September 28, 2023

27.09.2023 (दरभंगा) : बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा एकीकृत 69वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा 30 सितम्बर, 2023 (शनिवार) को मध्याह्न 12ः00 बजे से अपराह्न 02ः00 बजे तक दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित निर्धारित 23 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी। उक्त परीक्षा को हरहाल में स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित सम्पन्न कराने हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जिला पदाधिकारी को उक्त परीक्षा के आयोजन के लिए परीक्षा संयोजक बनाया गया है। उक्त के आलोक में जिला दण्डाधिकारी-सह-जिलाधिकारी राजीव रौशन व एसएसपी अवकाश कुमार द्वारा जिला संयुक्तादेश निर्गत करते हुए कहा है कि उक्त परीक्षा परीक्षा को जिला में स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारूपूर्वक संचालित कराने हेतु आयोग के निर्देशालोक में अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा ‘‘राजा’’ को सहायक परीक्षा संयोजक एवं वरीय उप समाहर्त्ता (नजारत) संस्कार रंजन को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। साथ ही उन्हें निदेशित किया गया है कि वे परीक्षा तिथि को 09ः00 बजे पूर्वाह्न में बज्रगृह में उपस्थित रहकर प्रतिनियुक्त जोनल दण्डाधिकारी के माध्यम से गोपनीय परीक्षा सामग्रियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षित रूप से भेजवाना सुनिश्चित करेंगे तथा परीक्षोपरान्त परीक्षा सामग्रियों को बज्रगृह में रखवाना भी सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि 69वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग 13 हजार 536 परीक्षार्थी भाग लेंगे। जिला संयुक्तादेश में बताया गया कि उक्त परीक्षा के कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण एवं सुचारूपूर्वक संचालन कराने हेतु अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा सभी परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में परीक्षा तिथि को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा - 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उक्त परीक्षा को कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण एवं सुचारूपूर्वक संचालन कराने हेतु सभी परीक्षा केन्द्रों पर स्टैटिक दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल सहित सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है, इसके साथ ही परीक्षा केन्द्रों को 12 जोन में विभक्त करते हुए 12 जोनल दण्डाधिकारी बनाये गये हैं, जो परीक्षा के दौरान लगातार परीक्षा केन्द्रों पर गश्ती करेंगे तथा स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित), पुलिस केन्द्र, दरभंगा को निदेशित किया गया कि प्रत्येक जोन में प्रतिनियुक्त जोनल दण्डाधिकारी के साथ एक पुलिस पदाधिकारी एवं चार पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करते हुए 30 सितम्बर, 2023 को पूर्वाह्न 09ः00 बजे बज्रगृह में निश्चित रूप से रिपोर्ट कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जोनल दण्डाधिकारी के साथ प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल को परीक्षा कार्य समाप्ति तक जोनल दण्डाधिकारी के साथ रहने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने कहा कि परीक्षा तिथि को परीक्षा केन्द्र पर उक्त परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारूपूर्वक सम्पन्न कराने हेतु आयोग के निर्देशालोक में एक-एक स्टैटिक दण्डाधिकारी/प्रेक्षक एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है, जो अपने आवंटित परीक्षा केन्द्र पर पूर्वाह्न 09ः00 बजे निश्चित रूप से पहुँच जायेंगे तथा परीक्षा केन्द्र पर भ्रमणशील रहकर पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण परीक्षा सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही आयोग के निर्देश के आलोक में अपने दायित्व का निर्वह्न अचूक रूप से करेंगे। उन्होंने सभी संबंधित दण्डाधिकारी/प्रेक्षक को निर्देश दिया गया कि वे पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल के सहयोग से परीक्षा केन्द्र के अन्दर परीक्षार्थी एवं परीक्षा कार्य से जुड़े पदाधिकारी/कर्मी को छोड़कर किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश करने नहीं देंगे।साथ ही परीक्षार्थियों को ई-प्रवेश पत्र में लगे फोटो एवं आधार कार्ड अथवा वैद्य परिचय पत्र पर भी लगे फोटो से उनके चेहरे का मिलान कर ही अन्दर प्रवेश करने दिया जाएगा तथा किसी भी परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, कैलकुलेटर, मोबाईल, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, वरिष्ट वॉच (सामान्य/स्मार्ट) इत्यादि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तथा व्हाइटनर, इरेजर एवं ब्लेड जैसी सामग्री भी ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सभी केन्द्राधीक्षक को निदेशित किया गया कि उम्मीदवार को इसके लिए सचेत कर देंगे कि उक्त सामग्री उनके पास पाये जोन पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी तथा वे पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल के सहयोग से परीक्षा परिसर एवं मुख्य द्वार के बाहर अनावश्यक भीड़ एकत्रित नहीं होने देंगे। उन्होंने केन्द्राधीक्षक को निर्देश दिया कि परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार के पास महिला एवं पुरूष परीक्षार्थियों के चिट-पूर्जा एवं इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों जाँच हेतु कपड़ा का घेरा बना कर परीक्षार्थियों को अच्छी तरह से फ्रिसिंग कराकर परीक्षा केन्द्र पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों के परीक्षा कक्ष आवंटन संबंधी सूचना भी परीक्षा केन्द्र परिसर में आवश्यक स्थानों पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि उक्त परीक्षा में जोनल दण्डाधिकारी, स्टैटिक दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति रेण्डमाईजेशन से गयी है, वे ससमय अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित होकर दिये गये दायित्व का निर्वह्न आयोग के अनुदेश/निर्देश के अनुसार कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।
पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित), पुलिस केन्द्र, दरभंगा को निदेशित किया गया कि परीक्षा तिथि को पूर्वाह्न 09ः00 बजे निश्चित रूप से प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर एक-एक पुलिस पदाधिकारी एवं पुरूष एवं महिला नियमित सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।केन्द्राधीक्षक को परीक्षा तिथि को जोनल दण्डाधिकारी से स्टैटिक दण्डाधिकारी-सह-प्रेक्षक की उपस्थिति में गोपनीय परीक्षा सामग्री प्राप्त कर उसे सुरक्षित रखेंगे तथा आयोग के निर्देश के अनुसार उक्त परीक्षा के गोपनीय परीक्षा सामग्री के सीलबंद बॉक्सा इत्यादि की प्राप्ति एवं परीक्षोपरान्त परीक्षा सामग्री को सील करते समय वीडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही परीक्षा के दौरान परीक्षा परिसर परीक्षा परिसर एवं परीक्षा कक्ष में भी वीडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि गोपनीय परीक्षा सामग्री के सील्ड बॉक्स खोलते समय कोई भी स्मार्ट मोबाईल फोन एवं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट/रिकॉर्डिंग डिवाइस अपने पास कदापि नहीं रखेंगे। गोपनीय परीक्षा सामग्री के सील्ड पैकेट को परीक्षा हॉल/कक्ष में ही वीक्षक द्वारा विधिवत खोला जाएगा। केन्द्राधीक्षकों को निर्देश दिया गया कि सभी परीक्षा कक्ष/हॉल में दीवाल घड़ी परीक्षा पूर्व अवश्यक लगवा लेंगे, ताकि परीक्षार्थियों को समय देखने एवं वीक्षकों को भी परीक्षा कार्य संचालन कराने में सुविधा होगी।
उन्होंने कहा कि आयोग के निदेशानुसार उक्त परीक्षा में बेंचमार्क दिव्यांगता अभ्यर्थी, जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत एवं उससे अधिक है, जिनका सक्षम प्राधिकार से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत है, उनको श्रुतिलेखक की सुविधा केन्द्राधीक्षक द्वारा तैयार किये किये श्रुतिलेखकों के पैनल में से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रुतिलेखक की योग्यता आयोजित परीक्षा के स्तर से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इन्टरमीडिएट या उससे ऊपर की होगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा संचालन में संलग्न वीक्षकों तथा केन्द्राधीक्षकों को भी किसी भी परिस्थिति में परीक्षा कक्ष में मोबाईल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही वीक्षक एवं परीक्षा कार्य में संलग्न सभी कर्मियों को परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाईल फोन एवं बैग इत्यादि के साथ प्रवेश वर्जित रहेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्राधीक्षक को सिर्फ साधारण मोबाईल फोन लाने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा की सूचिता बनाये रखने के लिए मोबाईल जैमर की व्यवस्था प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में की जायेगी।
सभी केन्द्राधीक्षक/स्टैटिक दण्डाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा समाप्ति के बाद अभ्यर्थी के समक्ष ही उनका Used OMR Sheet परीक्षा केन्द्र में ही Adhesive LDPE Bag में किया जायेगा, इसके बाद ही अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति दी जायेगी। उन्होंने कहा कि केन्द्राधीक्षक परीक्षोपरान्त परीक्षा सामग्री जोनल दण्डाधिकारी को हस्तगत करायेंगे। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त वीक्षक/परीक्षा कार्य में जुड़े व्यक्ति परीक्षा के दौरान अपना परिचय पत्र गला में लटकायेंगे अथवा शर्ट के बाहरी भाग के पॉकेट के ऊपर लगायेंगे। सभी संबंधित थानाध्यक्ष को अपने-अपने थानान्तर्गत परीक्षा तिथि को परीक्षा केन्द्र पर सतत् निगरानी रखने के साथ-साथ परीक्षा के पूर्व भी परीक्षार्थियों के ठहरने के स्थानों को भी निगरानी में रखेंगे तथा किसी भी संदेहास्पद स्थिति में पूर्ण छान-वीन कर उनके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि उक्त परीक्षा में कदाचारिता करते/कराते पकड़े जाने वाले परीक्षार्थी/अभिभावक इत्यादि के विरूद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी केन्द्राधीक्षको को निर्देश दिया कि परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार को छोड़कर किसी भी अन्य द्वार को खुला नहीं रखेंगे। उन्होंने सभी संबंधित दण्डाधिकारी को निदेशित किया कि परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार की समस्या/कठिनाई उत्पन्न होने पर अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा ’’राजा’’ एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर अमित कुमार से बात कर उसे दूर करेंगे। उक्त परीक्षा के सफलतापूर्वक संचालन कराने हेतु दरभंगा, समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर सभागार में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना परीक्षा तिथि के लिए की गयी है।
जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय उप समाहर्त्ता टोनी कुमारी, मोबाईल नम्बर - 7762035028 को प्रभारी पदाधिकारी बनाया गया है, जबकि नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा ‘‘राजा’’, मोबाईल नम्बर - 9473191318 रहेंगे। उक्त परीक्षा के विधि-व्यवस्था के वरीय प्रभार में अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर रहेंगे, वे उक्त परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारूपूर्वक संचालित करायेंगे।
September 28, 2023

26.09.2023 (दरभंगा) : 27.09.2023 (दरभंगा) : 02 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन को निरामिष दिवस के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। डीएम ने कहा कि 02 अक्टूबर को सम्पूर्ण दरभंगा जिला क्षेत्र में मांस-मछली की बिक्री पर रोक रहेगी।डीएम राजीव रौशन ने नगर आयुक्त, दरभंगा सहित सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में मांस-मछली की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उनके फोटो पर दरभंगा, समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर सभागार में 11ः00 बजे पूर्वाह्न में सभी पदाधिकारी/कर्मियों द्वारा माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की जायेगी। तत्पश्चात् लहेरियासराय टावर पर अवस्थित राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जायेगा। साथ ही सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को पत्र निर्गत करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर अपने-अपने कार्यालय में उनके फोटो पर माल्यार्पण करना सुनिश्चित करेंगे।
September 26, 2023

26.09.2023 (पटना) : अध्यक्ष, जिला पशु क्रूरता निवारण समिति-सह-जिलाधिकारी, डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। है। उन्होंने समाहरणालय स्थित सभागार में जिला पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक में पदाधिकारियों तथा नवगठित कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को संबोधित किया। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जाए। जिला पशु क्रूरता निवारण समिति इसकी निगरानी कर प्रभावी ढ़ंग से अनुपालन सुनिश्चित करे। इस बैठक में सदस्य सचिव, जिला पशु क्रूरता निवारण समिति-सह-जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना डॉ. अरूण कुमार द्वारा आज की बैठक में एजेंडावार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
आम सभा के माध्यम से चार-सदस्यीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। समिति में इस क्षेत्र में सक्रिय तथा समर्पित सदस्यों को रखा गया है। साथ ही साथ सरकार से प्रशिक्षित विशेषज्ञ को समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर मनोनीत किया गया है। डीएम डॉ. सिंह द्वारा सभी प्रखंडों से सक्रिय तथा जमीनी स्तर पर काम करने वाले संस्थाओं एवं व्यक्तियों को समिति से जोड़ने का निदेश दिया ताकि प्रावधानों का उल्लंघन करने वालो की सूचना अचूक रूप से प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर थाना प्रभारी तथा प्रखंडों एवं अंचलों के अधिकारी इसका पर्यवेक्षण करेंगे एवं आवश्यकतानुसार विधि-सम्मत कार्रवाई करेंगे।जिलाधिकारी ने सभी प्रखंडों, अनुमण्डलों तथा जिला मुख्यालयों में पशु हाटों, पशु अस्पतालों तथा भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रावधानों का वृहत स्तर पर प्रचार-प्रसार करने का निदेश दिया।
जिलाधिकारी ने कहा कि पशु क्रूरता निवारण एवं पशु राहत की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित की गयी है। पशुओं का बुरी तरह से रख-रखाव करना, ज्यादा बोझ डालना, बीमार या कम उम्र के पशुओं से काम लेना इत्यादि पशु क्रूरता के अर्न्तगत आता है। पशुओं के भी कुछ सामान्य अधिकार है। हमें सभी प्राणियों के प्रति करूणा एवं सहानुभूति रखनी चाहिए। किसी भी पशु को मारना, घायल करना या लावारिस छोड़ना गलत है।
उन्होंने कहा कि जिला पशु क्रूरता निवारण समिति बीमार पशुओं की चिकित्सा की उचित व्यवस्था सरकारी अस्पतालों के माध्यम से करेगी। पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु जन-जागरूकता उत्पन्न करने के लिए लोगों को बैनर/पोस्टर के माध्यम से आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएगी तथा नियमित तौर पर सेमिनार एवं गोष्ठी करेगी। जिलाधिकारी ने प्रावधानों के अनुसार नियमित तौर पर जिला पशु क्रूरता निवारण समिति, कार्यकारिणी समिति तथा आम सभा की बैठक बुलाने का निदेश दिया।
September 26, 2023

26.09.2023 (दरभंगा) : सनातन संस्कृति में साधना की अहम महत्ता है। हर साधना में वैज्ञानिक आधार छुपे है। मानव जीवन को श्रेष्ठतम बनाने के लिए तप योग साधना और धार्मिक अनुष्ठान जरूरी है। हमे धर्म के प्रति सम्वेदनशील रहनी चाहिए वशर्ते ये कट्टरता में न बदले क्योंकि सनातन सर्व धर्म समभाव में विश्वास करती है। बेनीपुर के विधयाक सह जदयू के प्रदेश प्रवक्ता प्रो0 विनय चौधरी ने लगातार 108 दिनों तक 3300 किलोमीटर की दुरी तय करनेवाले दरभंगा शहर के साहित्यकार एवं साधक मणिकान्त झा एवम् उनके सहयोगियों के कांवर यात्रा से लौटने के बाद उनके आवास पर पहुँचकर कुशल क्षेम जानने के बाद उपरोक्त बातें कही।
ज्ञातव्य हो की मणिकांत झा एवं उनके सहयोगी गंगोत्री से गंगाजल लेकर लगातार 108 दिनों में 3300 किलोमीटर की यात्रा कर रामेश्वरम स्थित भगवन भोलेनाथ को जलार्पण कर लौटे है जो चर्चा का विषय है। विधायक प्रो0 चौधरी ने मणिकांत झा एवं उनके साथ कांवर यात्रा में शामिल साधकों के साहस प्रतिज्ञा तथा सहिष्णुता की जमकर सराहना करते हुए कहा की आज जब समाज में धार्मिक पाखंडियों की संख्या बढ़ रही है उस परिषथिति में भी धर्म और साधना के लिए ऐसे लोग भी है जो इस तरह का कठोर व्रत और साहस करने का निर्णय लेते है जो जनकल्याण के लिए एक उदाहरण है। विधयाक प्रो0 चौधरी ने जीवन में धर्म की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा की जन्म लेने से मरने तक अनजाने में भी बहुत ऐसी बातें हो जाती है जो पाप की श्रेणी में आता है लेकिन ऐसे साधना से वे सारे पाप और अपराध कम हो जाते है तथा व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है।
विधायक ने हर व्यक्ति के लिए साधना को आवश्यक बताते हुए कहा की खुद के लिए जीना तो पशु और पक्षीयो तक का उद्देश्य होता है लेकिन अपने समाज राष्ट्र सहित जनकल्याण के लिए किसी साधना को अंजाम देना किसी श्रेष्ठ मानव का लक्षण है। विधायक प्रो0 चौधरी ने मणिकांत झा एवं उनके साथियो को साधुवाद देते हुए कहा की समाज में बढ़ रहे धार्मिक पाखण्ड और कट्टरवाद के बीच ऐसी साधना समाज के लिए एक आईना है ।
September 26, 2023

26.09.2023 (दरभंगा) : सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा रंजन देव ने पत्र निर्गत करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा के तत्वावधान में 09 दिसम्बर 2023 (शनिवार) को पूर्वाह्न 10ः30 बजे से व्यवहार न्यायालय दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल के न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमा पूर्व एवं लंबित शमनीय (कम्पाउंडेबल) वाद के अंतर्गत आपराधिक वाद, एन.आई.एक्ट धारा 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम विवाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा संबंधी (वेतन, भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ), राजस्व मामले (जिला न्यायालय में लंबित) एवं अन्य दीवानी मामले यथा (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु वाद), बी.एस.एन.एल, ग्राम कचहरी में लंबित वाद इत्यादि से संबंधित वाद का निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर तत्काल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि 09 दिसम्बर 2023 (शनिवार) को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठावें। उन्होंने इच्छुक पक्षकार एवं विद्वान अधिवक्ताओं से अनुरोध किया है कि अपने अधिक से अधिक शमनीय वादों के निष्पादन हेतु संबंधित न्यायालय, संबंधित पंचायत के ग्राम कचहरी से अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा से सम्पर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय, दरभंगा के टॉल फ्री हेल्पलाइन 15100 पर सम्पर्क किया जा सकता है। विशेष जानकारी हेतु फोन नंबर 06272-240113 तथा राष्ट्रीय लोक अदालत/विधिक सहायता से संबंधित किसी प्रकार की सहायता/जानकारी हेतु bslsalokadalat@gmail.com पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।