March 02, 2024

02.03.2024 (दरभंगा) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के अध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी के निर्देश पर 09 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिले के थानाध्यक्षों के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अवर न्यायाधीश-सह-जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थिति के लिए पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया है, जो थानों के जरिए भेजा गया है।
उन्होंने कहा कि नोटिसों का तामिला किया जा चुका है और कार्यालय को प्राप्त भी हुआ है। अभी भी बैंकों से संबंधित नोटिस विभिन्न थानों को भेजा जा रहा है। लोक अदालत में कुछ ही दिन बांकी है इसलिए तत्परता से सभी नोटिसों का तामिला कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बेनीपुर एवं बिरौल न्यायालयों से भी नोटिस भेजा गया है। जिसका तामिला कराकर संबंधित न्यायालय में रिपोर्ट जमा कराये। बैठक में नगर, सदर, सोनकी, फेकला, एपीएम, मोरो, मनीगाछी एवं बिरौल आदि के थानाध्यक्ष उपस्थित थे।
March 02, 2024

02.03.2024 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन के निर्देश के आलोक में जीविका दीदियों द्वारा डोर-टू-डोर विजिट, पदयात्रा, शपथ कार्यक्रम, मेंहदी प्रतियोगिता आदि के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। डीपीएम डॉ.ऋचा गार्गी के नेतृत्व में दरभंगा जिला के सभी प्रखंडों अंतर्गत आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में शत प्रतिशत मतदान के लिए और मतदाताओं की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्धेश्य से जीविका दीदियों द्वारा डोर-टू-डोर विजिट, पदयात्रा, शपथ कार्यक्रम एवं मेंहदी प्रतियोगिता आदि के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि हनुमाननगर प्रखंड के कनक संकुल संघ अंतर्गत संकल्प रैली व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जीविका दीदियों ने मतदान से जुड़े नारों के बीच सभी मतदाताओं को अपना मत देने की शपथ दिलाई गई। कनक सीएलएफ की सभी जीविका दीदियों ने शपथ, मेंहदी एवं रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से आम लोगों को मतदान की महत्ता को बताया।
डीपीएम ऋचा गार्गी ने खुद भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर सीएलएफ की दीदियों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र में वोट डालना वोटरों का कर्तव्य ही नहीं बल्कि जिम्मेवारी भी है। चुनाव में प्रत्येक मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करें, जितना ज्यादा मतदान होगा,हमारा लोकतंत्र भी उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
March 02, 2024

02.03.2024 (दरभंगा) : सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा रंजन देव द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना से प्राप्त निर्देशानुसार ‘‘अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस एवं सप्ताह’’ (प्राधिकार आपके द्वार) के उपलक्ष्य में 04 मार्च से 08 मार्च तक दरभंगा शहरी, ग्रामीण, पिछड़े आदि क्षेत्रों में निःशुल्क विधिक सहायता डोर-टू-डोर/कार्यक्रम किया जाना है। उन्होंने कहा कि उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए दरभंगा जिला अन्तर्गत शहरी, ग्रामीण, पिछड़े आदि क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों/गरीब/असाह्य एवं आर्थिक रूप से पिछड़े/कमजोर लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता देने के लिए डोर-टू-डोर अभियान-सह-विधिक जागरूकता कार्यक्रम का संचालन सफलतापूर्वक कराने के लिए पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वंयसेवक को प्रतिनियुक्त कर टीम गठित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रतिनियुक्त टीम द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपने कार्यों का सफलतापूर्वक सम्पादन करते हुए अधिक से अधिक आमजनों को इसका लाभ पहुँचाने में सहयोग करेंगे।
हनुमाननगर प्रखण्ड के लिए अनिता कुमारी, पैनल अधिवक्ता, मोबाईल नम्बर - 8877529825 एवं सुरेश कुमार चौधरी, पारा विधिक स्वंयसेवक, मोबाईल नम्बर - 7352284521 को प्रतिनियुक्त किया गया है। वहीं केवटी प्रखण्ड के लिए अजय कुमार साहु, पैनल अधिवक्ता, मोबाईल नम्बर - 9006294361 एवं निलाम्बर मिश्रा, पारा विधिक स्वंयसेवक, मोबाईल नम्बर - 8986370073, सदर प्रखण्ड के लिए राधा कुमारी, पैनल अधिवक्ता, मोबाईल नम्बर - 7739480692 एवं विरेन्द्र कुमार आनन्द, पारा विधिक स्वंयसेवक, मोबाईल नम्बर - 8083303970 तथा बेनीपुर प्रखंड के लिए विनोद कुमार मिश्रा, पैनल अधिवक्ता, मोबाईल नम्बर - 6280694227 एवं नीतीश कुमार राम, पारा विधिक स्वंयसेवक, मोबाईल नम्बर - 9122596218 को प्रतिनियुक्त किया गया है। उन्होंने उपर्युक्त पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वंयसेवकों को निर्देश दिया कि डोर-टू-डोर अभियान के पश्चात् विधिक जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करेंगे।
उन्होंने कहा कि निर्धारित प्रखण्ड अन्तर्गत के पंचायत के शहरी क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र/टोला/मोहल्ला/गाँव/वार्ड का चयन कर स्थानीय आशा कार्यकर्त्ताओं/आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं/जीविका समूहों/समाजसेवी संगठन आदि की मदद से विशेषकर महिलाओं के बीच विधिक सहायता संबंधी जानकारी देंगे।
उन्होंने प्रतिनियुक्त पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वंयसेवकों को निर्देश दिया कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशों का नियमानुसार पालन करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का संचालन पूर्वाह्न 10ः30 बजे से अपराह्न 04ः30 बजे तक किया जाएगा।
March 02, 2024

02.03.2024 (दरभंगा) : समाहरणालय परिसर स्थित बाबा साहेब डॉ.भीमराव अम्बेडकर सभागार में GeM पोर्टल से सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्ज्वलित कर डीएम राजीव रौशन के कर-कमलों से हुआ। इस अवसर पर वरीय कोषागार पदाधिकारी शंभू कुमार आर्य, सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार, उप निदेशक जन-सम्पर्क सत्येन्द्र प्रसाद, GeM फैसिलिटेर सुबोध कांत ने सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर डीएम ने संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा कि GeM पोर्टल के माध्यम से सभी कार्यालय में सामग्री की खरीदारी हेतु जिला स्तर पर प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिले के सभी विभागों के डी.डी.ओ ने प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लिया है।
प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी सरकारी संस्थानों में सामग्री क्रय होता है, वह पारदर्शी तरीके से GeM पोर्टल के माध्यम से हो और साथ ही जो विक्रेता सेलर है वह भी इस प्रकार से ऑन बोर्ड हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि GeM पोर्टल एक पारदर्शी मेकैनिज्म व्यवस्था है और इसका लाभ सभी कार्यालय को मिल रहा है। GeM फैसिलिटेटर सुबोध कांत द्वारा GeM पोर्टल के संबंध में उपस्थित सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान को विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया।
March 01, 2024

01.03.2024 (दरभंगा) : परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रमण्डल स्तर पर गठित मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, दरभंगा में विभाग द्वारा पदस्थापित अध्यक्ष राज कुमार प्रसाद ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के संयुक्त सचिव राजेश कुमार एवं न्यायाधिकरण के सचिव निशा राज द्वारा पुष्प-गुच्छ प्रदान कर अध्यक्ष का स्वागत किया गया। प्रभार ग्रहण के पश्चात श्री प्रसाद ने कहा कि मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित नन हिट एवं एवं रन हिट के मामलों को पूर्व में भी अपने सेवा काल में निष्पादन किया जाता रहा है।
वर्तमान में इस पद पर मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 166 के संबंध नन हिट एवं रन से संबंधित वादों का निष्पादन किया जाना है। उन्होंने बताया कि उनकी प्रथम प्राथमिकता यह होगी की वादियों के मामले का त्वरित गति से निष्पादन करने हेतु आवेदक को मुआवजा दिलाए जाए। उन्होंने बताया कि उनका अनुभव रहा है कि दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को कई बार वार्ड के निष्पादन में 20-20 वर्ष लग जाता है। उन्होंने कहा कि यदि इतने लंबे समय के बाद किसी आश्रित को यदि मुआवजा मिल ही जाता है तो इसका काफी लाभ मृत व्यक्ति के आश्रितों को नहीं मिल पाता है।
इस संबंध में उन्होंने बताया कि यह उनकी प्रथम प्राथमिकता होगी कि मृतक के आश्रितों के बाद का समय निष्पादन हो ताकि मृत व्यक्ति के बच्चों की शादी, विवाह, पढ़ाई आदि कार्य में स-समय सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कार्यालय में नन हिट एंड रन के लम्बित आवेदन को त्वरित निष्पादन किया जाएगा।