April 20, 2021
20.04.2021 (दरभंगा) : कोविड-19 (कोरोना) के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसमें टोल फ्री नंबर एवं हंटिंग लाइन की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है, जो निम्नलिखित हैं। टोल फ्री नंबर - 1800 345 6610
हंटिंग लाइन नम्बर :-
01. 06272 - 254010
02. 06272 - 254011
03. 06272 - 254013
04. 06272 - 254014
05. 06272 - 254015
06. 06272 - 254016
07. 06272 - 254017
08. 06272 - 254018
09. 06272 - 254019
10. 06272 - 254022
इन नंबरों से चिकित्सीय परामर्श, जांच की सुविधाओं की जानकारी, कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, कोविड अस्पतालों में इलाज एवं बेड से संबंधित जानकारी, बीमार/ लाचार /वृद्ध/ गर्भवती महिलाओं के लिए घर में जांच की व्यवस्था एवं अस्पताल में भर्ती हेतु एंबुलेंस की व्यवस्था से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
April 20, 2021
19.04.2021 (दरभंगा) : डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम. की अध्यक्षता में कोरोना संक्रमित के निजी अस्पतालों में ईलाज की सुविधा प्रदान करने हेतु डी.एम.सी.एच. से सम्बद्ध 16 प्रमुख निजी अस्पतालों के निगरानी एवं अनुश्रवण के लिए अपर समाहर्त्ता विभूति रंजन चौधरी की अध्यक्षता में एक निगरानी कमिटी का गठन किया गया है। इस कमिटी में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, दरभंगा अभिनय भास्कर सहित चार वरीय उप समाहर्त्ताओं को शामिल किया गया है, जो प्रतिदिन इन अस्पतालों में ईलाजरत कोरोना संक्रमित मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधा तथा उपलब्ध बेडों एवं रिक्त बेडों का अनुश्रवण करेगी। इसी कड़ी में सम्बद्ध अस्पतालों में से एक अस्पताल आई.टी. चौक, जी.एम. रोड, दरभंगा के निरीक्षण के दौरान जिले के वरीय पदाधिकारी के द्वारा यह पाया गया कि वहाँ कोरोना संक्रमित के ईलाज के लिए अभी तक कोरोना वार्ड चालू नहीं किया गया है। इसे गंभीरता से लेते हुए उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 एवं आई.पी.सी. की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई करने हेतु स्पष्टीकरण की माँग की जा रही है। डीएम ने कहा कि यदि आपदा के समय सम्बद्ध किसी भी अस्पताल के द्वारा कोरोना संक्रमितों की भर्त्ती करने में आनाकानी की जाएगी उनके इलाज में कोताही बरती जाएगी तो उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 17 अप्रैल 2021 को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल, डीएमसीएच से संबद्ध सभी 16 प्रमुख निजी अस्पताल के संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें अपने अस्पताल में उपलब्ध सामान्य, आईसीयू एवं वेंटीलेटर युक्त वार्ड में उपलब्ध कुल बेड का 50 प्रतिशत् बेड कोरोना संक्रमितों के ईलाज के लिए सुरक्षित रखते हुए उसे अलग कर प्रॉटोकॉल के अनुसार कोरोना वार्ड में तब्दील करने का आदेश जारी किया गया था। उन्हें प्रमुखता के आधार पर कोरोना संक्रमितों को भर्ती कर इलाज करने का निर्देश जारी किया गया है तथा इसके लिए अलग अलग वार्ड के लिए अलग-अलग दर भी निर्धारित किया गया है।
April 20, 2021
19.04.2021 (दरभंगा) : अनुमंडल पदाधिकारी, सदर राकेश कुमार गुप्ता एवं पुलिस उपाधीक्षक, नगर अनोज कुमार द्वारा आज दरभंगा शहरी क्षेत्र के चार मॉल को कोविड-19 के प्रोटोकॉल के उल्लंघन, मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने के मामले में सील किया गया है। उनके प्रबंधकों को हिरासत में लिया गया है, उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 एवं आईपीसी की धारा 188 के तहत तहत कार्रवाई की जाएगी।
April 20, 2021

19.04.2021 (दरभंगा) : कोरोना के बढ़ते तेज संक्रमण को देखते हुए डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम. की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में दरभंगा शहरी क्षेत्र के विभिन्न व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गयी। बैठक को सम्बोधित करते हुए डीएम श्री त्यागराजन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए 18 अप्रैल को सरकार द्वारा जारी नये निर्देश से चेंबर ऑफ कॉमर्स दरभंगा एवं उपस्थित अन्य व्यवसायी संघ को अवगत कराते हुए उन्होंने दरभंगा शहरी क्षेत्र के दुकानों को स्वेच्छा से सप्ताह में 03 दिन बन्द रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, यदि तत्काल उस पर काबू नहीं पाया गया, तो बाद में स्थिति और बिगड़ जाएगी।
इसलिए यह आवश्यक है कि बाजार में होने वाली भीड़ को कम से कम किया जाए, इसके लिए सब्जी मंडियों को भी बड़े मैदानों में शिफ्ट किया जा रहा है। सुभाष चौक सब्जीमंडी को राज स्टेडियम में तथा लहेरियासराय सब्जीमंडी को पॉलो मैदान में शिफ्ट करवाया जा रहा है। उन्होंने व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों से प्रत्येक दुकान में कोविड-19 प्रॉटोकॉल का यथा सभी के द्वारा मास्क का प्रयोग एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन कराने तथा इससे संबंधित सूचना का फ्लेक्स दुकान एवं प्रतिष्ठान के बहार लगवाने को कहा। उन्होंने कहा कि दुकानों में सभी मास्क पहनकर आये तथा सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल रखा जाये। डीएम की अपील पर बैठक में उपस्थित चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, प्रधान सचिव, सचिव एवं अन्य व्यवसायी संघ ने स्वेच्छा से सप्ताह में तीन दिन - शुक्रवार, शनिवार और रविवार को अपनी दुकानें बन्द रखने की सहमति दी। बैठक में नगर आयुक्त मनेश कुमार मीणा, अपर समाहर्त्ता विभूति रंजन चौधरी, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, सिविल सर्जन डॉ. संजीव कुमार सिन्हा, चेंबर ऑफ कॉमर्स, दरभंगा के अध्यक्ष पवन सुरेका, प्रधान सचिव सुशील कुमार जैन, सचिव अभिषेक चौधरी, कपड़ा व्यवसायी संघ के राजेश बोहरा, दवा व्यवसायी संघ के अरूण चौधरी, रेस्टुरेंट संघ के अरूण शर्मा, मिठाई व्यवसायी संघ के प्रभात बोहरा, बिहार प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय उपाध्यक्ष नीरज खेड़िया, बाजार समिति के सचिव कृष्णदेव साह, खुदरा व्यवसायी संघ के सचिव ओम प्रकाश साह, सुशील कुमार लोहिया एवं आनन्द कुमार मेसरिया शामिल थे।
April 20, 2021

19.04.2021 (दरभंगा) : कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा 18 अप्रैल 2021 को जारी किए गए नए निर्देश को दरभंगा जिले में शत-प्रतिशत अनुपालन कराने को लेकर डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने सभी पदाधिकारियों पुलिस पदाधिकारियों के साथ अम्बेदकर सभागार में बैठक की। बैठक में दुरस्थ अनुमण्डल एवं प्रखण्डों के पदाधिकारी ऑनलाईन उपस्थित थे। बैठक को सम्बोधित करते हुए डीएम ने कहा कि कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है इसके रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देश का शत-प्रतिशत अनुपालन कराना होगा। दरभंगा जिला में भी कोरोना पॉजिविटीभिटी रेट तेजी से बढ़ रहा है। दो दिनों में यह 01 प्रतिशत् बढ़कर 03 प्रतिशत् हो गया है, इसलिए हर एक बात पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए 18 अप्रैल को सरकार द्वारा जारी निर्देशों में राज्य सरकार द्वारा 15 मई 2021 तक सभी स्कूलों, कॉलेजों, अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बन्द रखने का निर्देश दिया गया है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा को इस निर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन कराना है। उन्होंने कहा कि अभी भी कहीं-कहीं कोचिंग संस्थान चलने की सूचना प्राप्त हो रही है। अगर ऐसा पाया जाता है तो संबंधित कोचिंग के संचालक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कार्रवाई की जाए। कहीं से भी इस तरह की सूचना संज्ञान में आते ही तुरन्त प्राथमिकी दर्ज करावें तथा कोचिंग संस्थान बन्द करावें। उन्होंने कहा कि पूर्व में सभी दुकानों को 07ः00 बजे संध्या से बंद करने का आदेश दिया गया था, अब नए आदेश के अनुसार अपराह्न 06ः00 बजे से ही बन्द रहेंगी। इस आदेश को सभी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष भ्रमणशील रहकर अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। अगर कहीं भी दुकानें खुली पायी जाती है तो, संबंधित अनुमण्डलाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी तक नोटिस चिपकाकर उस दुकान को कुछ दिन तक बन्द करवा सकते है तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 आई.पी.सी. की धारा - 188 के तहत प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करेगे।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के कंटेनमेन्ट जोन को विगत वर्ष की तरह बढ़ाया जाये। साथ ही इसे चारो तरफ से शील करते हुए वहाँ सी.सी.टी.वी. लगवाया जाये तथा प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करते हुए संबंधित थाना एवं अंचलाधिकारी द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जाये। संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे तथा अपर समाहर्त्ता (राजस्व) विभूति रंजन चौधरी इसका अनुश्रवण करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी निर्देश में 15 मई 2021 तक सार्वजनिक स्थलों पर सभी कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगा दी गयी है। मंदिर, मस्जिद एवं अन्य धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। शादी के लिए 100 एवं अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अधिकतम सीमा 25 निर्धारित की गयी है।
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के मैरेंज हॉल, बैंक्वेट हॉल के प्रबंधकों को सूचित कर देंगे कि 100 से अधिक व्यक्ति शादी-विवाह में शामिल नहीं होंगे। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य दुकाने संध्या 06 बजे के बाद बन्द रहेंगे। अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र के हाट बजार को किसी बड़े मैदान में शिफ्ट करा दें। उन्होंने नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम एवं कार्यपालक पदाधिकारी, बेनीपुर नगर परिषद् को अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करते के लिए लगातार माईकिंग कराने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी अधिकारियों को सरकार द्वारा जारी निर्देशों को पढ़कर ठीक से समझ लेने एवं अपने अधीनस्थ को समझा देने का निर्देश दिया, ताकि वे अन्य लोगों को भी ठीक से समझा सके। उन्होंने सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को यह ध्यान रखने को कहा कि कहीं भी ऑक्सीजन गैस का भण्डारण या कलाबाजारी न किया जा सके।
यदि कहीं ऐसा पाया जाता है तो सख्ती से कार्रवाई की जाए। डेडीकेटेड कोविड हॉस्पिटल दरभंगा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल से शहर के 16 प्रमुख निजी अस्पतालों को सम्बद्ध किया गया है, जहाँ कोरोना संक्रमित की भर्ती कर ईलाज किया जाना है। अगर बेड उपलब्ध रहते वे कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती नहीं करते हैं, तो उनके विरूद्ध कार्रवाई होगी। उन्होंने वैसे गाँव जहाँ कोरोना के अधिक संक्रमित मिले हैं, वहाँ सभी लोगों की स्क्रीनिंग व टेस्टिंग कराने के निर्देश दिये। बैठक में सिविल सर्जन डॉ. संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि सचिव स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के ओ.पी.डी. को बन्द कर सभी चिकित्सकों को कोविड केयर सेन्टर मं0 प्रतिनियुक्त किया जाए। बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, नगर आयुक्त मनेश कुमार मीणा, सहायक समाहर्त्ता अभिषेक पलासिया, अपर समाहर्त्ता (राजस्व) विभूति रंजन चौधरी, सिविल सर्जन डॉ. संजीव कुमार सिन्हा, अनुमण्डल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता, पुलिस उपाधीक्षक सदर अनोज कुमार, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता व अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।