October 03, 2020

02.10.2020 (दरभंगा) : बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2020 के लिए स्वीप (सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक भागीदारी) अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज अंबेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ० त्यागराजन एसएम ने जिला स्वीप लोगो का अनावरण किया। स्वीप लोगों में दरभंगा जिले की पहचान पान, माछ, मखान एवं मिथिला पेंटिंग को शामिल किया गया है। सबसे ऊपर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जो दरभंगा की पहचान है, को एक खूबसूरत घेरा में रखते हुए उसके नीचे कोविड-19 के लिए अनिवार्य मास्क को रखा गया है। मास्क पर मिथिला पेंटिंग से दो खूबसूरत सूर्यमुखी का फूल लगाया गया है, एक तरफ एक महिला मास्क पहनी हुई है तथा दरभंगा जिले के नक्शे में भारत निर्वाचन आयोग का लोगो तथा मतदाता की अंगुली दर्शायी गयी है। लोगो में संदेश दिया गया है जागरूक मतदाता, सशक्त लोकतंत्र तथा कोई मतदाता न छूटे। इस अवसर पर उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता ने कार्यक्रम का संचालन किया तथा स्वीप के महत्व से सबको अवगत कराया।
October 03, 2020

01.10.2020 (दरभंगा) : स्वीप (सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक भागीदारी) के अन्तर्गत दरभंगा के मतदाताओं को मतदान हेतु जागरूक बनाने के लिए प्रत्येक विधान सभावार एक मतदाता जागरूकता रथ को आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने जिला स्वीप ऑईकॉन मणिकान्त झा के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर आई.सी.डी.एस. की सेविकाओं ने मतदाता जागरूकता से संबंधित रंगोली एवं पेन्टिग का प्रदर्शन किया। सभी जागरूकता रथ में ऑडियो सिस्टम लगा है, जिसमें मनोरंजक मैथिली गाना के साथ मतदाताओं को प्रोत्साहित एवं जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर संवादाताओं को सम्बोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने कहा कि दरभंगा के 05 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 03 नवम्बर को तथा 05 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 07 नवम्बर को मतदान निर्धारित है। कोविड-19 के मद्देनजर सभी प्रकार की व्यवस्था सभी मतदान केन्द्र पर की गई है। सभी मतदान केन्द्र को एक दिन पूर्व पूर्णतः सैनिटाईज किया जाएगा। मतदाताओं को कतार में खड़ा रखने के लिए सामाजिक दूरी के अनुपालन हेतु 06 फीट की दूरी पर घेरा बनाया जाएगा और अधिकतम 15 से 20 मतदाताओं को ही कतार में खड़ा रहने दिया जाएगा। महिला, पुरूष और पी.डब्लू.डी. मतदाताओं के लिए अलग-अलग लाईन लगायी जाएगी। प्रत्येक मतदाताओं की सुरक्षा के लिए गलब्स, सेनिटाईजर की व्यवस्था की गई है, उन्हें अपनी पहचान के लिए निशान देने हेतु इयर बर्ड की व्यवस्था की गई है, जिसके सहारे से स्याही अपने अंगूठा में लगाएगें, जिससे संक्रमण का बिलकूल खतरा नहीं रहेगा और सभी मतदाताओं का प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रेनिंग करायी जाएगी। सामान्य से अधिक तापमान वाले मतदाताओं को टोकन देकर मतदान की अंतिम 01 घंटे की अवधि में मतदान करने हेतु बुलाया जाएगा।
उन्होंने बताया की कोविड-19 पॉजिटिव एवं अधिक तापमान वाले मतदाता अंतिम 01 घंटे की अवधि में मतदान करने हेतु मतदान केन्द्र पर जाएगें। उस समय सभी मतदान कर्मी पीपीई किट्स में रहेंगे। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सबकी भागीदारी अनिवार्य है। अतः लोकतंत्र का महत्व समझे और लोकतंत्र के इस महापर्व में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, प्रशासन अपकी सुरक्षा के लिए पूर्णतः तैयार है।
September 26, 2020

26.09.2020 (दरभंगा) : आयुक्त कार्यालय सभागार में बिहार विधान परिषद सदस्य के शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 22 अक्टूबर 2020 को होने वाले चुनाव को लेकर श्री मयंक बरबड़े, आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा एवं श्री अजिताभ कुमार, पुलिस महानिरीक्षक, मिथिला प्रक्षेत्र, दरभंगा की संयुक्त अध्यक्षता में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आयुक्त मयंक बरबड़े ने कहा कि बिहार विधान परिषद सदस्य के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट जारी किया जा चुका है। 28 सितंबर 2020 को अधिसूचना जारी की जाएगी और नामांकन प्रारम्भ हो जाएगा, 5 अक्टूबर 2020 तक नामांकन होगा, 6 अक्टूबर को समीक्षा होगी, 8 अक्टूबर 2020 को नाम वापसी की तिथि है तथा 22 अक्टूबर 2020 को सुबह 8:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक मतदान कराया जाएगा एवं 12 से 14 नवंबर 2020 तक मतगणना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मधुबनी में 23, दरभंगा में 32, समस्तीपुर में 24 एवं बेगूसराय में 20 कुल 99 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें संभावित मतदाता मधुबनी में 3045, दरभंगा में 3538, समस्तीपुर में 3041 एवं बेगूसराय में 2287 कुल11 हजार 911 मतदाता हैं।
वही दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 141 मतदान केंद्र हैं जिनमें 102 मुख्य मतदान केंद्र तथा 39 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं। मधुबनी में 24 मुख्य मतदान केंद्र एवं 8 सहायक मतदान केंद्र, दरभंगा में 34 मुख्य मदान केंद्र एवं 10 सहायक मतदान केंद्र, समस्तीपुर में 24 मुख्य मतदान केंद्र एवं 9 सहायक मतदान केंद्र एवं बेगूसराय में 20 मुख्य मतदान केंद्र एवं 12 सहायक मतदान केंद्र हैं। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मधुबनी में 22508, दरभंगा में 24282, समस्तीपुर में 20344 एवं बेगूसराय में 22959 कुल 90 हजार 093 संभावित मतदाता है। उन्होंने कहा कि चुनाव में कोविड-19 के लिए जारी गाईडलाइन का पालन किया जाएगा। कोषांगों का गठन शीघ्र कर लिया जाएगा। सभी मतदान केंद्र प्रखंड मुख्यालय में ही रहेंगे जिसकी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। मतगणना के लिए पुख्ता सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव को लेकर तीनों जिलों में बॉर्डर पोस्ट बनाए गए हैं। मधुबनी जिला की सीमा नेपाल के साथ मिलता है इसलिए नेपाल के सीमावर्ती जिला के जिलाधिकारी के साथ भी बैठक की जानी है। वहां लॉकडाउन एक-दो दिन में समाप्त होने को है शीघ्र ही बैठक कर बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा।
September 26, 2020

26.09.2020 (दरभंगा) : बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. व वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम की संयुक्त अध्यक्षता में सभी निर्वाची पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक को सम्बोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया जा चुका है। अब पूरा तंत्र निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में है और उन्हीं के दिशा-निर्देश में सारा काम होगा। उन्होंने कहा कि चारों ओर निष्पक्ष माहौल दिखना चाहिए। यदि कहीं से कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए दिशा-निर्देश जारी है, इसलिए सभी निर्वाची पदाधिकारी सभी निर्देशों को तथा आर.ओ. हैंड बुक को अच्छी तरह से पढ़ के चुनाव की तैयारी कर लें।
उन्होंने कहा कि पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू किया जा चुका है, अब बिना अनुमति के कहीं भी 05 से ज्यादा व्यक्ति नहीं बैठेगे। रात्रि 10 बजे के बाद सुबह 06 बजे तक कहीं भी लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। जहाँ भी इसका उल्लंघन होगा, वहाँ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि राजनैतिक प्रचार हेतु जहाँ भी बैनर/फ्लेक्स लगे हैं, उसे 48 घंटे के अन्दर हटा लिया जाए। शहरी क्षेत्र में नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी इसे सुनिश्चित कराएगें। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा अनुमण्डल स्तर पर संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्रवाई करेंगे। राजनैतिक प्रचार से संबंधित निजी परिसरों में लगे फ्लेक्स/बैनर या दिवाल लेखन को 72 घंटे के अन्दर हटाना आवश्यक है।
मकान मालिक की अनुमति से यदि फ्लेक्स लगा है, तो वैध है, नही तो वह अवैध माना जाएगा। किसी भी सरकारी वाहन का राजनैतिक उद्देश्य से प्रयोग नहीं किया जाएगा। विकास के नये कार्य नहीं होगे, किसी भी योजना की नयी स्वीकृति नहीं दी जाएगी, लेकिन पूर्व से स्वीकृति प्राप्त, पूर्व से चल रहे कार्य चालू रहेगा। आपदा का कार्य निर्वाचन के अधिनियम से प्रभावित नहीं होगा। जितने भी सरकारी वेबसाइट हैं, उन पर से राजनैतिक फोटोग्राफ्स अविलम्ब हाटा दिया जाए।
श्री त्यागराजन एस.एम. ने जिला के सभी निर्वाची पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि निर्वाचन से संबंधित शिकायत ऑनलाइन c-Vigil पर प्राप्त होते हीं निर्धारित अवधि के अन्दर निष्पादन कराना अनिवार्य है। सभी आर.ओ. एवं ए.आर.ओ. इसे देखते रहेंगे। कोविड-19 को लेकर जारी किये गए गाईडलाइन के अनुसार चुनावी रोड शो में एक साथ अधिकतम 05 गाड़ी चलेंगी, पुनः आधे घंटे के अंतराल पर 05 गाड़ी चलेगी। चुनावी रैली में मैदान के लिए निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं हो, इसे आर.ओ. सुनिश्चित कराएगें। यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा - 51 से 60 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि जिन आगेन्यास्त्रों (हथियारों) का सत्यापन नही हुआ है, उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज हो सकता है। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों से कहा कि वैसे व्यक्ति जो पहले अपराधिक या साम्प्रादायिक घटना में संलिप्त पाया गये हैं या जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उनसे हथियार जमा करवा लिया जाए। उन्होंने सभी निर्वाची पदाधिकारी को कहा कि क्रिटिकल बूथ के परिधि क्षेत्र में धारा 107 की कार्रवाई में तेजी लायी जाए तथा भेद्य क्षेत्र या भेद्य बूथ को चिन्ह्ति करते हुए प्रभावित करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध शत्-प्रतिशत् कार्रवाई की जाए तथा सभी आर.ओ. अपने अपने भेद्य क्षेत्र की सूची उपलब्ध करा दें।
बैठक को सम्बोधित करते हुए एसएसपी बाबू राम ने कहा कि पूरे जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दिया गया है, सभी थाना इसे सुनिश्चित कराएगें। रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक कहीं भी लाउडस्पीकर नहीं बजेगा।
निर्वाचन को लेकर बॉर्डर सिलिंग किया जाना हैं, इसे निर्धारित स्थल पर बैरिकैटिंग कराकर यथाशीघ्र सील करा दें। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन या शराब रखने की शिकायत कही से भी प्राप्त होती है, तो संबंधित थाना त्वरित कार्रवाई करें। सभी थाना एक शिकायत पंजी खोल लें और चुनाव के दौरान प्राप्त शिकायत को उसमें दर्ज करते हुए किये गए कार्रवाई को भी अंकित करें। रात्रि गश्ती दल द्वारा जो भी अवांछित सामग्री या व्यक्ति पकड़ा जाएगा, उसकी सूचना वे मुख्यालय को तुरंत देंगे। जितने भी वारंट बचे हैं, उनका त्वरित निष्पादन कर लें। लंबित वारंट का प्रस्ताव शीघ्र भेज दें। शराब का विनिष्टकरण करें। अगले 02 दिनों में अभियान चलाकर धारा 107 एवं बाउण्ड भरवाने की कार्रवाई पूरी कर ली जाए। बाहर से आनेवाले पुलिस बल के लिए आवासन स्थल की सूची बना लें। कोई भी करवाई पूरी निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करें।