December 17, 2022

16.12.2022 (दरभंगा) : समाहरणालय स्थित सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी दरभंगा, राजीव रौशन की अध्यक्षता में बिहार नगर पालिका चुनाव 2022 के प्रथम चरण में दरभंगा के नगर पंचायत, हायाघाट, बहेड़ी एवं नगर परिषद बेनीपुर में 18 दिसंबर को मतदान की तैयारी की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। मतदान की तैयारी की समीक्षा कोषांग वार की गई, कार्मिक कोषांग ने बताया कि मतदान दल कर्मियों के खाते में उनके मानदेय की राशि भेजी जा चुकी है, सेक्टर पदाधिकारी के खाता नंबर लिया जा रहा है, नियुक्ति पत्र का वितरण कर दिया गया है।
डीएम ने बताया कि मतदान केंद्र के निगरानी ड्रोन से किया जाएगा। पीसीसीपी एप्प, परजाइडिंग एप्प व मजिस्ट्रेट एप्प से सभी को जोड़ा जा रहा है, जो मतदान दिवस के दिन सक्रिय रहेगा, इस एप्प से उनकी गतिविधि का लोकेशन मिलता रहेगा तथा उन्हें अपने मतदान केंद्र का लोकेशन मिलता रहेगा।
डीएम ने कहा कि मतदान तिथि को सभी सेक्टर पदाधिकारी के माध्यम से तथा जिला नियंत्रण कक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि सभी मतदान केंद्र पर मॉक पोल होने के उपरांत उस डाटा को डिलीट कर, मतदान प्रारंभ कराया जाए और मतदान समाप्त होने के उपरांत पीठासीन पदाधिकारी द्वारा निश्चित रूप से क्लोज बटन दबा दिया जाए। सामग्री कोषांग के द्वारा बताया गया कि सभी निर्वाची पदाधिकारी को वांछित सामग्री भेजा जा चुका है। द्वितीय चरण के चुनाव के लिए मतदाता सूची का विखंडन का कार्य अंतिम चरण में है, मतपत्र विखंडीकरण का कार्य भी अंतिम चरण में है, मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम तैयार है, मतदान तिथि को जिस ईवीएम का प्रयोग नहीं होगा। उन ईवीएम को शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय में जमा कराया जाएगा। डीएम ने कहा कि आज के बाद सभी निर्वाची पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सेक्टर पदाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी चुनाव क्षेत्र में लगातार भ्रमण करेंगे एवं वाहनों की जांच करेंगे। चुनावी क्षेत्र में ब्रेथ एनालाइजर का प्रयोग लगातार किया जाएगा। बज्रगृह मतगणना केंद्र बाजार समिति शिवधारा के संबंध में बताया गया कि मतगणना केंद्र की तैयारी अंतिम चरण में है। डीएम ने बिजली विभाग को 18 दिसंबर से 20 दिसम्बर तक वहाँ निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति करने का निर्देश दिया।
बताया गया कि जिला नियंत्रण कक्ष में 06 हंटिंग लाइन लगाया जा रहा है, जो 18 दिसंबर को कार्यरत रहेगा।
बैठक में सहायक समाहर्ता सूर्य प्रताप सिंह, अपर समाहर्त्ता (राजस्व) राजेश झा ‘‘राजा’’, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अरविंद कुमार,उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार, सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार, वरीय कोषागार पदाधिकारी शंभू कुमार आर्य, जिला लेखा पदाधिकारी राजीव कुमार गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, डीसीएलआर सदर राकेश कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी सत्यम सहाय, वरीय उप समाहर्त्ता राहुल कुमार, संस्कार रंजन, गौरव शंकर, परियोजना निदेशक (आत्मा) पूर्णेन्दु नाथ झा, जिला योजना पदाधिकारी नवीन कुमार, उत्पाद अधीक्षक ओम प्रकाश, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई.सी.डी.एस) रश्मि वर्मा,जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा,आई.टी. प्रबंधक संजय सहनी, सहायक नोडल आई.टी. कोषांग पूजा चौधरी सहित कोषांगों के नोडल पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
December 17, 2022

16.12.2022 (दरभंगा) : प्रेक्षागृह दरभंगा में प्रथम चरण के नगर निकाय चुनाव बेनीपुर नगर परिषद, हायाघाट, बहेड़ी एवं कुशेश्वरस्थान नगर पंचायत के लिए 18 दिसंबर को कराए जाने वाले मतदान के लिए नियुक्त सभी सेक्टर पदाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी एवं उनके साथ प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी को जिला दंडाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रौशन एवं एसएसपी अवकाश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में ब्रीफिंग की गयी। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि सभी सेक्टर पदाधिकारी एवं जोनल दंडाधिकारीयों आज से ही अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर आ-सूचना संग्रह करना एवं आदर्श आचार-संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करना है।
उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मतदाताओं को धर्म, जाति या अन्य प्रलोभन के आधार पर प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है तो उनके विरुद्ध त्वरित कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान तिथि को सुबह 5:00 बजे सेक्टर को यह सुनिश्चित कर लेना है कि उनके सभी मतदान केंद्र पर सभी मतदान कर्मी तथा ईवीएम पहुंच गए हैं। साथ ही मतदान प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में मॉक पोल कराकर, उस डाटा को ईवीएम से डिलीट करवा कर स्ट्रेप्सिल लगवाना तथा मतदान प्रारंभ करवाना सुनिश्चित करना है। यदि मॉक पोल के दौरान किसी ईवीएम में कोई त्रुटि पाई जाती है तो जिस भाग में त्रुटि है केवल वही भाग बीयू या सीयू बदला जाएगा न कि दोनों भाग बदला जाएगा। अप्रयुक्त ईवीएम मतदान समाप्ति के उपरांत शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय में जमा होगा, जबकि प्रयुक्त ईवीएम वज्रगृह में जमा होगा। यदि किसी ईवीएम में कुछ मतदान होने के उपरांत त्रुटि उत्पन्न होती है तो वह भाग बदला जाएगा, लेकिन उसमें पड़े मत की गिनती की जाएगी, इसलिए वह भाग वज्रगृह में जमा होगा।
मतदान के उपरांत ईवीएम में सीयू का क्लोज बटन निश्चित रूप से पीठासीन पदाधिकारी से दबा देंगे। उन्होंने कहा कि मतदान तिथि को (कीयूआरटी) क्विक रिस्पांस टीम मोटरसाइकिल पर गश्त करेगी। साथ ही मतदान केंद्रों का ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाएगी मतदान केंद्रों पर (फेशियल रीकोनाइजेशन सिस्टम) चेहरा पहचान प्रणाली कार्यरत रहेगा। अतः कोई मतदाता वेश बदलकर भी दुबारा मतदान करने आता है तो उसे पहचान लेगा और उसके उपरांत उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी सेक्टर पदाधिकारी को अपना एप्प डाउनलोड कर 08 घंटे के लिए ऑन करके शेयर कर लेना है इससे आपका लोकेशन मिलता रहेगा, साथ ही आप अपने सभी बूथ का लोकेशन देख सकेंगे।
सेक्टर एवं जोनल दंडाधिकारी को अपना क्षेत्र तब तक नहीं छोड़ना है, जब तक उनके क्षेत्र के सभी मतदान दल एवं ईवीएम चला न जाए। किसी भी सेक्टर पदाधिकारी को बिना फ़ोर्स के ईवीएम लेकर नहीं चलना है, न ही ईवीएम लेकर बीच में रुकना है, अपने गंतव्य स्थल पर ही रुकेंगे। मतदान तिथि को मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी अभ्यर्थी का हेल्पडेस्क या वाहन नहीं रहेगा। केवल कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त कर्मियों एवं पदाधिकारियों का ही वाहन रह सकता है। सेक्टर पदाधिकारी एवं जोनल दंडाधिकारीयों के साथ पुलिस पदाधिकारी को संबोधित करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी अपने क्षेत्र तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक सभी मतदान दल चले नहीं जाते हैं।
जोनल दंडाधिकारी निरंतर गश्ती में रहेंगे, यदि कहीं बल की आवश्यकता पड़ती है तो अपने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से मांग कर लेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव में यदि कोई व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करता है तो उसे तुरन्त पकड़ कर थाने पर पहुंचा देना है। अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार द्वारा भी पदाधिकारियों को संबोधित किया गया एवं चुनाव कर्तव्य से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी गयी।
उक्त ब्रीफिंग में उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी सत्यम सहाय, वरीय पदाधिकारी राहुल कुमार, ललित राही, अभिषेक रंजन, गौरव शंकर, संस्कार रंजन, अपर अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल फैजान, जिला आईटी प्रबंधक संजय कुमार सहनी एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।
December 17, 2022

16.12.2022 (दरभंगा) : जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिलाधिकारी राजीव रौशन द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर दरभंगा जिले के चार नगर निकाय यथा :- नगर परिषद् बेनीपुर, नगर पंचायत बहेड़ी, नगर पंचायत हायाघाट एवं नगर पंचायत कुशेश्वरस्थान पूर्वी में प्रथम चरण में मतदान की तिथि 18 दिसम्बर 2022 एवं द्वितीय चरण में तीन नगर निकाय यथा :- दरभंगा नगर निगम, सिंहवाड़ा एवं भरवाड़ा में मतदान की तिथि 28 दिसम्बर 2022 को निर्धारित है।
उन्होंने कहा कि उक्त अवसर पर मतदान के अंतिम 48 घंटे पहले निर्वाचन क्षेत्र के लिए न केवल निर्वाचन के दिन के योजना के परिप्रेक्ष्य से, बल्कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए कानून और व्यवस्था तथा अनुकूल वातावरण का निर्माण अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 तथा नगरपालिका आम निर्वाचन- 2022 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता के भाग-2, कंडिका (2),(3) के तहत् मतदान के समापन हेतु नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि में प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा।
उक्त के आलोक में उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुपालन हेतु सार्वजनिक बैठक, जुलूस, सभा आदि पर प्रतिबंध को कड़ाई से लागू किया जाये। इसके साथ ही सभी अभ्यर्थी/अभिकर्ता/राजनैतिक कार्यकर्त्ता से इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन अभियान अवधि के समापन पश्चात् निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी अभियान नहीं होगा। राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं/जुलूस कार्यकर्ताओं/अभियान कार्यकर्ताओं, जो निर्वाचन क्षेत्र से बाहर से लाए गए हैं और जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं है, की निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थिति स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के माहौल को दुर्बल कर सकती है। ऐसे सभी कार्यकर्त्ता अभियान अवधि समाप्त होने के तुरंत पश्चात् निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ देंगे।
उन्होंने कहा कि मतदान समापन समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही मतदान समापन के लिए नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों में किसी भी समय आयोजित किसी भी ओपीनीयन पोल का कोई भी परिणाम, किसी भी तरीके से प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदान दिवस पर वाहनों के परिचालन संबंधी बिनियमन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मतदान दिवस पर मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद तथा पार्षद पद के अभ्यर्थी हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमान्य वाहन की अनुमति दी जा सकती है।
उन्होंने कहा कि किसी अभ्यर्थी/उनके एजेंट द्वारा मतदान केन्द्रों पर और मतदाताओं को निःशुल्क वाहन प्रदान करना एक भ्रष्ट आचरण है और कड़ाई पूर्वक निषिद्ध है। उन्होंने कहा कि मतदान के लिए बूथ पर जाने के लिए स्वयं/परिवार के सदस्यों के लिए निजी वाहनों को मतदान केन्द्र के 200 मीटर की दूरी के अन्दर अनुमति नहीं दी जायेगी। इसके साथ ही मतदान केन्द्र के 100 मीटर की दूरी के अन्दर मतदान केन्द्र या किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान के अन्दर कोई प्रचार नहीं किया जा सकता है।
December 17, 2022

16.12.2022 (दरभंगा) : समाहरणालय स्थित सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला दंडाधिकारी राजीव रौशन एवं एसएसपी अवकाश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की गयी। संवाददाता को संबोधित करते हुए डीएम ने बताया कि 18 दिसंबर को पूर्वाह्न 7:00 बजे से 5:00 बजे अपराह्न तक नगरपरिषद बेनीपुर, नगर पंचायत बहेड़ी, नगर पंचायत हायाघाट एवं नगर पंचायत कुशेश्वरस्थान पूर्वी के कुल 74 वार्ड के 133 मतदान केंद्र पर मतदान कराया जाएगा। कुल मतदाताओं की संख्या 99 हजार 370 है। जिनमें पाँच महिला मतदान केंद्र, पांच आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, सात मतदान केंद्रों का सीधे वेबकास्टिंग की जाएगी। शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न करवाने हेतु कुल 52 सेक्टर पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं तथा 20 ईवीएम क्लस्टर बनाए गए हैं, 07 जोनल दंडाधिकारी, चार सुपर जोनल दंडाधिकारी बनाए गए हैं।
पर्दानशीं मतदाताओं की पहचान के लिए महिला कर्मियों को लगाया गया है। नगरपरिषद बेनीपुर के निर्वाची पदाधिकारी शंभू नाथ झा अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर है जिनका मोबाइल नंबर- 94731 91320 है। नगर पंचायत बहेड़ी के निर्वाची पदाधिकारी मनोज कुमार पवन, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बेनीपुर हैं, जिनका मोबाइल नंबर-9934434878 है। हायाघाट के निर्वाची पदाधिकारी गणेश कुमार, निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण दरभंगा जिनका मोबाइल नंबर-9431818422 है। नगर पंचायत कुशेश्वरस्थान पूर्वी के निर्वाची पदाधिकारी संजीव कुमार कापर अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल जिनका मोबाइल नंबर-9473191321 है। जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर-06272-240600, सदर अनुमंडल दरभंगा के नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर-06272-245349, बेनीपुर अनुमंडल के नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर-06242-222240, बिरौल अनुमंडल के नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर-06242-232205 है। निर्वाची पदाधिकारी नगर पंचायत बहेड़ी का नियंत्रण कक्ष का मोबाइल नंबर-9431818206, निर्वाची पदाधिकारी हायाघाट के नियंत्रण कक्ष का मोबाईल संख्या-7903036692 एवं निर्वाची पदाधिकारी कुशेश्वरस्थान पूर्वी के नियंत्रण कक्ष का मोबाइल नंबर-8757315655 है। मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व प्रचार-प्रसार सार्वजनिक बैठक, जुलूस, सभा पर प्रतिबंध लग गया है। इसलिए जो कार्यकर्ता उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है तुरंत उस निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देंगे।
इस अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति नहीं होगी, मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी के अंदर या किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर प्रचार नहीं किया जाएगा। मतदाताओं की पहचान के लिए एफ.आर.एस. की व्यवस्था की गई है।
एसएसपी श्री कुमार ने संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा कि सभी निर्वाचन क्षेत्र में फ्लैग मार्च करवाया गया है। कुछ अवैध हथियार और कारतूस जप्त किया गया है। वाहन जांच कराई गई है। ब्रेथ एनालाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। तेरह चेक पोस्ट बनाए गए हैं। तेरह एसएसटी कार्यरत हैं। सरकारी संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत दो लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। सेक्टर पदाधिकारी एवं जोनल दंडाधिकारी को अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहने का निर्देश दिया गया है। मतदाताओं को धर्म, जाति व प्रलोभन देकर प्रभावित करने वालों पर नजर रखने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा-107 के तहत 313 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। प्रेस मीट में सहायक समाहर्ता सूर्य प्रताप सिंह, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार एवं वरीय उप समाहर्ता राहुल कुमार उपस्थित थे।
December 16, 2022
15.12.2022 (पटना) : आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना, कुमार रवि ने कहा है कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022, स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी पदाधिकारी सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें। वे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पटना प्रमंडल अंतर्गत सभी जिलों में नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे।
बैठक में पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय प्रक्षेत्र, पटना, राकेश राठी, पुलिस उपमहानिरीक्षक शाहाबाद क्षेत्र, प्रमंडल अन्तर्गत सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। आयुक्त ने कहा कि प्रथम चरण के लिए मतदान दिनांक 18.12.2022 को एवं मतगणना दिनांक 20.12.2022 को तथा द्वितीय चरण के लिए मतदान दिनांक 28.12.2022 को एवं मतगणना दिनांक 30.12.2022 को होना है। उन्होंने निदेश दिया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सभी कार्य ससमय की जाए। आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि निकायवार मजिस्ट्रेट-फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान का क्रियान्वयन किया जाए।
आज की इस बैठक में कार्मिकों का प्रशिक्षण, मतदान सामग्री की व्यवस्था, वाहन अधिग्रहण, ईवीएम कलस्टर एवं कलस्टर प्रभारी, कॉम्युनिकेशन प्लान में प्रविष्टि, आदर्श आचार संहिता, विधि-व्यवस्था संधारण, मतदान केन्द्र, बज्रगृह एवं मतगणना स्थल सहित सभी बिन्दुओं पर एक-एक कर समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया। आयुक्त श्री रवि ने सभी जिला पदाधिकारियों से तैयारियों के संबंध में जानकारी ली तथा आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने प्रत्येक मतदान केन्द्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं (एएमएफ) की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों पर विद्युत व्यवस्था, चार्जिंग प्वाईंट, प्रकाश की वैकल्पिक व्यवस्था रहनी चाहिए। नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 में प्रत्येक नगरपालिका के तीन पद यथा- पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद के पद पर ईवीएम द्वारा मतदान कराया जाना है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार पीसीसीपी का गठन, सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, सुपर सेक्टर, जोनल तथा सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक मतदान दल में एक पीठासीन पदाधिकारी तथा पाँच मतदान पदाधिकारी (पी1, पी2, पी3ए, पी3बी एवं पी3सी) शामिल हैं। पर्याप्त संख्या में आईटी कर्मियों को शामिल किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि उत्तरदायित्व, पारदर्शिता एवं तटस्थता सुनिश्चित की जाए। आयुक्त ने वाहनों की आवश्यकता के आकलन के अनुसार निर्वाचन कार्य के लिए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का निदेश दिया।
उन्होंने पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, मतगणना पर्यवेक्षक एवं मतगणना सहायक की नियुक्ति पत्र का ससमय तामिला सुनिश्चित करने का निदेश दिया। पोलिंग पार्टी, डिस्पैच केन्द्र पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति, ईवीएम डिस्पैच केन्द्र पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति, पोल्ड ईवीएम संग्रहण हेतु कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्रांतर्गत सभी नगर निकायों के डिस्पैच सेन्टर एवं कलेक्शन प्वाईंट का समुचित अनुश्रवण करने का निदेश दिया।
उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रहनी चाहिए। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार कम्युनिकेशन प्लान को पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया। आयुक्त ने निर्देश दिया कि शस्त्रों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करें। नगरपालिका चुनाव में उड़न दस्ता (फ्लाईंग स्क्वायड) तथा स्थैतिक निगरानी दल नियमित तौर पर क्रियाशील रखें। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचकों को डराने, धमकाने, प्रभावित करने और प्रलोभन देने के सभी प्रयासों को उड़न दस्ता (फ्लाईंग स्क्वायड) तथा स्थैतिक निगरानी दल द्वारा विफल किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए नकदी या घूस की कोई भी वस्तु का वितरण या बाहुबल का इस्तेमाल करना आईपीसी की धारा 171(ख) और धारा 171(ग) के अंतर्गत अपराध है। असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सभी पुलिस पदाधिकारी लगातार भ्रमणशील रहें।
थानाध्यक्ष एवं एएसपी डिस्पैच सेन्टर तथा काउंटिंग सेन्टर का स्थलीय भ्रमण करें। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की सुसंगत धाराओं के अधीन प्राथमिकी दर्ज की जाए। आयुक्त ने सभी जिलों के पदाधिकारियों को अन्तर्काेषांगीय समन्वय सुनिश्चित करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया का सफलतापूर्वक संचालन करने का निदेश दिया। आयुक्त ने कोविड-19 के संदर्भ में सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोविड-अनुकूल व्यवहार सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा की प्रत्येक निर्वाचन का हर कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मतदान, मतगणना सहित निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक सभी पदाधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।