December 26, 2023

26.12.2023 (दरभंगा) : सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर ने राष्ट्रीय वीर बाल दिवस के अवसर पर दरभंगा नगर विधानसभा के मिर्जापुर स्थित गुरुद्वारा साहिब में गुरु नानक सिंह सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर महान शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित किए। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि दशवें सिख गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के दो छोटे पुत्र श्री जोरावर सिंह जी और श्री फतेह सिंह जी की स्मृति में वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित कर इन दोनो वीरों को उचित सम्मान देने का ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह के दोनो पुत्रों ने लाखों मुगलों की सेना के सामने झुके बगैर धर्म की रक्षा और आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे और मुगलों ने उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया था।
उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस पंच प्राणों के लिए एक जीवन शक्ति की तरह है। गुरु गोबिंद सिंह जी की राष्ट्र प्रथम की परंपरा और उनके पुत्रों की शहादत हम सभी देशवासियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार अपनी विरासत को पुनः प्राप्त और पुनर्जीवित करके पिछले कई दशकों को त्रुटियों को सुधार रहा है।
भाजपा जिला अध्यक्ष जीवछ सहनी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि यह दिन देश के इतिहास पर चिंतन को प्रेरित करता है और एक उज्जवल भविष्य को आकर देने के लिए प्रोत्साहित करता हैं। कार्यक्रम के दौरान गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष मनिंदर सिंह, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह सेक्रेटरी गुरमीत सिंह,वीर बाल दिवस कार्यक्रम के संयोजक जिला मंत्री अविनाश शाह,जिला महामंत्री अंकुर गुप्ता, राजू तिवारी, संतोष पोद्दार, लक्ष्मण झुनझुनवाला, अनिल सिंह, श्री कृष्ण भगवान चौधरी, पप्पू सिंह, मनोज झा, सरवन महतो सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालु उपस्थित रहें।
December 26, 2023

26.12.2023 (दरभंगा) : नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, दरभंगा मृणाल कुमार चौधरी द्वारा बताया गया कि अवर प्रादेशिक नियोजनालय, दरभंगा के तत्वावधान में 28 दिसम्बर 2023 को अवर प्रादेशिक नियोजनालय के सभागार में बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार एवं स्वरोजगार संबंधित जानकारी देने हेतु व्यवसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि उक्त मार्गदर्शन कार्यक्रम में साक्षर तकनीकी एवं गैर तकनीकी शैक्षणिक योग्यता रखने वाले कोई भी बेरोजगार युवक-युवतियाँ भाग ले सकते हैं तथा मार्गदर्शन प्राप्त कर लाभान्वित हो सकते हैं।
December 26, 2023

26.12.2023 (दरभंगा) : जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-जिला पदाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन एवं एसएसपी अवकाश कुमार द्वारा संयुक्त आदेश निर्गत करते हुए कहा है कि बिहार पंचायत उप निर्वाचन 2023 के अवसर पर दरभंगा जिलान्तर्गत 28 दिसम्बर 2023 को पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक जाले, केवटी, बहादुरपुर, बहेड़ी, किरतपुर, कुशेश्वरस्थान एवं कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखण्ड में पंचायत उप-निर्वाचन चुनाव होना निर्धारित व संसूचित है। संयुक्तादेश में कहा गया कि उक्त अवसर पर 07 जोनल दण्डाधिकारी एवं 07 सेक्टर दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।
इसके साथ ही सम्पूर्ण पंचायत उप चुनाव-2023 हेतु अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा, राजेश झा "राजा", मोबाईल नम्बर - 9473191318 को एवं नगर पुलिस अधीक्षक, दरभंगा, सागर कुमार, मोबाईल नम्बर -9473191721 वरीय प्रभार में रहेंगे। संयुक्तादेश में कहा गया कि सभी संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी उक्त अवसर पर अपने-अपने अनुमण्डलाधीन क्षेत्रों में विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे। संयुक्तादेश में सभी प्रतिनियुक्त जोनल एवं सेक्टर दण्डाधिकारी एवं सम्बद्ध पुलिस पदाधिकारी को अपने आवंटित कर्तव्य क्षेत्र में 27 दिसम्बर 2023 से ही मतदान के समाप्ति तक उपस्थित रहकर सम्पूर्ण मतदान प्रक्रिया पर सतत् निगरानी रखते हुए निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने को कहा गया। साथ ही आवंटित क्षेत्र के सभी मतदान सामग्रियों के संबंधित प्रखण्ड में जमा हो जाने तक प्रतिनियिक्त स्थल पर बनें रहेंगे तथा आवंटित कर्तव्य क्षेत्र के सभी मतदान सामग्री जमा हो जाने की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को देने के उपरान्त ही प्रतिनियुक्ति स्थल को छोड़ेंगे।
इसके साथ ही सभी जोनल दण्डाधिकारी एवं सेक्टर दण्डाधिकारी अपने आवंटित कर्तव्य क्षेत्र के अन्तर्गत प्रतिनियुक्त सभी गश्ती दण्डाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करेंगे। सभी जोनल दण्डाधिकारी एवं सेक्टर दण्डाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अपने आवंटित कर्तव्य क्षेत्र के अन्तर्गत पदस्थापित एवं कार्यरत सभी प्रखण्ड/अंचल के कर्मियों से सम्पर्क कर जोन क्षेत्र के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही भ्रमण के क्रम में आचार संहिता उल्लंघन के मामले पर सूक्ष्म ध्यान देगें। उल्लंघन के किसी भी मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना जिला दण्डाधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे। सभी जोनल दण्डाधिकारी एवं सेक्टर दण्डाधिकारी को आवंटित क्षेत्र में चिन्ह्ति भरनरेबुल ग्राम/टोलों का विशेष रूप से भ्रमण करने का निर्देश दिया गया।
साथ ही कहा गया कि अगर भरनरेबुल ग्राम/टोले के निर्वाचकों के मतदान केन्द्र पहुँचने एवं मतदान करने में किसी प्रकार का भय हो, तो भय के कारणों की जाँचकर कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना जिला दण्डाधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे। जिला दण्डाधिकारी द्वारा सभी जोनल दण्डाधिकारी एवं सेक्टर दण्डाधिकारी को निर्देश दिया कि क्रिटिकल मतदान केन्द्रों के साथ चिन्हित मतदान क्षेत्र का विशेष भ्रमण कर क्रिटिकेलिटी की सही स्थिति का पता लगा कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए, इसकी सूचना देना सुनिश्चित करेंगे। सभी संबंधित दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को कमजोर वर्ग, दलित, महादलित के ग्राम टोले का विशेष रूप से भ्रमण करने का निर्देश दिया गया। साथ ही भयमुक्त मतदान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।
जिला संयुक्त आदेश में बताया गया कि मतदान पूर्वाह्न 7:00 बजे से प्रारंभ होकर अपराह्न 5:00 बजे तक चलेगा। सभी संबंधित दण्डाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सभी मतदान केन्द्रों पर पूर्वाह्न 7:00 बजे मतदान प्रारंभ हो गया है या नहीं इसकी सूचना संग्रहित कर अविलंब जिला दण्डाधिकारी को देना सुनिश्चित करेगें तथा इसके उपरांत प्रत्येक 02 घंटे पर मतदान प्रतिशत से मतदान समाप्ति तक जिला नियंत्रण कक्ष एवं जिला दण्डाधिकारी को अवगत कराएंगे। जिला संयुक्त आदेश में कहा गया कि मतदान समाप्ति के उपरांत पोल्ड मतपेटिका एवं अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज व सामग्री संबंधित प्रखण्ड में जमा किया जाना है।जोनल/सेक्टर दंडाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने आवंटित क्षेत्र तभी छोड़ेंगे जब उनके अधीनस्थ के सभी गश्ती-सह-संग्रहण दल के दंडाधिकारी बज्रगृह पहुंच जाएंगे। सभी गश्ती दल के दंडाधिकारी के ब्रजगृह पहुंच जाने के उपरांत वे भी बज्रगृह पहुंचेंगे और तब तक वहां बने रहेंगे जब तक कि उनके आवंटित क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों का पोल्ड मतपेटिका एवं अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज व सामग्रियां बज्रगृह में जमा नहीं हो जाता है। वैसे जोनल/ सेक्टर दंडाधिकारी जिनके साथ सरकारी वाहन सम्बद्ध नहीं है, वे वाहन कोषांग से वाहन प्राप्त करेंगे, जोनल/सेक्टर दंडाधिकारी जिन्हें वाहन कोषांग से वाहन प्राप्त हुआ है, वे मतदान समाप्ति एवं उपरोक्त कर्तव्यों के अनुपालन करने के उपरांत उनके साथ संपूर्ण पुलिस बल को अपने निर्धारित स्थान पर छोड़ते हुए आवंटित वाहन को वाहन कोषांग में जमा करेंगे, इसकी जानकारी अपने स्तर से भी देते हुए सभी संबंधित को अवगत करावेंगे। संपूर्ण मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं स्वतंत्र वातावरण में संपन्न हो तथा मतदान समाप्ति के उपरांत सभी मतदान सामग्रियां निर्धारित बज्रगृह में जमा हो जाए इसके लिए उपरोक्त निर्देशन के अलावा अपने स्तर से भी सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।
मतदान दल के सभी पदाधिकारी/दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी कोविड-19 से सुरक्षा हेतु गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना से निर्गत गाईडलाईन का अक्षरश: पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
December 26, 2023

26.12.2023 (दरभंगा) : जिला मुख्यालय स्थित जीविका कार्यालय से डीपीएम डॉ.ऋचा गार्गी ने जीविका कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि कौशल रथ जिले के सभी 18 प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में भ्रमण कर सभी युवक-युवतियों को वीडियो फिल्म के जरिए कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारियां दी जाएगी। इससे हुनरमंद बनने और रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से युवाओं में जागरूकता का संचार होगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत जीविका द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले युवक-युवतियों के कौशल विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से कौशल रथों का परिचालन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है। इस अवसर पर जीविका के ज़िला संचार प्रबंधक राजा सागर ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित करना और उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है। वहीं, रोजगार प्रबंधक राहुल कुमार बिल्टू ने कहा कि जीविका कौशल रथ के माध्यम से युवाओं को रिटेल सेल्स, केबिन क्रू, इलेक्ट्रिकल,कारपेंटर और प्लम्बिंग जैसे तकनीकी कार्यों के बारे में जानकारी देकर प्रशिक्षण दिया जाना है। इस अवसर पर जीविका के प्रबंधक नरेश कुमार, रश्मि कुमारी, ब्रजकिशोर गुप्ता, रिंकू सिंह सहित जीविका के अन्य कर्मी उपस्थित थे।
December 26, 2023

23.12.2023 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन के निदेशानुसार अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच) की अध्यक्षता में बाल श्रम, बाल विवाह, बाल व्यापार एवं बाल संरक्षण से संबंधित जिला स्तरीय समितियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक को सम्बोधित करते हुए अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच) प्रशांत कुमार द्वारा बताया गया कि बाल श्रम, बाल संरक्षण, मानव व्यापार और बाल विवाह जैसे संवेदनशील मुद्दे पर मुख्य सचिव बिहार के निर्देश के आलोक में सभी जिला स्तरीय समितियों की संयुक्त बैठक करने का निर्देश प्राप्त हुआ है, उसी के आलोक में यह संयुक्त बैठक विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों एवं अन्य सदस्यों के साथ आयोजित की गई है, ताकि बच्चों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने हेतु कार्य योजना बनाई जा सके। श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के द्वारा बाल श्रम से संबंधित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं अन्य सदस्यों को बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधान तथा बाल एवं किशोर श्रम के पुनर्वास से संबंधित राज्य कार्य योजना 2017 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई ।
श्रम अधीक्षक द्वारा बताया गया कि बाल श्रम यानि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम करवाने पर 20 से 50 हजार रूपये तक जुर्माना एवं 06 माह से 02 वर्ष तक कारावास की सजा तथा अपराध दोहराने पर 01 वर्ष से 03 वर्ष तक की कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम.सी मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार में दिए गए आदेश के आलोक में सभी नियोजकों से प्रति बाल श्रमिक बीस हजार रूपए की राशि की वसूली कर जिलाधिकारी के पदनाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा कराया जाता है और जमा नहीं कराने वाले वाले नियोजकों के विरुद्ध एक अलग से सर्टिफिकेट केस की कारवाई की जाती है। उन्होंने बताया गया कि विमुक्ति के पश्चात बाल श्रमिकों के पुनर्वास की कारवाई शुरू की जाती है, जिसके तहत सर्वप्रथम उन्हे विद्यालय में नामांकन कराकर उनका शैक्षणिक पुनर्वास कराया जाता है । इसके पश्चात उन्हें तीन हजार रूपए की तत्काल सहायता राशि दी जाती है तथा माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से पच्चीस हजार रूपए की राशि प्रदान की जाती है जिसे संबंधित बाल श्रमिक के 18 वर्ष की आयु पूरी करने की अवधि तक का एफडी कराया जाता है।
उन्होंने कहा कि बाल श्रमिकों की पहचान के लिए प्रखण्ड स्तर पर कर्मी एवं पदाधिकारी के साथ एन.जी.ओ. से मदद ली जा रही है तथा प्रत्येक सप्ताह में सामान्यतः दो दिन जिला स्तर से धावा दल द्वारा बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु धावा दल का संचालन किया जा रहा है जिसमें श्रम संसाधन विभाग की टीम के अलावा , जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम तथा विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं की संयुक्त टीम रहती है। श्रम अधीक्षक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2022 -23 में 10 एवं वर्ष 2023-24 में अब तक 38 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है और विमुक्त बाल श्रमिकों एवं उनके अभिभावकों को पुर्नवास के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। साथ ही शिक्षा विभाग के माध्यम से बच्चे का नामांकन विद्यालय में करवाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि उनके परिवार को राशन कार्ड, आवास योजना, लेबर कार्ड, आयुष्मान योजना के साथ-साथ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, ताकि उन्हें गरीबी से बाहर निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि विमुक्त कराये गये बाल श्रमिकों की प्रविष्टि सी.एल.टी.एस. पोर्टल पर 48 घंटे के अन्दर कराया जाता है तथा उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर उनके अभिभावक को सुर्पूद किया जाता है और तदोपरान्त पुर्नवास की कार्रवाई की जाती है।
बैठक में सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई भास्कर प्रियदर्शी, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) इमरान अहमद, जिला कल्याण पदाधिकारी असलम अली, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सदर दरभंगा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि तथा विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।