विधि-व्यवस्था के संधारण हेतु व्यापक दिशा-निर्देश : राज्य निर्वाचन आयोग
April 26, 2017
21.04.2017 (दरभंगा) : सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार ने नगरपालिका आम चुनाव-2017 में अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले खर्चीले चुनाव अभियान पर रोक लगाने एवं विधि-व्यवस्था के संधारण हेतु व्यापक दिशा निर्देश दिया है। नामांकन के दिन गाड़ियों के काफिले या जुलूस के साथ निर्वाची पदाधिकारी के यहां जाने, बड़े-बड़े बैनर तथा कट आउट लगाने, सड़कों/गलियों में बड़े गेट, तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
तीन गाड़ियों से अधिक का कोई काफिला सड़क पर निर्वाचन के समय निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग अपने दिशा-निर्देशों / आदेशों के उलंघन के प्रति अत्यंत गंभीर है, तथा चाहता है की शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित चुनाव अभियान चलाने में अभ्यर्थी, उसके अभिकर्ता, कार्यकर्ता एवं समर्थक, आयोग के निर्देशों का निष्ठापूर्ण पालन करें। इससे सभी अभ्यर्थी सामान्य स्तर पर रहकर अपना-अपना चुनाव प्रचार कर सकेंगे, तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में विधि-व्यवस्था का समुचित संधारण करने एवं शांतिपूर्ण माहौल बनाने में भी इससे काफी मदद मिलेगी।
अभ्यर्थी एवं उनके समर्थक के द्वारा कोई गेट, तोरण द्वार अथवा कट-आउट नहीं लगाया जाएगा। सार्वजनिक अथवा निजी दीवारों पर नारा लिखने, पोस्टर अथवा अन्य प्रचार सामग्री साटने आदि पर पूर्ण पाबन्दी होगी। अभ्यर्थियों द्वारा शहर के स्थानियों प्राधिकार द्वारा नियत स्थानों पर अपने प्रचार के उद्देश्य से भुगतान के आधार पर होर्डिंग लगाए जा सकते हैं। किन्तु स्थानीय प्राधिकार द्वारा अनुमत वैसे होर्डिंग लगाने हेतु स्थलों को निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत हो जाने के पश्चात विस्तारित नहीं किया जायेगा। कोई अभ्यर्थी निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ नामांकन पत्र दाखिल करने या संवीक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित होने या निर्वाचन प्रतिक आवंटित किये जाने से सम्बंधित कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए वाहनों के काफिले अथवा जुलूस लेकर नहीं जाएंगे।
तीन गाड़ियों से अधिक का कोई काफिला सड़क पर निर्वाचन के समय निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग अपने दिशा-निर्देशों / आदेशों के उलंघन के प्रति अत्यंत गंभीर है, तथा चाहता है की शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित चुनाव अभियान चलाने में अभ्यर्थी, उसके अभिकर्ता, कार्यकर्ता एवं समर्थक, आयोग के निर्देशों का निष्ठापूर्ण पालन करें। इससे सभी अभ्यर्थी सामान्य स्तर पर रहकर अपना-अपना चुनाव प्रचार कर सकेंगे, तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में विधि-व्यवस्था का समुचित संधारण करने एवं शांतिपूर्ण माहौल बनाने में भी इससे काफी मदद मिलेगी।
अभ्यर्थी एवं उनके समर्थक के द्वारा कोई गेट, तोरण द्वार अथवा कट-आउट नहीं लगाया जाएगा। सार्वजनिक अथवा निजी दीवारों पर नारा लिखने, पोस्टर अथवा अन्य प्रचार सामग्री साटने आदि पर पूर्ण पाबन्दी होगी। अभ्यर्थियों द्वारा शहर के स्थानियों प्राधिकार द्वारा नियत स्थानों पर अपने प्रचार के उद्देश्य से भुगतान के आधार पर होर्डिंग लगाए जा सकते हैं। किन्तु स्थानीय प्राधिकार द्वारा अनुमत वैसे होर्डिंग लगाने हेतु स्थलों को निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत हो जाने के पश्चात विस्तारित नहीं किया जायेगा। कोई अभ्यर्थी निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ नामांकन पत्र दाखिल करने या संवीक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित होने या निर्वाचन प्रतिक आवंटित किये जाने से सम्बंधित कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए वाहनों के काफिले अथवा जुलूस लेकर नहीं जाएंगे।

















































04.07.2019 (दरभंगा): दिल्ली में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर दरभंगा सहित मिथिलांचल के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न ज्ञापन सौंप रेल मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया।



























