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दरभंगा संसदीय क्षेत्र में 13 मई को मतदान तथा 04 जून को मतगणना

March 18, 2024
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18.03.2024 (दरभंगा) : जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी राजीव रौशन द्वारा बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन की तारीखों का घोषणा कि गई है।उन्होंने कहा कि 14-दरभंगा संसदीय क्षेत्र में चौथे चरण यानि 13 मई को पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक मतदान कराया जाएगा, जबकि मतगणना 04 जून 2024 को होगी।

उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला के दस (10) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में छः (06) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र यथा - 79-गौड़ाबौराम, 80-बेनीपुर, 81-अलीनगर, 82-दरभंगा ग्रामीण, 83-दरभंगा एवं 85-बहादुरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 14-दरभंगा संसदीय क्षेत्र में पड़ते है। जबकि 78-कुशेश्वरस्थान (अ.जा) एवं 84-हायाघाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 23-समस्तीपुर (अ.जा) संसदीय क्षेत्र में तथा 86-केवटी एवं 87-जाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 06-मधुबनी संसदीय क्षेत्र में पड़ते है। 14-दरभंगा संसदीय क्षेत्र के लिए अधिसूचना की तिथि 18 अप्रैल निर्धारित की गई है। वहीं नामांकन की अन्तिम तिथि 25 अप्रैल को, 26 अप्रैल को स्कूटनी की तिथि, नाम वापसी की तिथि 29 अप्रैल 2024 को निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि नामांकन दाखिल कार्य 11:00 बजे पूर्वाह्न से 3:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित है।

डीएम श्री रौशन ने कहा कि 14-दरभंगा संसदीय क्षेत्र में 17 लाख 74 हजार 656 मतदाता अपने मत का प्रयोग - 1,785 मतदान केंद्रो पर करेंगे। जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 09 लाख 33 हजार 122 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 08 लाख 41 हजार 499 है। वही थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 35 है। उन्होंने कहा कि 14-दरभंगा संसदीय क्षेत्र में सेवा मतदाताओं की संख्या -1,488 है, इसमें पुरुष - 1397 एवं 91 महिला सेवा मतदाता है। 23-समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र (अंश भाग) में 05 लाख 18 हजार 150 मतदाता अपने मत का प्रयोग कुल - 520 मतदान केंद्रो पर करेंगे। जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 02 लाख 71 हजार 961 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 02 लाख 46 हजार 182 है और थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 07 है। उन्होंने कहा कि 23-समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र (अंश भाग) में सेवा मतदाताओं की संख्या -399 है, इसमें पुरुष 378 एवं 21 महिला सेवा मतदाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 06-मधुबनी संसदीय क्षेत्र (अंश भाग) में 06 लाख 26 हजार 600 मतदाता अपने मत का प्रयोग कुल - 634 मतदान केंद्रो पर करेंगे, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 03 लाख 30 हजार 432 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 02 लाख 96 हजार 156 है। वही थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 12 है।

06-मधुबनी संसदीय क्षेत्र (अंश भाग) में सेवा मतदाताओं की संख्या -366 है, इसमें पुरुष 341 एवं 26 महिला सेवा मतदाता है। इस प्रकार जिला में कुल मतदाताओं की संख्या -29 लाख 19 हजार 406 है, जिसमें 15 लाख 35 हजार 515 पुरूष मतदाता, 13 लाख 83 हजार 837 महिला मतदाता एवं 54 थर्ड जेंडर मतदाता है। वहीं कुल सेवा मतदाताओं की संख्या - 2254 है, जिनमें 2116 पुरूष सेवा मतदाता एवं 128 महिला सेवा मतदाता शामिल है।

चुनाव अवधि के लिए निषेधाज्ञा जारी, ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आम लोगों के बीच प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराने को हुआ आदेश

March 18, 2024
Dbg

18.03.2024 (दरभंगा) : जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला दण्डाधिकारी राजीव रौशन द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 की घोषणा 16 मार्च 2024 को कि गयी है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है, इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों तथा प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जनसभा/जुलूस का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने आदेश में कहा कि जन-सभा एवं जुलूस में राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्द्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित/आतंकित किये जाने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए आवांछित/असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है। उपर्युक्त पृष्ठभूमि के आलोक में श्री राजीव रौशन, भा.प्र.से., जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा द्वारा चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक, जो भी पहले हो दं.प्र.सं. की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण दरभंगा जिले में निम्नांकित निषेधाज्ञा जारी किया गया है।

01. किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जायेगा।

02. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति के साथ जमा होकर किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, बैठक एवं धरना-प्रदर्शन तथा ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के नहीं करेंगे। इसके साथ ही *The Bihar control of the use and play of loud-speakers Act, 1955 के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक वर्जित रहेगा।

03. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल अथवा संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे, इस संबंध में किसी प्रकार का आपत्तिजनक, विधि विरुद्ध संदेश, Whatsapp या SMS, सोशल मीडिया अथवा अन्य इलोक्ट्रोनिक्स माध्यम से आदान-प्रदान नहीं करेंगे, जिससे चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो।

04. कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावना को भडकाने का कार्य नहीं करेगें।

05. कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन / मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे।

06. प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार-सागग्रियों का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही *Plastic Waste Management Amendment Rules, 2021 द्वारा जारी प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। प्रतिबंधित श्रेणी के प्लास्टिक सामग्री के प्रचार सामग्री के रूप में प्रयोग पर भी समान रूप से ये प्रावधान लागू होंगे।

07. निर्वाचन संबंधी किसी भी गतिविधि, प्रचार-प्रसार इत्यादि में बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

08. कोई भी व्यक्ति किसी आग्नेयास्त्र, तीर-धनुप, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रर्दशन सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे।

(क) यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारी/निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। (ख) यह आदेश जिला दंडाधिकारी द्वारा लोक सभा आम निर्वाचन के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेश के आलोक में निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।

09. चुनाव प्रसार के लिए वाहनों का इस्तेमाल केवल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट पद्धति एवं प्रक्रिया से सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा एवं वाहन अधिनियम की धाराओं एवं एक साथ चलने वाले (काफिला) वाहनों की संख्या के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित सीमा का अनुपालन किया जायेगा। इसके साथ ही रोड शो में अधिकतम 10 (दस) वाहनों का काफिला हो सकता है और उनमें बीच 100 मीटर की दूरी बरकरार रखनी है।

10. वाहनों की परिभाषा वही होगी जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में निर्धारित है एवं वाहनों पर प्रचार की सामग्री का प्रदर्शन भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार ही होगा। साथ ही वाहनों के स्वरुप में किसी भी प्रकार का बदलाव सक्षम पदाधिकारी के अनुमति से ही होगा।

11. नामांकन के समय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यक्तियों एवं वाहनों के संबंध में लगाई गई सीमाओं का अनुपालन सभी व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा एवं चुनाव प्रसार से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का शत्-प्रतिशत् अनुपालन करना होगा।

12. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता संबंधी प्रावधानों बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम, 1985 (सभी संशोधनों सहित) एवं राज्य के द्वारा प्रकृत सभी कानूनों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा

। 13. यह आदेश पूर्व से अनुमति प्राप्त सभा/जुलूस, शादी, बारात्त पार्टी, शव यात्रा, हाट-बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यवित्तयों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।

14. शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी द्वारा धारित आग्नेयास्त्र इत्यादि के उपयोग उपर्युक्त निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर होगा।

15. सिख धर्मावलंवियों के लिए कृपाण इत्यादि धारण करने, धार्मिक व्यक्तियों द्वारा परम्परानुसार धारित किये गये जाने वाले शस्त्र इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर होगा।

16. शव यात्रा, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक (शादी विवाह इत्यादि) एवं सांस्कृतिक जुलूस/सभा इस निषेधाज्ञा की परिधि के बाहर होगा।

उन्होंने सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/संबंधित पुलिस निरीक्षक/ सभी थानाध्यक्ष को इस आदेश को ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आम लोगों के बीच प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराने को कहा गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भा.दं.वि. की धारा 188 एवं दं.प्र.सं. की धारा-195 के तहत कार्रवाई की जायेगी।

स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण चुनाव सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता

March 17, 2024
Dbg

16.03.2024 (पटना) : जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक एवं एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा है कि लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण माहौल में सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें। अधिकारीद्वय आज सायं समाहरणालय स्थित सभागार में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे।

डीएम एवं एसएसपी ने कहा कि सभी पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुरूप आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन कराएंगे। निदेशों की अवहेलना या उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध विधि-सम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम एवं एसएसपी ने कहा कि 132 स्थैतिक निगरानी दल (एसएसटी) एवं 42 फ्लाईंग स्कवायड (एफएस) लगातार क्रियाशील रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार एफएस निर्वाचन की घोषणा की तिथि से तथा एसएसटी अधिसूचना की तिथि से कार्यरत रहेगा। चुनाव के दरम्यान वीडियो सर्विलान्स टीम भी निरंतर सक्रिय रहेगा। सेक्टर दण्डाधिकारी, उत्पाद विभाग की टीम, वीडियो व्यूइंग टीम भी सतत क्रियाशील रहेगा। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचकों को डराने, धमकाने, प्रभावित करने और प्रलोभन देने के सभी प्रयासों को उड़न दस्ता (फ्लाईंग स्क्वायड) तथा स्थैतिक निगरानी दल द्वारा विफल किया जाएगा। डीएम ने कहा कि निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए नकदी या घूस की कोई भी वस्तु का वितरण या बाहुबल का इस्तेमाल करना आईपीसी की धारा 171(ख) और धारा 171(ग) के अंतर्गत अपराध है।

असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम एवं एसएसपी द्वारा सभी पुलिस अधीक्षकों, अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, कोषांगों के वरीय नोडल पदाधिकारियों, नोडल पदाधिकारियों तथा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की गई। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन, विधि-व्यवस्था संधारण, कम्युनिकेशन प्लान, मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता, पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण, पोर्टल पर प्रविष्टि, मतदान कर्मियों के लिए वाहनों की व्यवस्था सहित सभी बिन्दुओं पर एक-एक कर समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया।

डीएम ने कहा कि चुनाव का हर एक चरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नाम निर्देशन, संवीक्षा, अभ्यर्थिता वापसी, मतदान, मतगणना सहित निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया की समाप्ति तक सभी पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। डीएम ने कहा कि निर्वाचन में संलग्न सभी पदाधिकारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रतिनियुक्ति की तारीख से निर्वाचन परिणाम घोषित किए जाने की तारीख तक भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाते हैं और तदनुसार उस अवधि के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन कार्यरत रहेंगे। सभी पदाधिकारी न केवल निष्पक्षता के साथ कार्य करेंगे बल्कि लोगों के बीच उनकी कार्य निष्पक्षता परिलक्षित भी होनी चाहिए।

डीएम ने अधिकारियों को अन्तर्कोषांगीय समन्वय सुनिश्चित करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया का सफलतापूर्वक संचालन करने का निदेश दिया। डीएम ने असामाजिक तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि भेद्य मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।डीएम ने वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारी को वाहनों की आवश्यकता का आकलन कर निर्वाचन कार्य के लिए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का निदेश दिया। कार्मिक कोषांग द्वारा चुनाव के लिए कार्मिकों की आवश्यकता एवं उपलब्धता का आकलन कर नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारी को निर्वाचन कार्य में संलग्न हर एक पदाधिकारी एवं कर्मी को वृहत प्रशिक्षण देने का निदेश दिया।

डीएम ने कहा कि प्रशिक्षण निर्वाचन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह पदाधिकारियों एवं कर्मियों को भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का त्रुटिरहित, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने के योग्य बनाता है। डीएम ने मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित रखने का निदेश दिया। सभी मतदान केन्द्रों पर रैम्प, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, विद्युत, साईनेज, हेल्पडेस्क आदि की व्यवस्था रहनी चाहिए।

उन्होंने सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (स्वीप) गतिविधियों के तहत मतदाताओं के बीच वृहत स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाने का निदेश दिया। डीएम ने चुनाव में अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय पर लगातार नजर रखने का निदेश दिया। सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा प्रचारित/प्रकाशित किए जाने वाले प्रिन्ट मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/सोशल मीडिया/वीडियो वैन से संबंधित प्रचार सामग्रियों को आदर्श आचार संहिता के मानकों के अनुसार एमसीएमसी द्वारा प्रकाशन के पूर्व जाँच एवं प्रमाणीकरण किया जाएगा।

डीएम ने जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए आयोग द्वारा प्रदत्त विभिन्न पोर्टल/मोबाईल एप पर निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न गतिविधियों से संबंधित डिजिटल कार्य को ससमय करने का निदेश दिया।डीएम ने कहा कि सभी पदाधिकारी निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया, डीएम व सिटी एसपी ने लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर दी विस्तृत जानकारी

March 17, 2024
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16.03.2024 (दरभंगा) : लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 अधिसूचना जारी होने के अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी राजीव रौशन एवं सिटी एसपी शुभम आर्य की संयुक्त अध्यक्षता में प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है।

उन्होंने कहा कि अधिसूचना की तिथि को ही निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा प्रपत्र-01 में पब्लिक नोटिस जारी किया जाना है, अधिसूचना की तिथि को ही 11:00 से नाम निर्देशन का कार्य प्रारंभ होगा, नाम निर्देशन सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस को 11:00 बजे पूर्वाह्न से 3:00 बजे अपराह्न तक किया जाएगा। नाम निर्देशन के लिए अर्हता भारत का नागरिक, भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, आयु 25 वर्ष, आयु के लिए अहर्ता की तिथि डेट आफ स्क्रुटनी, शपथ प्रतिज्ञान नॉमिनेशन के बाद की अंतिम तिथि तक। निरर्हरता - लाभ का पद धारण करता हो, RP Act 1951 की धारा-8 वर्णित अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने पर, भ्रष्ट आचरण, संविदा की तिथि समाप्त होने तक संवेदक, निर्वाचन व्यय विवरणी दाखिला करने में असफल रहने/निर्वाचन व्यय विवरण त्रुटिपूर्ण होने पर प्रपत्र-10A के तहत 3 वर्ष तक निरर्हित किया जाना है।

लोकसभा -25000 रुपये/एस.सी/एस.टी के लिए 12500 रुपये है। उन्होंने प्रस्तावक की संख्या के सम्बन्ध में बताया की मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल-01 प्रस्तावक संलग्न फार्म-A, गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल- 01 प्रस्तावक, अन्य राज्यों में मान्यता प्राप्त, किंतु बिहार में मान्यता प्राप्त नहीं-10 प्रस्तावक। संवीक्षा के समय कौन उपस्थित रह सकता है इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया की अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, एक प्रस्तावक, एक व्यक्ति जो अभ्यर्थी द्वारा प्राधिकृत हो। अभ्यर्थीता का वासी प्रपत्र-5 में दाखिल अभ्यर्थी/प्रस्तावक निर्वाचक अभिकर्ता। प्रपत्र-7A तीन श्रेणी में वर्गीकृत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी, गैर मान्यता प्राप्त प्राधिकृत दलों के अभ्यर्थी/ निर्दलीय उम्मीदवार।प्रपत्र-8 निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु, प्रपत्र-9 में नियुक्ति की प्रति संहरण।

उन्होंने कहा कि पूर्व में यह प्रावधान था की पोलिंग एजेंट उसी मतदान केंद्र अथवा Neighboribg Polling Station का इलेक्ट्रोल होना चाहिए था किंतु आयोग ने इस प्रावधान को रिलैक्स किया है, अब पोलिंग एजेंट उसी विधानसभा क्षेत्र का कोई भी निर्वाचक हो सकता है। केंद्र सरकार में मंत्री, राज्य सरकार में मंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य अथवा विधान परिषद सदस्य पोलिंग एजेंट नहीं बनाये जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम के मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला परिषद, पंचायत निकाय के चेयरपर्सन भी पोलिंग एजेंट नहीं बन सकते हैं। सेंट्रल पीएसयू/स्टेट पीएसयूएस सरकारी निकाय अथवा निगमों के चेयरपर्सन। सरकार से किसी प्रकार का मानदेय प्राप्त करने वाले अथवा सरकारी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों में पार्ट टाइम जॉब करने वाले व्यक्ति। सरकारी/ सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों में कार्य स्वास्थ्य कर्मी अथवा पैरामेडिकल स्टाफ,जन वितरण प्रणाली दुकानदार,आंगनबाड़ी कर्मी। सरकारी पदाधिकारी/ कर्मी अन्य कोई व्यक्ति जिन्हें security cover कर प्राप्त हो। प्रपत्र-10 पोलिंग एजेंट (किसी मतदान केंद्र के लिए एक पोलिंग एजेंट और दो रिलीफ एजेंट किंतु एक समय में एक ही। प्रपत्र-11 में पोलिंग एजेंट की नियुक्ति का प्रतिसंरण,गणन, अभिकर्ता प्रपत्र-18 (14+1=15) वैसे अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले या तो लंबित है या ऐसे मामले जिनमें दोष सिद्ध हो गई है, के द्वारा आपराधिक मामलों संबंधी सूचना अभ्यर्थीता वापस की अंतिम तारीख से लेकर मतदान होने की तारीख के दो दिन पहले तक की अवधि में तीन अलग-अलग तारीख में जिले के लिए विहित समाचार पत्रों , इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशन कराया जाना है।

उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में खर्च की सीमा 95 लाख रुपये है। सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय विवरण लेखा संद्यारण करना होता है। दैनिक व्यय लेखा सफेद (रजिस्टर A), कैश लेखा-गुलाबी (रजिस्टर B), बैंक लेखा (पीला रजिस्टर C) है। नॉमिनेशन के साथ ही साथ व्यय लेखा पंजी का संधारण किया जाएगा। सभी प्रकार के व्यय के लिए वाउचर सलग्न करना आवश्यक है, केवल उन मदों के वाउचर सलग्न नहीं किए जा सकते हैं, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के नियम, 86(2) में सूचीबद्ध है, जैसे डाक व्यय, हवाई यात्रा। यदि इस नियम के द्वारा कोई वाउचर संलग्न नहीं किया जाता है, तो विहित रजिस्टर रजिस्टर में इसका स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता सीधे किया गया व्यय अथवा अन्य के माध्यम से किया गया व्यय, व्यक्तियों के निकायों द्वारा उपगत सभी प्रकार के व्यय को लेखा में संधारित आवश्यक है। इसका एकमात्र अपवाद स्टार प्रचारकों के यात्रा के संबंध में किया गया व्यय है, इसका विस्तृत उल्लेख निर्वाचन व्यय कम्पेनीड्यम में किया गया है। उपगत व्यय के सभी नगद व्यय और अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किसी भी स्रोत से प्राप्त सभी वस्तुओं और अन्य प्रकार सेवाओं की कीमत भी शामिल होनी चाहिए।

यह रजिस्टर आरपी एक्ट 1951 की धारा 78 के अधीन निर्वाचन व्यय की विवरणी के रूप में जिला निर्वाचन अधिकारी को मूल रूप में सौप जाएगा, इसके साथ ही विहित प्रारूपों में निर्वाचन व्ययों के साथ विवरण और समर्थक शपथ पत्र अवश्य भेजा जाना चाहिए। प्रत्येक अभ्यर्थी का सैपरेट बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक खाता नया होना चाहिए एवं बैंक खाता नामांकन की तिथि के एक दिन पूर्व तक खुल जाना चाहिए। अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता या अभ्यर्थी के पक्ष में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया व्यय इसी खाते से निकासी कर किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी को अगर नगद चंदा या सहायता राशि प्राप्त होती है तो उसे भी इस खाते में जमा करने के पश्चात ही निकासी कर खर्च करना अनिवार्य है।

नॉमिनेशन के बाद से प्रचार अवधि में तीन बार व्यय लेखा पंजी की जाँच करानी होती है। व्यय लेखा अनुश्रवण दल के सामने व्यय प्रेक्षक, सहायक प्रेक्षक, लेखा टीम के अन्य सदस्य अपना व्यय लेखा पंजी सभी वाउचरों सहित जाँच हेतु उपस्थापित करेंगे। लेखा तथा एब्स्ट्रेक्ट विवरण यदि उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा दाखिल किया जाता है तो उसे अभ्यर्थी प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए तथा अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अभी प्रमाणित किया जाना चाहिए कि रखे गए लेखा की सही प्रति है, अभ्यर्थी को स्वयं शपथ पत्र पर शपथ लेनी चाहिए।

निर्वाचन परिणाम की घोषणा के उपरांत 30 दिन के अंदर सभी अभ्यर्थियों को व्यय लेखा दाखिल करना होता है। दाखिल नहीं करने अन्यथा त्रुटि पूर्ण रीति से दाखिल करने पर आरपी एक्ट 1951 की धारा-10 ए के तहत निरर्हित घोषित किया जा सकता है। लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 अधिसूचना जारी होने के उपरांत आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है

। उन्होंने बताया की इसके बाद राजनीतिक दलों के लिए, सभा के लिए रैली के लिए,वाहनों के लिए और अस्थाई निर्वाचन कार्यालय के लिए, लाउडस्पीकर के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए, हेलीपैड के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा है। 24 घंटे के अंदर अनुमोदन की सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए 36 घंटे के अंदर आवेदक को अनुमति संसूचित करने के प्रावधान है। विहित प्रपत्र में आवेदन अनिवार्य है, स्थल का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य है, विहित प्रपत्र में अनुमानित व्यय विवरणी अनिवार्य है, थानाध्यक्ष का अनापति प्रमाण पत्र, अंचलाधिकारी का अनापति प्रमाण पत्र, वीडियो वैन की अनुमति CEO ऑफिस से होनी चाहिए।

मोटरसाइकिल पर एक गुना एक/ डेढ़ फीट का एक झंडा अनुमान्य है, झंडे के डंडे की लंबाई 3 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। रोड शो में मैक्सिमम 10 वाहनों का काफिला और उनके बीच 100 मीटर की दूरी बरकरार रखनी है। रोड शो में वाहन पर कोई बैनर प्रयुक्त नहीं हो सकता है और अस्थाई कार्यालय पर अधिकतम 04 गुना 8 फीट का बैनर हो सकता है। जुलूस में 6 गुना 4 फीट का हैंड हेल्ड बैनर का प्रयोग किया जा सकता है। मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी पार्टी का अस्थाई/स्थाई कार्यालय नहीं होना चाहिए। मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व प्रचार प्रसार की समाप्ति। प्रचार अवधि की समाप्ति के उपरांत निर्वाचन क्षेत्र के बाहर पॉलीटिकल फंक्शनएरीज की उपस्थिति पर पाबंदी।

डीएम श्री रौशन ने कहा की प्रेस नोट जारी होने के साथ ही आरपी एक्ट 1951 की धारा 127 ए के तहत पोस्टर, पम्पलेट मुद्रण के संबंध में विनियमन लागू हो गया है। प्रत्येक मुद्रित पोस्टर, पम्पलेट, बैनर आदि का मुद्रक, प्रकाशन और मुद्रण की संख्या का उल्लेख रहेगा। प्रत्येक पोस्टर, पंपलेट, मुद्रण के संदर्भ में प्रपत्र- (क) एवं (ख) में मुद्रक/ प्रकाशक की घोषणा/ सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी को देना अपरिहार्य है। एकेडमिक कैलेंडर प्रभावित न हो, स्कूल/कॉलेज प्रबंधन को इस संबंध में कोई आपत्ति न होने संबंधी अनुमति पत्र, ऐसे अनुमति में किसी प्रकार का भेदभाव न हो, फर्स्ट कम, फर्स्ट served बेसिस पर।

प्रचार प्रसार के लिए वाहन का प्रयोग सक्षम प्राधिकार से अनुमति के उपरांत, नाम निर्देशन स्थल के 100 मीटर के परिधि में केवल तीन वाहन अनुमान्य, मतदान के दिन के लिए अलग से वाहन की अनुमति, एक अभ्यर्थी के लिए संपूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए, एक निर्वाचन अभिकर्ता के लिए संपूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए कार्यकर्ता के लिए एक-एक, मतदान के लिए एक वाहन पर अधिकतम 04 अर्थात ड्राइवर को मिलाकर कुल पांच व्यक्ति हो सकते हैं।

उन्होंने कहा की IPC के तहत निर्वाचन अपराध घुस रिश्वत आदि का प्रलोभन दोषी पाए जाने पर , निर्वाचन में और असयमक असर डालना दोषी पाए जाने पर, निर्वाचन में प्रतिरूपण, निर्वाचन के संबंध में गलत घोषणा, निर्वाचन के संदर्भ में अवैधानिक भुगतान निर्वाचन व्यय लेखा संधारण में विफल रहना, लोक शांति भंग करने के उद्देश्य से कोई ऐसा कार्य जो आम जन में भय उत्पन्न करें अथवा इसके लिए प्रेरित करना इंडियन पैनल कोड के तहत सुसंगत कार्रवाई की जाएगी।

आरपी एक्ट 1951 के तहत Corrupt Practices एवं निर्वाचन अपराध Bribery,Undue infulence, धर्म,जाति आदि के आधार पर वोट की अपील करना, विभिन्न समुदाय के बीच घृणा उत्पन्न करना, सती प्रथा का प्रचार प्रसार, किसी अभ्यर्थी के संबंध में गलत घोषणा, निर्वाचनों को होने के लिए वाहन का प्रयोग करना, सेक्शन 77 के प्रावधानों से अधिक निर्वाचन व्यय, सरकारी सेवकों की सहायता प्राप्त करना, निर्वाचन के संदर्भ में विभिन्न समुदाय के मध्यवैमनस्य उत्पन्न करना, निर्वाचन सभा में डिस्टरबेंस उत्पन्न करना, निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्ति ऑफिसर द्वारा किसी अभ्यर्थी के पक्ष में अथवा वोटिंग प्रभावित करने का कार्य करना, मतदान केंद्र के निकट प्रचार प्रसार करना, मतदान केंद्र पर गलत आचरण के लिए दंड, निर्वाचन के संदर्भ में प्रदत्त दायित्व का निर्वहन नहीं करना, मतदान केंद्र के निकट/अंदर हथियार लेकर जाना, मतदान केंद्र से बैलेट पेपर लूटना, बूथ कैपचरिंग, अपराध है।

संवाददाता को संबोधित करते हुए सिटी एसपी शुभम आर्य ने बताया की लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 732 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उन्होंने बताया की अभी तक पांच देसी पिस्टल/कट्टा, 20 गोली और सात देसी बम बरामद किये गये हैं। कुल शस्त्र अनुज्ञप्ति की संख्या 1086 है। इसमें - 839 शस्त्रों का सत्यापन किया गया है। कुल सत्यापित शस्त्र दुकानों की संख्या 02, जमा शास्त्रों की संख्या 199 व रद्द शस्त्रों की संख्या 12 है। निरोधात्मक कार्रवाई धारा 107/110 के तहत 13791 लोगों पर कार्रवाई की गयी है। इसमें बाउंड डाउन 5829 किया गया है। अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत सीसीए तीन में प्रस्ताव 196, आदेश निर्गत 07 और सीसीए 12 के तहत प्रस्ताव 02 किया गया है।

उक्त प्रेस कांफ्रेंस में नगर आयुक्त कुमार गौरव, उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार दास, अपर समाहर्त्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, अपर समाहर्त्ता (विधि व्यवस्था) राकेश कुमार रंजन, अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच) कुमार प्रशांत, उप निदेशक जन-संपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा, आई.टी प्रबंधक संजय कुमार सहनी एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

पीएम के नेतृत्व में मखाना अनुसंधान केंद्र को मिला राष्ट्रीय दर्जा – सांसद

March 16, 2024
Dbg

15.03.2024 (दरभंगा) : सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, दरभंगा में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत आयोजित "दरभंगा के किसानों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कृषि सामग्री वितरण कार्यक्रम" में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, वहीं मखाना अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष डॉ. इन्दु शेखर सिंह ने मिथिला परंपरा अनुसार उनका स्वागत किया।

उन्होंने अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत किसानों के बीच कृषि सामग्री यथा - स्प्रेयर, पैडी विडर, वर्मी कम्पोस्ट आदि का वितरण किया और शोध(रिसर्च) हेतु मखाना अनुसंधान केंद्र में 50 लाख रूपये के नए वैज्ञानिक उपकरणों का लोकार्पण किया। उन्होंने मौजूद अन्नदाताओं को संबोधित करते हुए लोगों को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एवं दरभंगा व मिथिला क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक विकास कार्यों की जानकारी दी। सांसद डॉ. ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में दरभंगा स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः राष्ट्रीय दर्जा देने का ऐतिहासिक कार्य किया गया और सभी जल उत्पाद के राष्ट्रीय शोध केंद्र का दर्जा देते हुए इस संस्थान को स्थापित किया।

उन्होंने कहा कि मिथिला की पहचान व प्रमुख फसल मखाना की उपज मुख्य रूप से सिर्फ मिथिला क्षेत्र में ही होती है, पूरे देश के उत्पादन का लगभग 80 से 90 फीसद उपज मिथिला के इस भू-भाग में होती है। उन्होंने कहा कि मखाना की महत्ता को देखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार द्वारा 28 फरवरी 2002 को मिथिला के केंद्र दरभंगा में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी ताकि मखाना का विकास उच्च स्तर पर हो सके, परंतु पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा राजनीतिक साजिश के तहत इसका राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया गया था। सांसद ने कहा कि मोदी सरकार दरभंगा व मिथिला क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र में लगभग 7 करोड़ की राशि से विकास कार्य किया जायेगा, जिसमें शोध के लिए बुनियादी विकास, भवन का जीर्णोधार, चाहरदीवारी व सड़क निर्माण सहित अन्य कार्य किए जा रहे है। सांसद ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा मिथिला क्षेत्र का प्रमुख फसल मखाना को "मिथिला मखाना" के नाम से जियोग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई टैग) पंजीकृत किया गया है।

उन्होंने कहा कि मखाना अनुसंधान केन्द्र को राष्ट्रीय दर्जा दिए जाने और मखाना का जीआई टैग, मिथिला मखाना के नाम हो इसके लिए लम्बे समय से प्रयासरत था, जो मोदी सरकार में पूरा हो रहा है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तब से दरभंगा व मिथिला में विकास को एक नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि मोदी जी द्वारा वोकल फॉर लोकल का मंत्र देते हुए, एमएफएस के तहत मखाना सहित अन्य उत्पादों के बेहतर विकास और ग्लोबल मार्केटिंग हेतु दस हजार करोड़ रुपया प्रावधान किया।

इस दौरान राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष डॉ. इन्दु शेखर सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. मनोज कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष जीवछ सहनी, पूर्व महापौर गौड़ी पासवान, वार्ड पार्षद विकास चौधरी, राजू पासवान, संजीव साह, ज्योतिकृष्ण झा लवली, सुजीत मल्लिक, अश्वनी यादव, विनय पासवान, प्रमोद चौधरी, नरेश राम, मुनींद्र यादव, बालेंदु झा, प्रेम मिश्रा रिंकू, ज्वाला चौधरी, कन्हैया पासवान, अजय राम, शिवशंकर सिंह, निर्मल राय, कन्हाई महतो, शशिभूषण चौधरी सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहें।
   होली  क्रॉस स्कूल - 31वाँ दो दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता
                    दरभंगा प्रेस क्लब का उद्घाटन - 2025
                             बिहार पुलिस सप्ताह 2025
              पुलिस पुरस्कार समारोह (दरभंगा) - 2024
SN Sarraf Hospital Darbhanga
SN Sarraf Hospital Darbhanga Press Conference
         दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल - पुरस्कार समारोह

23.02.2024 23.02.2024 (दरभंगा) छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से खचाखच भरे ऑडिटोरियम में 90 यूजी और 24 पीजी गोल्ड मेडल बांटे गए। डॉ आसिफ शाहनवाज के नेतृत्व में पूरी तरह से गढ़े हुए आयोजन मैं छात्रों और विभागों के उम्मीदें परवान चढ़ती हुई नजर आई। दिन रात की परिश्रम को सोने के मेडल में बदलते हुए देखकर छात्रों के दिल उछल गए। विभागाध्यक्षों और स्पॉन्सर की मौजूदगी में प्राचार्य और अधीक्षक द्वारा गोल्ड मेडल प्रदान किया गया।
                      मिथिला हाट - अररिया संग्राम
                      होली क्रॉस स्कूल समारोह - 2022
प्रायोजित विज्ञापन
मुकुल के साथ संगीत : https://youtube.com/c/MusicWithMukul
लाइव शो की बुकिंग / संगीत उत्पादन और संगीत कक्षाओं की पूछताछ के लिए, मुझसे संपर्क करें: +918565842678
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डॉ त्यागराजन एस एम चैंपियन डीएम बने

10.08.2021 (दरभंगा) : सीएम नीतीश कुमार द्वारा बिहार में 01 जुलाई से 06 माह में 06 करोड़ वयस्कों को लगेगा टीका टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। दरभंगा जिला में डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम की निगरानी एवं अनुश्रवण में चलाए जा रहे टीकाकरण महाअभियान दरभंगा में 06 माह में लगेगा 26 लाख वयस्कों को टीका के तहत दरभंगा जिले के सभी प्रखण्डों एवं शहरी स्थाई टीकाकरण केन्द्र ने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक दरभंगा के 9 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग, बिहार द्वारा कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान की राज्य स्तरीय समीक्षा में कोविड 19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सर्वाधिक उत्कृष्ट कार्य के लिए दरभंगा के डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम को चैंपियन डीएम के ख़िताब से नवाजते हुए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि पटना व पूर्वी चंपारण के डीएम को भी चैंपियन डीएम के ख़िताब से नवाजा गया है।
डीएम को कोविड-19 टीकाकरण में शानदार प्रदर्शन एवं सफल संचालन हेतु मिला प्रमाण पत्र

10.08.2021 (पटना) : डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह को कोविड-19 टीकाकरण के सुगम, सुचारू एवं सफल संचालन करने तथा शानदार प्रदर्शन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए हैं। जिला के इस महत्वपूर्ण एवं शानदार उपलब्धि के लिए अधिकारियों कर्मियों मीडिया कर्मियों एवं बुद्धिजीवियों ने उन्हें बधाई दी है तथा उनके द्वारा किए गए कार्य को अद्वितीय एवं अविस्मरणीय बताया गया। दूसरी ओर डीएम ने इसे अधिकारियों कर्मियों एवं जिलावासियों के समन्वित प्रयास तथा पूरी टीम का सम्मान एवं प्रतिफल बताया है।
Dbg

04.07.2019 (दरभंगा): दिल्ली में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर दरभंगा सहित मिथिलांचल के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न ज्ञापन सौंप रेल मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया।
                        बिहार पुलिस सप्ताह - 2019
दरभंगा : एसएसपी बाबू राम के नेतृत्व में बिहार पुलिस सप्ताह 22 फरवरी से 27 फरवरी के अंतर्गत कई कार्यक्रम आयोजित किये गए। जिसमे स्कूली बच्चों द्वारा रन फॉर पीस, पेंटिंग प्रतियोगिता, ऑटो चालकों के द्वारा जागरूकता रथ आदि। सभी कार्यक्रम का थीम था नशामुक्त हो समाज, ट्रैफिक नियमों का पालन करें।
Lalit Narayan Mithila University
                          गणतंत्र दिवस - 2019
                        स्वतंत्रता दिवस समारोह - 2018
विशेष प्रोफ एस. के. सिंह, कुलपति, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय
द्वारा : मनीष कुमार सिन्हा
प्रोफेसर एस के सिंह ने दरभंगा ऑनलाइन के साथ शिक्षक प्रशिक्षण के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताछर और विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा में डिजिटल मोड के माध्यम से सामग्री के वितरण के बारे मे बात की.
                             पटना एसएसपी मनु महाराज


पटना एसएसपी मनु महाराज - साइकिल एक तरफ जहां स्वास्थ के लिए अच्छा है वहीं एक आम आदमी के भेष मे होने से बहुत सारी ऐसी बातों का पता लगता हैं जिससे की पोलिसिंग बेहतर करने मे मदद मिलती है.
                 मानस बिहारी वर्मा को पद्मश्री सम्मान


दरभंगा के निवासी, मानस बिहारी वर्मा, तेजस के पूर्व कार्यक्रम निदेशक, भारत के पहले स्वदेशी बहु-भूमिका सुपरसोनिक लड़ाकू विमान को उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया।.
विशेष मिथिला लोक उत्सव २०१७ - दुखी राम रसिया द्वारा मनमोहक प्रदर्शन
द्वारा : मनीष कुमार सिन्हा
                        स्वतंत्रता दिवस समारोह - 2017
   विग्रहपुर मे बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम मे जिला पदाधिकारी


28.04.2017 (पटना):विग्रहपुर मोहल्ले मे बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम मे भाग लेने पहुँचे जिला पदाधिकारी डॉ संजय कुमार अग्रवाल ने बच्चों को शिखा के लिए प्रोत्साहित किया. जिला पदाधिकारी की उपस्थिति ने बच्चों का हौसला बढ़ाया और बच्चे काफी उत्साहित हुए.
                        बिहार प्रदेश मारवाड़ी सम्मलेन


23.04.2017 (पटना):बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मलेन एक ऐसी संस्था है जो समाज कल्याण की बिभिन्न क्षेत्रों में भी सक्रिय है. इस संस्था को दहेज़ प्रथा उन्मूलन, नशा उन्मूलन आदि बिभिन्न सामाजिक कल्याण के कार्योँ में भी अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए - महामहिम राम नाथ कोविंद ने स्थानीय बिहार चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स के सभागार में आयोजित बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मलेन के खुले अधिवेशन को मुख अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुआ उक्त विचार व्यक्त किये.
         महात्मा गाँधी सत्याग्रह सताब्दी वर्ष का आयोजन


गांधीजी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत की पहली वास्तविक प्रयोगशाला बनने का सौभागय बिहार की चम्पारण की धरती को प्राप्त है. सत्य और अहिंसा के प्रयोग को आज आचरण में उतारने की आवश्यकता है. जातीयता , धार्मिक रूढ़ियाँ, बाह्याडम्बर, क्षेत्रबाद, संकीर्णता आदि से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानना ही चम्पारण सत्याग्रह के सताब्दी आयोजन की सही सार्थकता होगी. - महामहिम राज्यपाल श्री राम नाथ कोविंद।