March 20, 2024

19.03.2024 (दरभंगा) : सचिव, मद्यनिषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग तथा डीएम के आदेशानुसार उपायुक्त मद्यनिषेध, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा दीनबन्धु के पर्यवेक्षण में एवं सहायक आयुक्त मद्यनिषेध, दरभंगा प्रदीप कुमार के नेतृत्व में मद्यनिषेध विभाग ड्रोन के माध्यम से ग्रामीणों क्षेत्रों में अवैध शराब निर्माता, भंडारणकर्त्ता, कारोबारियों पर नजर रखी हुई है।
इसी कड़ी में मद्यनिषेध विभाग द्वारा मनोरथा, बरछीया, कल्याणपुर, रमसल्ला, अम्माडीह एवं अन्य क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से छापामारी कर अवैध जावा-गुड़ का पास/अद्धनिर्मित शराब करीब 62,875 किलो तथा 138 लीटर चुलाई शराब घटनास्थल पर जप्त/विनष्ट किया गया। सहायक आयुक्त मद्यनिषेध, दरभंगा द्वारा बताया गया की होली पर्व एवं लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर मद्यनिषेध विभाग पूरी तरह तैयार है, जिले के किसी भी शराब निर्माता, कारोबारियों को बख्शा नही जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, बिहार राज्य में अवैध शराब की बिक्री एवं स्वामित्व दंडनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि विभिन्न थाना क्षेत्र में चेक पोस्ट बनाकर वाहनों की गहन जाँच की जा रही है।
March 18, 2024

18.03.2024 (पटना) : डीएम शीर्षत कपिल अशोक एवं एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा है कि होली पर्व के अवसर विधि-व्यवस्था संधारण प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। पदाधिकारीगण आसूचना तंत्र को सुदृढ़ एवं सक्रिय रखें तथा संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कतामूलक कार्रवाई करें। अधिकारीद्वय आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में इस विषय पर आयोजित एक बैठक में सभी पुलिस अधीक्षकों, अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं, अंचल अधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अन्य को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को क्रियाशील रखें तथा अफवाहों का त्वरित खंडन करें। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 107 एवं 116 के तहत असामाजिक तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करें। अश्लील गानों पर रोक लगाएँ। नशीली पदार्थों के सेवन के विरूद्ध विशेष अभियान चलाएँ। वीडियोग्राफी एवं सीसीटीवी से निगरानी करें।मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग एवं रात्रि गश्ती सुनिश्चित करें।
कॉम्युनिकेशन प्लान के अनुसार सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ प्रभावी संवाद स्थापित रखें। डीएम ने निदेश दिया कि सभी पदाधिकारी लोकसभा आम निर्वाचन के आलोक में आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई करें। विदित हो कि इस वर्ष होली का त्योहार दिनांक 26 एवं 27 मार्च, 2024 को मनाये जाने की संभावना है।
इसके पूर्व दिनांक 24 मार्च को होलिका दहन मनाए जाने की सूचना है। डीएम व एसएसपी अनुमंडलवार तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं। अधिकारीद्वय ने अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अपर पुलिस अधीक्षकों/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को ससमय शांति समिति की बैठक आयोजित करने का निदेश दिया है। सभी पदाधिकारी संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतेंगे, असामाजिक तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाई करेंगे तथा विधि-व्यवस्था का समुचित संधारण सुनिश्चित करेंगे।
डीएम व एसएसपी ने कहा कि सभी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि होलिका दहन का शांतिपूर्ण ढंग से आयोजन हो, अग्जा की ऊँचाई सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से उपयुक्त हो, विद्युत तारों से पर्याप्त दूरी पर हो, विद्युत आपूर्ति बाधित न हो तथा यातायात प्रवाह पर कोई असर न हो। उन्होंने कहा की अग्निशमन दस्ता तथा अस्पतालों को आवश्यक संसाधनों के साथ 24/7 सक्रिय रखें। अनुमंडल स्तरों पर नियंत्रण कक्ष तथा विद्युत नियंत्रण कक्ष लगातार कार्यरत रहे। दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी कर्तव्य-स्थल पर मुस्तैद रहें। मोटरसाइकिल गश्ती से गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण करें। क्यूआरटी सक्रिय रखें। प्रशासन और पुलिस विशेष सर्तकता बरते।
डीएम ने नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को निदेश दिया कि पर्व-त्योहार के अवसर पर साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था रहनी चाहिए। पर्याप्त संख्या में कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि होली के अवसर पर मद्य-निषेध अधिनियम अंतर्गत सघन अभियान चलाएँ। जप्त शराबों का अविलंब विनष्टीकरण तथा विशेष छापामारी अभियान चलाने का निदेश दिया गया। नशे के आदी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। उन्होंने कहा की सभी पदाधिकारियों को सजग, सतर्क एवं सक्रिय रहने की आवश्यकता है। विधि-व्यवस्था संधारण से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है।
जिलेवासियों के नाम एक संदेश में डीएम व एसएसपी ने कहा कि होली शांति तथा सौहार्द्र का त्योहार है। इससे आपसी समन्वय एवं भाईचारा का मार्ग प्रशस्त होता है। अधिकारीद्वय ने जिलेवासियों से शांति एवं भाईचारे के साथ होली का त्योहार मनाने का आह्वान किया।
March 18, 2024

18.03.2024 (दरभंगा) : सहायक आयुक्त, मद्यनिषेध, प्रदीप कुमार के निर्देश के आलोक में मद्यनिषेध विभाग, दरभंगा द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर सदर थानान्तर्गत महुआ ग्राम में श्मशान स्थल के पास विजय मण्डल, पिता - स्व. सरोवर मण्डल द्वारा फूस की अस्थायी झोपड़ी से अवैध शराब की कारोबारी के यहाँ अवर निरीक्षक मद्यनिषेध, सदर कुमार रविशंकर द्वारा तलाशी के क्रम में झोपड़ी के अन्दर पुआल से छुपाकर रखे हुए प्लास्टिक के 05 बोरा से नेपाली देशी शराब पाया गया, जिसके प्रत्येक बोतल पर सौरभ सौफी उत्पादक छिन्नमस्ता डिस्टिलरी (प्रा.) लि., धनुषा, नेपाल लिखा हुआ पाया गया। अवर निरीक्षक, मद्य निषेध, सदर द्वारा बताया गया कि 04 बोरा में 300 एम.एल के 600 बोतल तथा 01 बोरा में 300 एम.एल के 120 बोतल कुल - 216 लीटर अवैध देशी शराब बरामद किया गया।
पूछ-ताछ के क्रम में कारोबारी विजय मण्डल द्वारा बताया गया कि बरामद शराब उसी का है, इसके बाद घटना स्थल से अवैध जप्त प्रदर्श के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार कर बिहार मध्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 (संशोधित अधिनियम 2022) के सुसंगत धारा के अन्तर्गत प्राथमिक की दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, बिहार राज्य में अवैध शराब की बिक्री एवं स्वामित्व दंडनीय अपराध है। जिला निर्वाचन अधिकारी दरभंगा के निर्देश के आलोक में दरभंगा पुलिस के द्वारा 24 घंटे सभी गाड़ियों की सघन जांच की जा रही है।
March 18, 2024

18.03.2024 (दरभंगा) : जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी राजीव रौशन द्वारा दरभंगा जिला के सभी मुद्रक (प्रिंटिंग प्रेस) के व्यवस्थापक को सूचित किया कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा 16 मार्च 2024 को लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 के लिए प्रेस नोट निर्गत किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रेस नोट जारी होने के साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127ए के तहत पोस्टर, पम्पलेट एवं बैनर इत्यादि के मुद्रण पर प्रतिबंध लागू हो गया है।
उन्होंने कहा कि धारा -127 के तहत प्रतिबंध संबंधी प्रावधान निम्नवत हैं। 01. कोई भी व्यक्ति चुनाव से संबंधित पोस्टर, पम्पलेट एवं बैनर इत्यादि का मुद्रण नहीं करायेगा, जब तक कि पोस्टर, पम्पलेट एवं बैनर इत्यादि पर मुद्रक एवं संपादक का नाम, पता न हो। 02. कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव में पोस्टर, पम्पलेट एवं बैनर इत्यादि मुद्रण नहीं करायेगा, (क) जब तक की मुद्रक द्वारा दो व्यक्ति जिसको वह जानता है, दो प्रति में सत्यापन के साथ पहचान की घोषणा न दें तथा (ख) जब तक कि कागजात के मुद्रण के समय मुद्रक घोषणा की एक प्रति एवं दस्तावेज की एक प्रति सहित को यदि राज्य के राजधानी में मुद्रण किया जा रहा है, तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को तथा जिला क्षेत्र में मुद्रण किया जा रहा हो, तो जिला के जिला पदाधिकारी को युक्तियुक्त समय के भीतर भेज दिया जाता है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जिले के सभी प्रेस प्रबंधक को चुनाव से संबंधित किसी भी तरह के पोस्टर, पम्पलेट एवं वैनर इत्यादि के मुद्रण के साथ मुद्रण पृष्ठ पर उपर्युक्त शर्तों के साथ चार-चार प्रति में एवं परिशिष्ट - "क" और "ख" में विवरणी भरते हुए मीडिया कोषांग को उपलब्ध करने के लिए निर्देशित किया गया है।
March 18, 2024

18.03.2024 (दरभंगा) : जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी राजीव रौशन द्वारा बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन की तारीखों का घोषणा कि गई है।उन्होंने कहा कि 14-दरभंगा संसदीय क्षेत्र में चौथे चरण यानि 13 मई को पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक मतदान कराया जाएगा, जबकि मतगणना 04 जून 2024 को होगी।
उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला के दस (10) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में छः (06) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र यथा - 79-गौड़ाबौराम, 80-बेनीपुर, 81-अलीनगर, 82-दरभंगा ग्रामीण, 83-दरभंगा एवं 85-बहादुरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 14-दरभंगा संसदीय क्षेत्र में पड़ते है। जबकि 78-कुशेश्वरस्थान (अ.जा) एवं 84-हायाघाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 23-समस्तीपुर (अ.जा) संसदीय क्षेत्र में तथा 86-केवटी एवं 87-जाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 06-मधुबनी संसदीय क्षेत्र में पड़ते है। 14-दरभंगा संसदीय क्षेत्र के लिए अधिसूचना की तिथि 18 अप्रैल निर्धारित की गई है। वहीं नामांकन की अन्तिम तिथि 25 अप्रैल को, 26 अप्रैल को स्कूटनी की तिथि, नाम वापसी की तिथि 29 अप्रैल 2024 को निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि नामांकन दाखिल कार्य 11:00 बजे पूर्वाह्न से 3:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित है।
डीएम श्री रौशन ने कहा कि 14-दरभंगा संसदीय क्षेत्र में 17 लाख 74 हजार 656 मतदाता अपने मत का प्रयोग - 1,785 मतदान केंद्रो पर करेंगे। जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 09 लाख 33 हजार 122 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 08 लाख 41 हजार 499 है। वही थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 35 है। उन्होंने कहा कि 14-दरभंगा संसदीय क्षेत्र में सेवा मतदाताओं की संख्या -1,488 है, इसमें पुरुष - 1397 एवं 91 महिला सेवा मतदाता है। 23-समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र (अंश भाग) में 05 लाख 18 हजार 150 मतदाता अपने मत का प्रयोग कुल - 520 मतदान केंद्रो पर करेंगे। जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 02 लाख 71 हजार 961 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 02 लाख 46 हजार 182 है और थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 07 है। उन्होंने कहा कि 23-समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र (अंश भाग) में सेवा मतदाताओं की संख्या -399 है, इसमें पुरुष 378 एवं 21 महिला सेवा मतदाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 06-मधुबनी संसदीय क्षेत्र (अंश भाग) में 06 लाख 26 हजार 600 मतदाता अपने मत का प्रयोग कुल - 634 मतदान केंद्रो पर करेंगे, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 03 लाख 30 हजार 432 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 02 लाख 96 हजार 156 है। वही थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 12 है।
06-मधुबनी संसदीय क्षेत्र (अंश भाग) में सेवा मतदाताओं की संख्या -366 है, इसमें पुरुष 341 एवं 26 महिला सेवा मतदाता है। इस प्रकार जिला में कुल मतदाताओं की संख्या -29 लाख 19 हजार 406 है, जिसमें 15 लाख 35 हजार 515 पुरूष मतदाता, 13 लाख 83 हजार 837 महिला मतदाता एवं 54 थर्ड जेंडर मतदाता है। वहीं कुल सेवा मतदाताओं की संख्या - 2254 है, जिनमें 2116 पुरूष सेवा मतदाता एवं 128 महिला सेवा मतदाता शामिल है।