September 11, 2020

10.09.2020 (दरभंगा) : कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम. व एसएसपी बाबूराम के नेतृत्व में आज दरभंगा शहरी क्षेत्र में गहन मास्क चेंकिग अभियान चलाया गया तथा प्रतिष्ठानों में मास्क/सोशल डिस्टेसिंग के अनुपालन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिन प्रतिष्ठानों में मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन नहीं पाया गया, उन प्रतिष्ठानों को 10 से 12 सितम्बर 2020 तक के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता एवं पुलिस उपाधीक्षक अनोज कुमार के द्वारा सील कर दिया गया। आज कुल 13 प्रतिष्ठानों को सील किया गया। जिसमे जेवेलर्स, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं। डीएम श्री त्यागराजन ने अनुमण्डल पदाधिकारी सदर सहित सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को लगातार मास्क चेंकिग अभियान जारी रखने का निर्देश दिया है। जिन प्रतिष्ठानों में दूकानदार या ग्राहक के द्वारा मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिग का अनुपालन नहीं किया जाएगा, उन प्रतिष्ठानों को इसी प्रकार सील किया जाएगा।
September 09, 2020

09.09.2020 (दरभंगा) : अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के द्वारा कोविड-19 के संक्रमण का खतरा बढ़ने की सूचना देते हुए सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का शत-प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा उपयोग सुनिश्चित कराने हेतु निर्गत आदेश के आलोक मे जिला पदाधिकारी, दरभंगा डॉ. त्यागराजन एस.एम द्वारा दिनांक 04 सितंबर 2020 से अगले 10 दिन तक पूरे जिले में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क के उपयोग की जांच करने एवं उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने हेतु सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। उक्त के आलोक में जिला स्तर पर एक मास्क इनफोर्समेंट सेल का गठन किया गया है। जिसका दूरभाष संख्या - 06272-245055 है। जिला क्षेत्र में मास्क/वाहन की जांच हेतु निम्न प्रकार से दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है, जिनके द्वारा वाहन एवं मास्क की जांच की जा रही है। 4 सितंबर से अभी तक दरभंगा जिला के 34 थानों एवं 02 कार्यालयों द्वारा मास्क चेकिंग अभियान में कुल 5115 लोगों से जुर्माना की वसूली की गयी है।
September 09, 2020
07.09.2020 (दरभंगा) : एसएसपी ने बताया की पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि 30.4.20 तक के sc st एक्ट के प्रतिवेदित केस का निष्पादन इसी माह करेंगे। आगे से केस दर्ज होने के 60 दिन के अंदर इन केसेस का अनुसन्धान पूरा करना होगा। साथ ही लम्बित मामलों में मुआवजा प्रस्ताव तुरंत समर्पित करेंगे। सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि आसन्न चुनाव के मद्देनजर प्रत्येक गांव, पंचायत, वार्ड के अनुसार असामाजिक तत्वों की सूची तैयार करें। यह सूची पहले भी तैयार की गई थी। इसे अद्यतन करना है। जो भी लोग शराब के धंधे से जुड़े हैं, अथवा जिनके विरुद्ध वारंट लम्बित है अथवा मारपीट या सम्पतिमुल्क केस दर्ज है या अरोपपत्रित है, या गुंडा पंजी में नाम दर्ज है या साम्प्रदायिक दंगों में संलिप्त रहे हैं, ऐसे लोगों के नाम इस सूची में अवश्य शामिल करने है। इन लोगो के विरुद्ध कड़ी निरोधक कारवाई की जाएगी तथा इनकी गतिविधियों पर नज़र भी रखी जायेगी। निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया में अवरोध उतपन्न करने वालों से कड़ाई से निपटा जाएगा। साथ ही सभी थाना को आर्म्स सत्यापन का भी निर्देश दिया गया है। जो लोग समयावधि के अंदर अपने शास्त्र का सत्यापन नही कराएंगे, उनके लाइसेंस को रद्द करने हेतु प्रतिवेदन भेजने हेतु निर्देश दिया गया है। सभी थाना, प्रत्येक गांव, वार्ड के जनप्रतिनिधियों तथा आम जनता से फरार अपराधियों के विषय में जानकारी लें ताकि उनके विरुद्ध कारवाई की जा सके।
September 09, 2020

07.09.2020 (दरभंगा) : डीएम डॉ. त्यागराजन एस. एम. द्वारा कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश सभी संबंधित पदाधिकारी को दिया है। उन्होंने कहा है कि गृह विभाग, बिहार सरकार के आदेश आदेश के आलोक में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनलॉक 4 के लिए जारी उपर्युक्त आदेश हू ब हू दरभंगा जिले में यथावत लागू रहेगा। उन्होंने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में लॉक डाउन की अवधि को दिनांक 30 सितंबर 2020 तक विस्तारित किया गया है। डीएम श्री त्यागराजन ने अनलॉक डाउन 4 के सभी नियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन कराने के लिए सभी संबंधित पदाधिकारी,अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंडों के वरीय अधिकारी को निर्देश दिए हैं। अनलॉक-4 के तहत गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेश के अनुरूप कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों को बिना शर्त अनुमति प्रदान किया गया है। अब दुकानों के खोलने की समयावधि के संदर्भ में स्थानीय स्तर पर लागू लॉकडाउन संबंधी आदेश अब प्रभावी नहीं हैं। दुकानों को खोलने एवं बंद करने संबंधी कार्य दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम एवं सुसंगत कानूनी प्रावधानों के तहत किए जाएंगे।
◆स्कूल, कॉलेज ,शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान सभी छात्रों के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। परंतु निम्न गतिविधियां परिचालित हो सकेंगी।
★ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा को जारी रखते हुए इसके बढ़ावा देने की अनुमति दी गई है।
★-शिक्षण संस्थानों में 50% तक शिक्षण/ गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन कक्षा/ टेली काउंसलिंग और संबंधित कार्यों के लिए 21 सितंबर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में शिक्षण संस्थान में आने की अनुमति रहेगी।
◆ कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अवस्थित विद्यालयों में स्वैच्छिक आधार पर शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु 21 सितंबर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में शिक्षण संस्थान में आने की अनुमति रहेगी।
◆ राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों/ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण में कौशल या औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु 21 सितंबर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में संचालन की अनुमति रहेगी।
◆ सामाजिक/ शैक्षणिक/ मनोरंजन/ सांस्कृतिक/ धार्मिक/ राजनीतिक,/ खेलकूद आदि कार्यक्रम में अधिकतम 100 व्यक्तियों के जमावड़े की अनुमति मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का अनुपालन, थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था के साथ 21 सितंबर से रहेगी।
★ विवाह समारोह के लिए अधिकतम 50 व्यक्तियों तथा दाह संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति 20 सितंबर तक रहेगी। 21 सितंबर से अधिकतम 100 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी।
●-सिनेमाघर, स्विमिंग पुल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर एवं इस तरह के सभी स्थल बंद रहेंगे। परंतु ओपन थिएटर को 21 सितंबर से संचालित करने की अनुमति रहेगी।
September 09, 2020

06.09.2020 (दरभंगा) : डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम ने आज अपने गोपनीय कार्यालय से PMIS App (पीएमआईएस एप्प) (PATIENT MANAGEMENT -CUM- INFORMATION SYSTEM APP) पेशेंट मैनेजमेंट- कम- इनफार्मेशन सिस्टम एप्प लांच किया। इस अवसर पर सहायक समाहर्ता सह डीएमसीएच नियंत्रण कक्ष के वरीय नोडल पदाधिकारी सुश्री प्रियंका रानी, उप निदेशक जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, सिविल सर्जन डॉ संजीव कुमार सिन्हा, डीएमसीएच के अधीक्षक डॉ मणि भूषण शर्मा, डीएमसीएच के कोरोना नियंत्रण कक्ष के नोडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता ललित राही एवं जिला स्वास्थ्य समिति के डीपीएम विशाल कुमार सिंह उपस्थित थे। App के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया की कोविड-19 पॉजिटिव मरीज का अब PMIS App पर (पीएमआईएस एप्प) पर रजिस्ट्रेशन होगा।
पीआईएमएस एप्प पर रजिस्ट्रेशन होते ही एक रजिस्ट्रेशन नंबर सृजित हो जाएगा, जिस रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से मरीज के परिजन भी मरीज के दिन प्रतिदिन की स्थिति से अवगत होते रहेंगे। साथ ही जिला स्तर पर भी मरीज को कब-कब किस चिकित्सक के द्वारा देखा गया है तथा मरीज की वर्तमान स्थिति क्या है? इसका अनुश्रवण किया जा सकेगा। क्योंकि, चिकित्सक द्वारा जब-जब मरीज को देखा जाएगा, उसका अद्यतन रिपोर्ट ऐप्प पर प्रविष्टि होती जाएगी तथा किस डॉक्टर के द्वारा देखा गया है उनका नाम भी उस पर अंकित रहेगा। इस एप्प को बनाने में सहायक समाहर्त्ता सह डीएमसीएच नियंत्रण कक्ष के वरीय नोडल पदाधिकारी सुश्री प्रियंका रानी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय वन सेवा IFS (2019) के उनके दो मित्र श्री नीथियांनथम एल (Nithiyanantham L) एवं श्री राजकुमार एम (Rajkumar M) जो वर्तमान में इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, देहरादून में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, द्वारा यह App विकसित किया गया है। इस App के आ जाने से अब प्रत्येक कोविड 19 पॉजिटिव की अद्यतन स्थिति उनके रजिस्ट्रेशन नंबर से कोई भी व्यक्ति जान सकता है। एप्प पर मरीज का रजिस्ट्रेशन नंबर डालने पर वह खुल जाएगा और मरीज की अद्यतन स्थिति उस पर दिखने लगेगा। दरभंगा जिला में किया गया यह नूतन प्रयोग कोविड 19 के पॉज़िटिव मरीज और उनके परिजन के साथ साथ चिकित्सक एवं जिला प्रशासन के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा।