा कि उत्पाद विभाग, पुलिस विभाग, यातायात एवं परिवहन विभाग को नशा मुक्त वाहन चालक का अभियान चलाने का निर्देश दिया और कहा कि इस अभियान के अंतर्गत वाहन चालकों का ब्रेथ एनालाइजर से निरंतर जांच की जाए। जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत 16 एंबुलेंस अनुदान पर दिया जाना है इसके लिए ईबीसी एवं एससी/ एसटी वर्ग के आवेदक 26 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने प्रखंडवार रिक्ति की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि दिल्ली मोड़ से आगे एफसीआई से खाद्यान्न उठाने वाले वाहन दो से तीन कतार में लग जाते हैं जिससे वहाँ जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
डीएम ने कहा कि नियम तोड़ने वाले वाहनों पर जुर्माना अधिरोपित किया जाए। विद्यालयों के वाहनों के लिए विद्यालय वाहन परिवहन समिति को यह सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया कि विद्यालयों द्वारा भीएलटीडी, पैनिक बटन, स्पीड लिमिट डिवाइस, इमरजेंसी गेट, फर्स्ट एड किट, अग्निशमन यंत्र लगाया जाता है कि नहीं इसकी जांच की जाए। साथ ही विद्यालयों द्वारा परिवहन प्रभारी की नियुक्ति की गई है कि नहीं, वाहनों के परमिट वैध है कि नहीं, इसके साथ ही वाहनों चालकों के आँख एवं कान टेस्ट कराई गई है कि नहीं यह जांच करने के निर्देश दिए।
बैठक में सहायक समाहर्ता सूर्य प्रताप सिंह, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, सिविल सर्जन अनिल कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।
December 16, 2022

14.12.2022 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया है कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अन्तर्गत पात्र लाभुकों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है। उन्होंने कहा कि 11 नवम्बर 2022 को आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में उक्त योजना की समीक्षा के उपरान्त लाभुकों का कार्ड बनवाने हेतु पंचायत स्तर पर कैम्प आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। उक्त के आलोक में उन्होंने कहा कि 31 दिसम्बर तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को पंचायत स्तर पर कैम्प चलाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत के पंचायत सरकार भवन या पंचायत भवन में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अन्तर्गत पात्र लाभुकों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस पंचायत में पंचायत सरकार भवन/पंचायत भवन की उपलब्धता नहीं होगी, उस पंचायत में संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा कैम्प का स्थल चिन्ह्ति किया जाएगा। पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेन्टर के वी.एल.ई. एवं पंचायत कार्यपालक सहायक द्वारा पंजीकरण एवं कार्ड निर्माण का कार्य किया जाएगा तथा संबंधित पंचायत के विकास मित्र, आशा, ए.एन.एम., जीविका दीदी, सहायिका, सेविका द्वारा पंचायत स्तरीय कैम्प में उपस्थित होने हेतु पात्र लाभुकों का मोबलाईजेशन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला कार्यान्वयन इकाई द्वारा पात्र लाभार्थी की सूची प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से मुखियाजी द्वारा कैम्प में उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी को पंचायत स्तर पर उक्त योजना का प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही जिला कार्यान्वयन इकाई को सभी प्रखण्डों में ई-रिक्शा के माध्यम से पंचायत स्तर पर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराने को कहा गया।उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर उक्त योजना का अनुश्रवण उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा प्रत्येक सोमवार को कैम्प की प्रगति की समीक्षा किया जाएगा। वहीं प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखण्ड स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा प्रत्येक शनिवार को कैम्प की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कैम्प/योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारी/कर्मी को जिला कार्यान्वयन द्वारा प्रशस्ति पत्र/पारितोषिक दिया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु पात्र लाभार्थी अपने साथ प्रधानमंत्री जी का लाभार्थी परिवार के नाम प्रेषित हितग्राही पत्र या राशन कार्ड के साथ अपना आधार कार्ड या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई फोटो पहचान पत्र के साथ कैम्प में जाकर आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं।यह कार्ड परिवार के सभी सदस्यों का अलग अलग बनेगा एक कार्ड से एक ही व्यक्ति का इलाज करवाया जा सकता है। इस कार्ड की विशेषता यह है कि प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल को स्वतः नवीकरण हो जाता है और इस कार्ड का लाभ लाभार्थी जीवन भर उठा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस योजना में मरीज का अस्पताल में भर्ती होने के 03 दिन पूर्व और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक ईलाज और दवाईयों पर हुए खर्च भी इसमें शामिल है। उन्होंने जिला पंचायत राज पदाधिकारी को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को कैम्प में सक्रिय भागीदारी हेतु अपने स्तर से संसूचित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कैम्प के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु जिला आई.टी. प्रबंधक, जिला कार्यान्वयन इकाई, दरभंगा, मोबाईल नम्बर - 9264471435 से सर्म्पक किया जा सकता है।
December 16, 2022

14.12.2022 (दरभंगा) : नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत दरभंगा जिला में राज्य निर्वाचन आयोग के अद्यतन निर्देश के तहत चुनावी व्यय पर नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा चुनाव के क्रम में आर्थिक अपराध पर नियंत्रण एवं कार्रवाई हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिलाधिकारी, दरभंगा, राजीव रौशन द्वारा उड़नदस्ता दल (एफएसटी) का गठन करते हुए दंडाधिकारी पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के लिए इंद्रासन साह, अंचलाधिकारी सदर, अभयपद दास अंचलाधिकारी बहादुरपुर एवं मोनी झा, राजस्व अधिकारी सदर एवं नीलम कुमारी, राजस्व अधिकारी बहादुरपुर की प्रतिनियुक्त की गयी है। वहीं नगर निकाय, सिंहवाड़ा के लिए रामनाथ राम, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सिंहवाड़ा को, नगर निकाय, भरवाड़ा के लिए लक्ष्मण कुमार झा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सिंहवाड़ा को, नगर निकाय, हायाघाट के लिए अंकुर राय, राजस्व अधिकारी हायाघाट को, नगर निकाय, बेनीपुर के लिए रवि कुमार, राजस्व अधिकारी बेनीपुर को, नगर निकाय, बहेड़ी के लिए शम्मी कुमार, राजस्व अधिकारी बहेड़ी को एवं नगर निकाय कुशेश्वरस्थान पूर्वी के लिए नादिर बकार यकूबी, राजस्व अधिकारी कुशेश्वरस्थान पूर्वी को प्रतिनियुक्त किया गया है
।उल्लेखनीय है कि उड़नदस्ता दल (एफ.एस.टी) का दायित्व मुख्य कर्तव्य अवैध चुनावी आचरण तथा मतदाताओं के उपहार शराब, पैसे वितरण, घुस देना या अन्यान्य प्रभावित करना जैसे आचरणों पर निगरानी रखना एवं परिवाद प्राप्त होने पर उसकी जांच करनी है। आदर्श आचार संहिता एवं चुनाव से संबंधित खर्च के संबंध में सूचना/परिवाद प्राप्त होने पर उनकी जांच करना, राज्य निर्वाचन आयोग एवं जिला स्तर से प्राप्त परिवादों की जांच करना, परिवाद प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई करना और यदि घटनास्थल पर पहुंचने में ज्यादा समय लगने की संभावना हो तो वैसी स्थिति में स्थानीय थाना को घटनास्थल पर भेजना एवं उनके द्वारा कृत कार्रवाई की निगरानी करनी है। इसके साथ ही उड़नदस्ता दल/स्थानीय थाना द्वारा किए गए समस्त कार्रवाई का वीडियो ग्राफी कराया जाना एवं विस्तृत विवरण या स्पष्टीकरण हेतु परिवादी से संपर्क करना साथ ही साथ कृत कार्रवाई के तैयार की गई सी.डी/डी.वी.डी को व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को समर्पित करना एवं उड़नदस्ता दल (एफ.एस.टी) अपना प्रतिवेदन प्रतिदिन पुलिस अधीक्षक संबंधित निर्वाची पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग को समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि उड़नदस्ता दल निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग के सतत संपर्क में रहेंगे एवं नोडल पदाधिकारी, निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग दरभंगा के निर्देशानुसार आयोग के अद्यतन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
December 14, 2022

13.12.2022 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन द्वारा आज विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के 02 बच्चों का अंतिम रूप से दत्तक ग्रहण आदेश जारी किया गया। गौरतलब है कि पूर्व में यह आदेश जिला परिवार न्यायालय द्वारा जारी किया जाता था, परंतु किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन के पश्चात दत्तक ग्रहण नियमावली, 2022 के तहत अब यह अधिकार जिला पदाधिकारी को स्थानांतरित कर दिया गया है। विनियमावली के तहत बिहार के कुछ जिलों में ही दत्तक ग्रहण प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, जिसमें दरभंगा जिला भी शामिल हो गया है। सहायक निदेशक (बाल संरक्षण) नेहा नूपुर ने बताया कि दोनों मे से एक बच्ची को पश्चिम बंगाल के दंपत्ति को तथा दूसरे को केरल के दंपत्ति को सौंपा गया। उन्होंने कहा कि पूर्व मे प्रावधान के अनुसार इन बच्चों को Pre Adoption foster care में दिया गया था। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा बच्चा कानूनी रूप से गोद लेने हेतु प्रक्रिया निर्धारित है, इसके अलावा अन्य किसी प्रकार से गोद लेना विधि विरुद्ध एवं दंडनीय अपराध है।
उन्होंने कहा कि गोद लेने के लिए दंपत्ति www.cara.nic.in पर ऑनलाइन निबंधन कर सकते हैं।उल्लेखनीय है कि दत्तक ग्रहण के लिए पात्रता हेतु स्थिर वैवाहिक संबंध के कम से कम 02 वर्ष पूरे होने चाहिए, बालक और भावी दत्तक माता-पिता में से प्रत्येक में अंतर न्यूनतम 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, दंपति की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, दंपति की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति ठीक हो एवं कोई संक्रामक गंभीर रोग ना हो। अविवाहित या अकेले पुरुष को बालिकादत्तक ग्रहण की अनुमति नहीं है। दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के लिए केवल विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान ही सरकार द्वारा प्राधिकृत है। बच्चा गोद लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति या दंपति संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अनाथ, नवजात/परित्यक्त, गुमशुदा अथवा परिवार से बिछड़ा हुआ बच्चा प्राप्त होने पर 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई या चाइल्ड लाइन से (1098) संपर्क किया जाना चाहिए। इसके साथ ही विशेष जानकारी के लिए विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, दरभंगा, मोबाइल नम्बर - 9334755484 से संपर्क किया जा सकता है।